अगर आप हरियाणा में जमीन या संपत्ति के मालिक हैं तो आप कभी भी, कहीं भी अपनी जमीन और संपत्ति से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं, वो भी हरियाणा जमाबंदी की आधिकारिक वेबसाइट पर। इस पोर्टल पर आप बिना किसी परेशानी के रजिस्ट्रेशन, किसी भी जमीन की जमाबंदी और पास हुई म्यूटेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको मालिक का नाम, खेवट नंबर या खसरा नंबर डालना होता है। इस गाइड में हम बताएंगे कि इस आसान और उपयोगी वेबसाइट पर जमाबंदी नकल, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की जानकारी कैसे चेक की जा सकती है और खास बात ये है कि यह वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध है।
राज्य में औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र विकसित करेगी हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार लोगों की सहमति से 35,500 एकड़ भूमि खरीदकर राज्य में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने की योजना बना रही है। इसमें से लगभग 4,500 एकड़ भूमि फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा खरीदी जाएगी, जबकि 31,000 एकड़ भूमि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाएगी।
निर्धारित क्षेत्रों के इच्छुक भूमि मालिक या भूमि एग्रीगेटर अपनी रुचि 31 अगस्त 2025 तक पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।
हरियाणा जमाबंदी नकल कैसे देखें?
- जमाबंदी की प्रति देखने के लिए सबसे पहले jamabandi.nic.in वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर मौजूद जमाबंदी सेक्शन में दिए गए जमाबंदी नकल ऑप्शन को का चुनाव करें।
- आप हरियाणा की नकल जमाबंदी की जानकारी मालिक के नाम, खेवट नंबर, खसरा/सर्वे नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन की तारीख से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां हम मालिक के नाम से जानकारी खोज रहे हैं।
- सबसे पहले ड्रॉप-डाउन बॉक्स से जिला, तहसील/उप-तहसील, गांव और जमाबंदी का वर्ष चुनें।
- इसके बाद मालिक के नाम की सूची से इच्छित नाम चुनें और विवरण देखें।
- अब आपको सिर्फ कैप्चा भरकर “नकल” पर क्लिक करना है और सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
नकल की सत्यापित प्रति कैसे प्राप्त करें?
यदि आपको नकल की सत्यापित (verifiable) कॉपी चाहिए, तो जमाबंदी सेक्शन में जाकर “Get Verifiable Copy of Nakal” पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें और “Send OTP” पर क्लिक करें।
अगर आपने अभी तक जमाबंदी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यूजर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप आसानी से लॉगिन कर सकेंगे।
शहरी और ग्रामीण भूमि अभिलेख कैसे देखें?
- https://jamabandi.nic.in/IGLR/SearchRural पर जाएं।
- जिला, तहसील चुनें और फिर ग्रामीण या शहरी ऑप्शन का सिलेक्शन करें।
- आपको मालिकाना हक, संपत्ति पर विवाद, देय कर, विशिष्ट संपत्ति आईडी, संपत्ति लेनदेन विवरण, राजस्व न्यायालय मामले का विवरण, सिविल मामले का विवरण, पीएचईडी जल उपयोगिता बिल आदि सहित विवरण दिखाई देंगे।
हरियाणा जमाबंदी पोर्टल पर मालिकाना हक जैसी जानकारी कैसे देखें?
यदि आप हरियाणा जमाबंदी पोर्टल पर किसी जमीन से जुड़ी जानकारी चेक करना चाहते हैं तो आप आसानी से निम्न जानकारियां देख सकते हैं –
- मालिकाना हक
- काश्तकार विवरण
- मकबूजा विवरण
- कुल भूमि
- सिंचाई विवरण
- मजरुआ भूमि विवरण
- गैर मजरुआ भूमि विवरण
- खेवट/खतौनी विवरण
सबसे पहले https://jamabandi.nic.in/land%20records/querylinkNew पर जाकर लॉग-इन करें।
ड्रॉपडाउन बॉक्स से अपना जिला, तहसील और गांव चुनें। फिर वह कैटेगिरी चुनें, जिसकी जानकारी आप देखना चाहते हैं।
- उदाहरण के लिए, यदि आप मालिक की जानकारी देखना चाहते हैं, तो ‘डिटेल्स’ विकल्प चुनें और ‘ओनर डिटेल्स’ प्रकार सेलेक्ट करें।
- इसके बाद मालिक का प्रकार और उसका नाम ओनर लिस्ट से चुनें, फिर कैप्चा भरें और ‘डिटेल’ बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको खसरा नंबरों से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी।
रजिस्ट्री (बिक्री विलेख) के लिए चेकलिस्ट
- स्वामित्व का प्रमाण : जमाबंदी की फर्द/ पुरानी बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति / नगर निगम का असेसमेंट / म्युटेशन
- पक्षकारों की पहचान: राशन कार्ड / वोटर कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड / पैन कार्ड / अन्य पहचान पत्र / गवाहों की पहचान के प्रमाण भी अनिवार्य
- पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन: यदि GPA (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) राज्य के बाहर रजिस्टर्ड है तो उस स्थान से सत्यापन कराना अनिवार्य।
- धारा 7(A) के अंतर्गत एनओसी: यदि क्षेत्र HDRUA अधिनियम 1975 की धारा 7(A) के अंतर्गत अधिसूचित है तो संबंधित DTP (टाउन प्लानिंग विभाग) से एनओसी आवश्यक।
- गवाह : दोनों पक्षों की ओर से दो-दो गवाह और उनके पहचान पत्र भी होना चाहिए।
- नक्शा/प्लान : संपत्ति का नक्शा व विवरण। यदि भवन/प्लॉट है तो उसकी डिजिटल फोटो अनिवार्य है।
- रिलीज डेट के मामले में: पुश्तैनी संपत्ति की पहचान के लिए विरासत का म्युटेशन।
ऑनलाइन डीड अपॉइंटमेंट की उपलब्धता कैसे जांचें?
