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राजस्थान रेरा पर प्रोजेक्ट खोजें और शिकायत दर्ज करें कैसे?

All you need to know about RERA Rajasthan

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत गठित यह संस्था एक पारदर्शी निकाय है, जो घर खरीदने वालों और निवेशकों को उनके निवेश के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे कि किसी प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन कैसे जांचें, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है और राजस्थान RERA से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं।

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RERA राजस्थान: त्वरित तथ्य

पोर्टल https://rera.rajasthan.gov.in/
रजिस्टर्ड प्रमोटर   2,541
रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट 4,074
रजिस्टर्ड एजेंट 12,616
शिकायतों का निपटारा 3,063

राजस्थान रेरा के कार्य क्या हैं?

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम में निर्धारित अधिकारों और जिम्मेदारियों के तहत राजस्थान रेरा (RERA Rajasthan) के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं – 

राजस्थान रेरा पर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट कैसे खोजें?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RERA राजस्थान पर समाप्त हो चुके प्रोजेक्ट्स कैसे चेक करें?

जब किसी प्रोजेक्ट का RERA राजस्थान रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया जाता है, तो नियामक संस्था प्रमोटर को रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने की डेडलाइन देने के बाद उस प्रॉपर्टी को लैप्स प्रॉपर्टी (Lapsed Property) के रूप में मार्क कर देती है। डेवलपर को RERA राजस्थान को जुर्माना भरना होता है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और तभी वह इस कैटेगरी से हटाई जाती है।

 

 

RERA राजस्थान पर सस्पेंडेड प्रोजेक्ट्स कैसे चेक करें?

“Home Buyer” सेक्शन के तहत Suspended Projects पर क्लिक करें। वहां आपको राजस्थान के सभी सस्पेंडेड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी।

 

 

 

RERA राजस्थान में निरस्त प्रोजेक्ट्स कैसे चेक करें?

“Home Buyer” सेक्शन में जाएं और वहां Revoked Projects पर क्लिक करें। आपको राजस्थान के सभी रद्द किए गए प्रोजेक्ट्स की सूची दिखाई दे जाएगी।

 

 

 

कैसे चेक करें कि जिस एजेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, वह RERA राजस्थान में रजिस्टर्ड है या नहीं?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RERA राजस्थान में उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करें?

RERA उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए आप Complaints सेक्शन के अंतर्गत Complaint Box पर क्लिक करें।

 

 

Lipika Nandwani | Housing News

 

 

RERA राजस्थान में एक प्रमोटर और प्रोजेक्ट कैसे रजिस्टर किया जा सकता है?

 

 

 

 

 

 

 

RERA रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमोटरों के लिए आवश्यक दस्तावेज

RERA राजस्थान प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फीस और चार्जेस

परियोजना प्रकार रजिस्ट्रेशन चार्ज (प्रति वर्ग मीटर)
समूह आवास (1,000 वर्ग मीटर तक) 5 रुपए
समूह आवास (1,000 वर्ग मीटर से अधिक) 10 रुपए
1,000 वर्ग मीटर तक मिश्रित विकास (आवासीय और वाणिज्यिक) 10 रुपए
1,000 वर्ग मीटर से अधिक का मिश्रित विकास (आवासीय और वाणिज्यिक) 15 रुपए
वाणिज्यिक (1,000 वर्ग मीटर तक) 20 रुपए
वाणिज्यिक (1,000 वर्ग मीटर से अधिक) 25 रुपए
योजनाबद्ध विकास 5 रुपए
पंजीकरण के लिए आवेदन वापस लेना पंजीकरण शुल्क का 5 फीसदी या 25,000 रुपए (जो भी अधिक हो)
परियोजना के पंजीकरण का विस्तार पंजीकरण शुल्क के आधे के बराबर राशि

राजस्थान रेरा: प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ मानक शुल्क भी लिया जाएगा

1 अगस्त, 2023 से राजस्थान रेरा सभी प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ मानक शुल्क भी लेगा। यह प्रावधान उन प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा, जो आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हालांकि, यह शुल्क मल्टी-स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होगा।

राजस्थान रेरा द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, आवासीय प्लॉट्स के लिए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए मानक शुल्क लिया जाएगा। वहीं, वाणिज्यिक, औद्योगिक और मिक्स्ड यूज प्लॉट्स के लिए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त प्रति वर्ग मीटर 10 रुपए मानक शुल्क लागू होगा।

 

 

 

स्रोत: राजस्थान रेरा वेबसाइट

 

RERA राजस्थान को APR/QPR/CC/OC जमा करना

RERA अधिनियम के तहत, डेवलपर्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर APR/QPR/CC/OC दस्तावेज RERA राजस्थान में जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, राजस्थान RERA ने डेवलपर्स को इन दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी है।

RERA राजस्थान के नियमों का पालन न करने पर अधिकतम दंड क्या है?

यदि कोई रियल एस्टेट प्रमोटर RERA राजस्थान के नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर परियोजना की अनुमानित लागत का 10 फीसदी तक दंड लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रमोटर को तीन साल तक की जेल की सजा या प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का अतिरिक्त 10 फीसदी दंड या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

RERA राजस्थान पर रियल एस्टेट एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

 

 

 

रियल एस्टेट एजेंटों के लिए आवश्यक दस्तावेज

RERA राजस्थान: रियल एस्टेट एजेंटों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और चार्जेस

विवरण रजिस्ट्रेशन चार्ज 
व्यक्ति 10,000 रुपए
व्यक्तिगत के अलावा 50,000 रुपए
व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण 5,000 रुपए
व्यक्तियों के अलावा अन्य लोगों के पंजीकरण का नवीनीकरण 10,000 रुपए

RERA राजस्थान संपर्क की जानकारी

दूसरी और तीसरी मंज़िल, आरएसआईसी भवन, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, अशोक नगर, जयपुर, राजस्थान 302005

फोन: 0141 285 1900

हाउसिंग.कॉम का पक्ष

राजस्थान RERA रियल एस्टेट सेक्टर और इसके विभिन्न हितधारकों को जवाबदेह बनाता है। एक ऐसा कदम, जो घर खरीदने वालों के पक्ष में है, इसके तहत डेवलपर्स और एजेंट्स के लिए राजस्थान RERA में खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इससे घर खरीदने वालों को उस प्रोजेक्ट, प्रमोटर, एजेंट आदि के बारे में सही जानकारी मिलती है, जिनके साथ वे सौदा करने की योजना बना रहे हैं। यह संपत्ति से जुड़े जोखिमों को काफी हद तक कम करता है और अधिक से अधिक लोगों को रियल एस्टेट में विश्वास और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राजस्थान रेरा किसी भी समस्या की स्थिति में प्रमोटर और एजेंट समुदाय का भी समर्थन करता है और सुनिश्चित करता है कि रेरा राजस्थान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 

कौन अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा राजस्थान में रजिस्टर कराए?

रेरा राजस्थान अधिनियम के अनुसार, सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जो 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर विकसित किए गए हों या जिनमें आठ से अधिक फ्लैट हों, उन्हें रेरा राजस्थान में रजिस्टर करना अनिवार्य है।

एक होमबायर रेरा राजस्थान में शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है?

घर खरीदने वाले रेरा राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत फॉर्म भर सकता है या सीधे उनके कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के साथ सभी सहायक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क भी संलग्न करना आवश्यक है।

 

(हमारे लेख से संबंधित कोई सवाल या प्रतिक्रिया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक झूमर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें।)

 

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