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PAN Aadhaar Linking: फिर बढ़ी पैन से आधार को लिंक करने की तारीख, 30 June नई डेडलाइन

Is PAN-Aadhaar linking mandatory?

आयकर करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है ताकि लोग अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी परेशानी के सूचित कर सकें।

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक PAN कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या June 30, 2023, से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 July 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा।

1 जुलाई 2023 से अपने आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान होने वाले परिणाम निम्नानुसार होंगे

i) ऐसेपैन को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा;

ii) ऐसेरिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा; और

iii) टीडीएस और टीसीएस की कटौती/संग्रह उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान है।

एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है।

जिन व्यक्तियों को पैन-धार लिंक कराने से छूट दी गई है उन्हें उपरोक्त उल्लिखित परिणामों का सामना नहीं करना होगा। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी (NRI), एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति शामिल है।

अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं।

पैन को आधार से लिंक के लिए निम्नलिखित लिंक को देखें: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar .

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