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हरियाणा स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर नीति: कार्यान्वयन, लाभ, चुनौतियां

हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2024 को घोषणा की कि कुछ आवासीय सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। यह उन सेक्टरों में अनुमति दी गई है, जहां लेआउट प्लान में प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के निर्माण का समर्थन किया गया है। 

स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल नीति क्या है?

हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन करके राज्य सरकार ने स्टिल्ट-प्लस-फोर-फ्लोर पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को कार पार्किंग (स्टिल्ट) के लिए चिह्नित ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चार मंजिलों वाली इमारतें बनाने की अनुमति दी गई थी। 2018 में, राज्य ने चौथी मंजिल को एक अलग आवासीय इकाई के रूप में पंजीकृत करना शुरू किया। हालांकि, 2023 में, सरकार ने आरडब्ल्यूए के विरोध के कारण मंजूरी देना बंद कर दिया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तहत आने वाले सेक्टरों को सरकार द्वारा दी गई अनुमति के बाद ये दर्ज किए गए थे। मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था।  

स्टिल्ट-प्लस-चार-मंजिल नीति की अनुमति कहां है?

पुनःस्थापना के साथ, डेवलपर्स के पास प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों या 10 मीटर की सड़क से लगे प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति होगी, जहां डिजाइन लेआउट योजनाओं में अनुमति दी गई है, विशिष्ट नियमों के पालन के साथ। पर्याप्त वायु संचार और सूर्य की रोशनी सुनिश्चित करने के लिए आयाम। साथ ही, यह पड़ोसी भूखंडों के मालिकों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है । यह नीति दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना कॉलोनियों पर भी लागू होती है, जहाँ योजना एक भूखंड पर चार आवासीय इकाइयों के निर्माण को मंजूरी देती है।

यदि पड़ोसी सहमति न दें तो क्या होगा?

चूंकि इस परियोजना के लिए आपसी सहमति की आवश्यकता है, इसलिए कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर पड़ोसी सहमति नहीं देते हैं, तो वे इस नीति को लागू करने के पात्र नहीं होंगे। 

स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल नीति: लाभ

अनंत राज के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन सरीन ने कहा, "हरियाणा सरकार द्वारा स्टिल्ट के साथ चार मंजिलों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है और इससे हरियाणा में बढ़ते रियल एस्टेट बाजार में आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई विकल्प खुलेंगे। यह नीति परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्डर फ्लोर की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, जिनकी मांग बहुत अधिक है। इस निर्णय से संपत्ति की बढ़ती कीमतों में स्थिरता आने की भी संभावना है। नतीजतन, घर खरीदने वालों को कम कीमत पर अधिक विकल्पों, संभावित रूप से अधिक किफायती और मध्यम श्रेणी की आवास इकाइयों का लाभ मिलेगा।” सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) के संस्थापक और अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा, "विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित यह निर्णय नीति निर्माताओं द्वारा विवेकपूर्ण दूरदर्शिता को दर्शाता है। हरियाणा बिल्डिंग कोड का अनुपालन करते हुए, यह डेवलपर्स और राज्य सरकार दोनों के लिए जीत की स्थिति होगी, क्योंकि बुनियादी ढांचे के विस्तार से मिलने वाले फंड शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होंगे। हमें विश्वास है कि आवासीय क्षेत्र में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों के निर्माण को बहाल करने की नीति से पूरे हरियाणा में आवास स्टॉक बढ़ाने और प्रीमियम गुणवत्ता वाले आवासीय विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह निर्णय राज्य की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें आवास विकल्पों को बढ़ाने और शहरी जीवन स्तर को बढ़ाने की क्षमता है, जबकि जिम्मेदार बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति एक स्थायी दृष्टिकोण को शामिल किया गया है।"

चुनौतियां

इन दोनों समस्याओं का समाधान उचित योजना और निर्माण द्वारा किया जा सकता है। 

उल्लंघनकर्ता परियोजना को वैध कैसे बना सकते हैं?

यह नीति 16 महीने तक स्थगित रही। हालांकि, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने अभी तक लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी है। जिन उल्लंघनकर्ताओं ने बिना स्वीकृत लेआउट के इमारतों में अधिक मंजिलें बनाई हैं, वे इमारत को ऊंचा करने की दर से 10 गुना जुर्माना देकर इसे नियमित कर सकते हैं।

हाउसिंग.कॉम POV

हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन करके स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर नीति लागू की है। इससे राज्य में आवास की मांग पूरी होगी। सरकार को इससे जुड़ी चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए, जैसे कि उपलब्ध संसाधनों पर दबाव, और उन्हें दूर करने के तरीके अपनाने चाहिए।

हमारे लेख पर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं? हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। हमारे प्रधान संपादक झुमुर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें।
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