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CERSAI: मीनिंग, लॉगिन, सर्च, चार्ज, रजिस्ट्रेशन और फीस

All about CERSAI (Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India)

प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लेने के मामले में फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने CERSAI की स्थापना की है। इस लेख में हम इस बात पर नजर डालेंगे कि CERSAI यह काम कैसे करता है और भारत में होम लोन लेने वालों पर उसके कामों का क्या प्रभाव पड़ता है।

 

CERSAI का फुल फॉर्म क्या है?

It is licensed under Section 25 of the Companies Act, 1956. सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्युरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया (CERSAI) की स्थापना सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फिनैन्शियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 (SARFAESI ऐक्ट) की धारा 20 के तहत की गई थी। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त है।

 

CERSAI की भूमिका

CERSAI एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो एक केंद्रीय रजिस्ट्री ऑपरेट करती है जो वित्तीय संस्थानों द्वारा अचल, चल और अमूर्त संपत्तियों के सुरक्षा हितों को दाखिल करने और रिसीवेबल्स के असाइनमेंट सहित अन्य कार्यों से संबंधित है।

सरकार ने 2011 में प्रॉपर्टी से संबंधित धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए भारत में इक्वीटेबल मॉर्गेज पर किए लोन ट्रांजैक्शन से संबंधित ऑनलाइन डेटा को ट्रैक करने के लिए इस केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की थी।

CERSAI को पीएमएल नियम, 2005 (रेकॉर्ड्स का रखरखाव) के अंतर्गत केवाईसी रजिस्ट्री के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह CERSAI रजिस्ट्री अचल, चल, अमूर्त (इंटैन्जिबल) प्रॉपर्टी और रिसीवेबल्स के असाइनमेंट के सुरक्षा हित की रिपॉजिटरी है। CERSAI रजिस्ट्री इन्कमबर्ड/संलग्न प्रॉपर्टी से संबंधित सभी रिकॉर्ड तक ऐक्सेस प्रदान करती है। यह रजिस्ट्री वित्तीय क्षेत्र के सभी चार प्रमुख नियामकों – आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की रिपोर्टिंग संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

आपको बता दें कि इक्वीटेबल मॉर्गेज में एक ग्राहक इस समझौते के साथ बैंक से उधार लेता है कि उसकी संपत्ति, जिस पर इक्वीटेबल मॉर्गेज बनाया गया है, लोन के लिए गारंटी के रूप में कार्य करेगी।

 

CERSAI के मुख्य उद्देश्य

*CERSAI का मुख्य उद्देश्य एक पंजीकरण प्रणाली के रूप में कार्य करना है। इसे पीएमएल नियम 2005 (रेकॉर्ड्स का रखरखाव) के अंतर्गत केवाईसी रजिस्ट्री के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है।

*भारत की ऑनलाइन सुरक्षा हित की रजिस्ट्री में लोन के बारे में सारी जानकारी होती है, जिससे उधार देने और लेने वालों को उपयोगी जानकारी तक पहुंच प्राप्त होती है।

*सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री 35 करोड़ से अधिक केवाईसी रिकॉर्ड होस्ट करती है।

*बैंक किसी भी गारंटी में मिले सभी ब्याज की रिपोर्ट सरकार को देने के लिए बाध्य हैं। CERSAI उस जानकारी को दर्ज करने के एक मंच के रूप में कार्य करता है।

* इस प्लेटफॉर्म पर कुर्की आदेश और कुर्क की गई संपत्तियों पर अदालती आदेश भी होते हैं।

*डेटा पारदर्शिता प्रदान करके प्लेटफ़ॉर्म इक्वीटेबल मॉर्गेज से संबंधित धोखाधड़ी रोकता है।

 

CERSAI का मालिक कौन है?

