ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के मामले में, उसके नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों को उसके ईपीएफ खाते, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) से धन निकालने के लिए दावा दायर करने का अधिकार है। यदि दिवंगत ईपीएस सदस्य अपनी मृत्यु के समय सेवा में था और ईपीएस खाते में कम से कम एक महीने का योगदान किया गया है, तो नामांकित व्यक्ति मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है। यदि दिवंगत सदस्य ने कम से कम 10 वर्षों तक पेंशन योग्य सेवा प्रदान नहीं की हो तो नामांकित व्यक्ति ईपीएस खाते से केवल एकमुश्त लाभ निकाल सकता है।
कोई नामांकित व्यक्ति ऑनलाइन निकासी दावा कैसे दायर कर सकता है?
- फॉर्म 20 प्राप्त करें और भरें।
- उस नियोक्ता से संपर्क करें जहां दिवंगत ईपीएफ सदस्य आखिरी बार कार्यरत था।
- नियोक्ता के पास फॉर्म जमा करें।
- आपको अपने दावे के बारे में ईपीएफओ से एक एसएमएस प्राप्त होगा।
- यदि फॉर्म में सभी विवरण मेल खाते हैं तो आपको दावा प्राप्त होगा।
- आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी दावों की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
चरण 1: आधिकारिक ईपीएफ पेज तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित पते को अपने वेब ब्राउज़र में कॉपी और पेस्ट करें। noopener">https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
नामांकित व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ईपीएफ निकासी दावा दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- संरक्षकता प्रमाणपत्र
- दावेदार/दावेदारों का आधार नंबर
- दावेदार/दावेदारों का फोटो
- दावेदारों का जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- दावेदार का रद्द किया गया चेक
- फॉर्म 5(आईएफ)
- फॉर्म 10D
- फॉर्म 10सी
क्या भविष्य निधि रिफंड का दावा ऑनलाइन या ऑफलाइन दायर किया जा सकता है?
नामांकित व्यक्ति द्वारा भविष्य निधि रिफंड के लिए दावा या तो क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में समग्र दावा फॉर्म भरकर या ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करके दायर किया जा सकता है।
दावों का निपटान होने में कितना समय लगता है?
नामांकित व्यक्ति के सभी दावों का निपटारा होने में 7 दिन तक का समय लगता है।
ईपीएफओ फॉर्म 20
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