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CBDT ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किये

Types of Income tax return forms

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR फॉर्म) को अधिसूचित किया है। ये ITR फॉर्म 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे, और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न जमा करने में सक्षम बनाने के लिए इन्हें काफी पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।

करदाताओं की सुविधा और ITR जमा करने में आसानी के लिए पिछले साल के फॉर्म की तुलना में इस बार कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961, में संशोधनों के कारण जरूरी न्यूनतम परिवर्तन किए गए हैं।

ITR फॉर्म-1 (सहज) व ITR फॉर्म-4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं। सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) व 5 हजार रुपये तक कृषि आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति की ओर से जमा किया जा सकता है। वहीं, सुगम फॉर्म को वैसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और प्रतिष्ठानों (सीमित देयता भागीदारी (LLP) के अलावा) की ओर से जमा किया जा सकता है, जिन निवासियों की कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय व पेशे से प्राप्त आय को Section 44AD, 44ADA या 44AE के तहत गणना की जाती है।

ऐसे व्यक्ति और एचयूएफ जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है (सहज जमा करने के पात्र नहीं हैं), वे ITR फॉर्म-2 जमा कर सकते हैं और व्यवसाय या पेशे से आय रखने वाले ITR फॉर्म-3 जमा कर सकते हैं। व्यक्तियों, एचयूएफ और कंपनियों जैसे कि साझेदारी प्रतिष्ठान, LLP आदि के अलावा अन्य व्यक्ति ITR फॉर्म-5 जमा कर सकते हैं। Section 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां ITR फॉर्म-6 जमा कर सकती हैं। वहीं, अधिनियम के तहत छूट प्राप्त आय का दावा करने वाले न्यास, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थान आदि ITR फॉर्म- 7 जमा कर सकते हैं।

ITR जमा करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस साल न केवल सभी ITR फॉर्मों को समय पर अधिसूचित किया गया है बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में ITR फॉर्म भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये अधिसूचित ITR फॉर्म विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

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