तेलंगाना राज्य रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (टीएस-रेरा) के निर्देशानुसार, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अधिनियम के तहत पंजीकृत रियल एस्टेट बिल्डरों और प्रमोटरों को सितंबर 2023 के अंत तक अपनी त्रैमासिक और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विफल रहने वाली परियोजनाओं के खिलाफ रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्डरों और प्रमोटरों को प्रावधान 3 की धारा 11 (1) (बी) और धारा 4 (2) (एल) (डी) में निर्दिष्ट अनुसार, प्रमोटर लॉगिन का उपयोग करके रेरा वेबसाइट पर अपनी त्रैमासिक परियोजना रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर और 15 जनवरी की समय सीमा तक प्रस्तुत की जानी चाहिए, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वार्षिक वर्ष की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। संबंधित पक्षों को ईमेल और नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं, और उनसे रेरा नियमों के अनुरूप, चालू माह के अंत तक इन रिपोर्टों को जमा करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। फॉर्म 4, 5 और 6 का उपयोग त्रैमासिक रिपोर्ट के लिए किया जाना है, जबकि फॉर्म -7 वार्षिक रिपोर्ट के लिए लागू है, और ये फॉर्म रेरा वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।