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत “डीड अपॉइंटमेंट उपलब्धता जांचें” पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन बॉक्स से जिला, तहसील और अगले दिनों का चयन करें।
- कैप्चा दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
डीड रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें?
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सेक्शन में ‘डीड रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट’ पर क्लिक करें। फिर मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें और ओटीपी पर क्लिक करें।
जमाबंदी हरियाणा पर कलेक्टर रेट कैसे देखें?
- कलेक्टर रेट देखने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में दिए गए कलेक्टर रेट्स ऑप्शन का चुनाव करें।
- इसके बाद जिला, तहसील, अवधि, गांव और कैप्चा भरें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
डीड टेम्पलेट्स कैसे देखें?
इसके लिए https://jamabandi.nic.in/DefaultPages/DeedTemplatesNew पर क्लिक करें। यहां आपको बिक्री, बंधक, जीपीए, संपत्ति हस्तांतरण, लीज, उपहार आदि के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे।
डीड का म्यूटेशन कैसे देखें और आपत्ति कैसे उठाएं?
- ड्रॉप-डाउन बॉक्स से जिला और तहसील चुनें।
- रजिस्ट्री की तारीख “से” और “तक” दर्ज करें, फिर कैप्चा भरें और सर्च पर क्लिक करें।
म्यूटेशन ऑर्डर कैसे देखें?
“View Mutation Orders” पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें और OTP दर्ज करें।
म्यूटेशन की स्थिति कैसे जांचें?
- वेबसाइट https://jamabandi.nic.in/DSNakal/CheckMutStatus पर जाएं।
- जिला और तहसील चुनें, रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री की तारीख डालें। कैप्चा भरें और “Search” पर क्लिक करें।
म्यूटेशन का विवरण कैसे देखें?
- वेबसाइट https://jamabandi.nic.in/DSNakal/CheckMutDetail पर जाएं।
- जिला, तहसील, “Period From” और “Period To” चुनें, फिर “Search” पर क्लिक करें।
नामांतरण (Mutation) के लिए देय शुल्क क्या हैं?
- यदि कोई प्रविष्टि पंजीकृत विलेख, किसी न्यायालय के आदेश/डिक्री, राजस्व अधिकारी द्वारा अध्याय IX, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के अंतर्गत किए गए विभाजन या निजी विभाजन को रिकॉर्ड में शामिल करने के आदेश, या उत्तराधिकार (inheritance) के आधार पर अधिकार या स्वामित्व प्राप्त करने से संबंधित हो, तो प्रत्येक नामांतरण पर 200 रुपए शुल्क लिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक नामांतरण पर 750 रुपए सेवा शुल्क लिया जाएगा, जिसे जिला स्तर पर District Information Technology Society (DITS) में जमा करना होगा। सेवा शुल्क से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
- यदि कोई नामांतरण अस्वीकृत हो जाता है तो प्रमाणित करने वाला अधिकारी अपनी राय में यह उचित समझते हुए संबंधित व्यक्ति से शुल्क वसूलने से छूट दे सकता है।
- निम्नलिखित मामलों में कोई शुल्क देय नहीं होगा –
- भूदान यज्ञ बोर्ड या भूदान धारक के पक्ष में प्रविष्टियां (पंजाब भूदान यज्ञ अधिनियम, 1955 के तहत)।
- अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को ग्रामीण जनता आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क दिए गए आवासीय प्लॉट से संबंधित प्रविष्टियां।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
जमाबंदी का क्या अर्थ है?
जमाबंदी को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। इसमें जमीन से जुड़े स्वामित्व, खेती और उस पर लागू विभिन्न अधिकारों की ताजा जानकारी दर्ज होती है।
जमाबंदी हरियाणा वेबसाइट से कौन-कौन सी सेवाएं ली जा सकती हैं?
जमाबंदी हरियाणा पोर्टल पर आप संपत्ति पंजीकरण, नकल जमाबंदी रिकॉर्ड, कलेक्टर दरें, नामांतरण (Mutation), खेत नक्शे, न्यायालयीन मामलों की स्थिति और जमीन से जुड़ी लगभग सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नामांतरण (Mutation) क्या होता है?
जब जमीन के स्वामित्व में बदलाव होता है तो उसकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को ही नामांतरण या म्यूटेशन कहा जाता है
(हमारे लेख से संबंधित कोई सवाल या प्रतिक्रिया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक झूमर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें।)