हालाँकि केंद्र सरकार अभी तक इसमें बहुमत की हिस्सेदारी (मेजॉरिटी सटाके) रखती है, CERSAI ने मार्च 2021 में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय रजिस्ट्री में सरकार की 51% हिस्सेदारी ले सकता है, क्योंकि इसके सभी कार्य बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित हैं।

CERSAI में शेष 49% हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ-साथ नेशनल हाउसिंग बैंक सहित अन्य सरकारी बैंकों के पास है।

 

CERSAI: अहम तथ्य

 

मालिक भारत सरकार
लाइसेंस कंपनीज ऐक्ट, 2013 से सेक्शन 8 के तहत
उद्देश्य
  • SARFAESI ऐक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑपरेट करना
  • केवाईसी रजिस्ट्री का संचालन और रखरखाव

 

CERSAI के प्रमुख कार्य

मुख्यतः CERSAI के सभी काम और गतिविधियाँ बैंकों, होम फाइनेंस कंपनियों (HFC) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) से संबंधित हैं। अन्य चीजों के अलावा, यह केंद्रीय रजिस्ट्री लेंडर्स द्वारा अचल, चल और अमूर्त संपत्तियों (इंटैन्जिबल प्रॉपर्टीज) के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को दाखिल करने से संबंधित है। सीधे शब्दों में कहें तो CERSAI लॉगिन भारत में बैंकों के पास गिरवी रखी गई सभी संपत्तियों का एक ऑनलाइन डेटाबेस है।

2016 से CERSAI RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA की रिपोर्टिंग संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए एक सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCRR) भी चलाता है।

शेडयूल्ड बैंकों के लिए 22 जनवरी 2016 से बनाए गए सभी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए CERSAI के पास सभी डेटा हैं। 1 जुलाई 2016 से इसने अपने साथ पंजीकृत अन्य सभी संस्थाओं के डेटा को बनाए रखा है। जून 2017 से CERSAI ने निर्माणाधीन संपत्तियों में सुरक्षा हित पर डेटा का पंजीकरण शुरू किया।

 

CERSAI सर्च क्या है?

जहां तक रियल एस्टेट क्षेत्र की बात है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में डील करने वाला कोई भी बैंक या कर्जदाता संभावित फ्रॉड का पता लगाने के लिए CERSAI द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड देख सकता है, ताकि किसी प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा गारंटी के रूप में एक ही प्रॉपर्टी पर कई बैंकों या कर्जदाताओं से उधार लेने का पता लगाया जा सके।

 

CERSAI लॉगिन

आधिकारिक CERSAI पोर्टल पर लॉगिन करते समय नीचे दिए गए पॉइंट्स का पालन करें:

CERSAI 2.0 यूआरएल  का इस्तेमाल करने के लिए अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री क्लियर करें। ऐसा आप ctrl+shift+delete की के जरिए कर सकते हैं।

https://cersai.org.in/CERSAI/home.prg यूआरएल का इस्तेमाल करें और इसे विंडो के एड्रेस बार में डालें।

ध्यान दें कि लॉगिन के बाद CERSAI 2.0 यूआरएल में कोई ‘www’ नहीं होना चाहिए। www.cersai.org.in/CERSAI/home.prg यूआरएल का उपयोग न करें। सेव किए गए मौजूदा CERSAI यूआरएल को भी बुकमार्क से हटा दें।

Google जैसे सर्च इंजन के जरिए CERSAI वेबसाइट पर न जाएँ।

 

CERSAI 2.0

 

CERSAI डेटाबेस घर खरीदारों की कैसे मदद करता है?

भारत में रियल एस्टेट परियोजनाओं को रियल एस्टेट नियामक अधिनियम के दायरे में आने के लिए साइज और वैल्यू के कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा। इससे उस डेवलपर की वित्तीय स्थिति चेक करना मुश्किल हो गया जिससे उन्होंने घर खरीदारों के लिए फ्लैट खरीदने की योजना बनाई थी। यह CERSAI के अस्तित्व में आने से पहले की बात है। चूंकि CERSAI पोर्टल आम जनता को आवश्यक डेटा उपलब्ध कराता है, इसलिए संभावित निवेशक यह चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी किसी वित्तीय संस्थान के पास गिरवी है या इससे एन्कम्ब्रन्स अटैच है या नहीं।

 

CERSAI डेटाबेस को कैसे अपडेट किया जाता है?

जब भी कोई बैंक गारंटी के रूप में गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी के बदले किसी को लोन देती है, तो वह ‘चार्ज रजिस्ट्रेशन’ नामक प्रक्रिया के जरिए ट्रांजैक्शन की जानकारी CERSAI डेटाबेस में डालती है। ‘चार्ज रजिस्ट्रेशन’ का उद्देश्य प्रॉपर्टी पर एन्कम्ब्रन्स के बारे में एक सार्वजनिक डेटाबेस के रूप में काम  करने का है।

सभी बैंकों के लिए लेनदेन होने के 30 दिनों के भीतर CERSAI को यह जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। अगर वे इस समय सीमा के भीतर गिरवी प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं देते हैं, तो बैंकों पर आर्थिक जुरमाना लगाया जाता है।

 

CERSAI पंजीकरण शुल्क

CERSAI एक शुल्क लगाता है जिसे सुरक्षा हित के रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जाना जाता है। प्रॉपर्टी के बदले दिए गए लोन की राशि के आधार पर शुल्क 50 रुपये से 100 रुपये के बीच होता है।

 

होम लोन पर CERSAI चार्ज

आपके होम लोन के आवेदन को प्रोसेस करते समय बैंक को CERSAI से रिकॉर्ड निकालना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रॉपर्टी के टाइटल में सब कुछ ठीक है और इसे किसी अन्य बैंक के पास गिरवी नहीं रखा गया है। इसके लिए उसे इस केंद्रीय रजिस्ट्री को शुल्क देना होगा।  बैंक यह CERSAI शुल्क होम लोन लेने वाले से भुगतान करने के लिए कहती है।

होम लोन पर इस CERSAI शुल्क को ‘डीड शुल्क जमा करने के ज्ञापन’ (मेमोरेंडम ऑफ़ डिपॉजिट ऑफ़ द डीड फी) के नाम से भी जाना जाता है और इसका भुगतान करना होता है, भले ही बैंक बाद में आपके होम लोन आवेदन को मंजूरी दे या नहीं।

 

CERSAI पर DSC कैसे रजिस्टर करें?

रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले जान लें कि आपको यूएसबी टोकन, डीएससी सॉफ्टवेयर और यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ एक वैध क्लास-3 डीएससी की आवश्यकता है।

स्टेप 1: CERSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर पेज के टॉप पर दाईं ओर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 2: यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालें। ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चुनें।

स्टेप 4: यूकेबी टोकन पासवर्ड का उपयोग करें।

स्टेप 5: संबंधित व्यक्ति को ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के रूप में अधिकृत करने के लिए डीएससी को वैलिडेट करें।

स्टेप 6: मैं समझौते को स्वीकार करता हूं विकल्प को चेक करें। डीएससी पंजीकरण पूरा करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या होम लोन लेने वाले CERSAI डेटाबेस पर प्रॉपर्टी मॉर्गेज संबंधी जानकारी सर्च कर सकते हैं?

हाँ, कोई भी CERSAI डेटाबेस पर प्रॉपर्टी मॉर्गेज संबंधी जानकारी सर्च कर सकता है।

CERSAI डेटाबेस पर प्रॉपर्टी मॉर्गेज संबंधी जानकारी प्राप्त करने का शुल्क क्या है?

प्रत्येक सर्च के लिए यूजर को शुल्क के तौर पर 10 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा।

CERSAI पोर्टल पर गिरवी प्रॉपर्टी की जानकारी कैसे खोजें?

कोई भी व्यक्ति भारत में गिरवी संपत्तियों के बारे में जानकारी https://cersai.org.in/CERSAI/home.prg पर प्राप्त कर सकता है। 'सार्वजनिक खोज' (पब्लिक सर्च) के तहत 'संपत्ति आधारित खोज' (असेट बेस्ड सर्च) टैब पर क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट की जानकारी जेनरेट होने से पहले प्रॉपर्टी का विवरण दर्ज करना होगा और भुगतान करना होगा।

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