पीएफ निकासी या ईपीएफ निकासी तभी हो सकती है जब आप ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा संचालित और सरकार द्वारा प्रबंधित रिटायरमेंट बचत योजनाओं में पैसे जमा किए हैं। यह गाइड आपको पीएफ निकासी, ईपीएफ निकासी की प्रक्रिया को ऑनलाइन और साथ ही ऑफलाइन समझने में मदद करेगी, साथ ही पीएफ निकासी के लिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ निकासी के उन नियमों और शर्तों के बारे में बताएगी जो उन्हें जाननी चाहिए।
यह भी देखें: यूएएन नंबर से पीएफ बैलेंस चेक के बारे में सारी जानकारी। इस गाइड में ईपीएफ पासबुक के बारे में भी जानें।
ऑनलाइन पीएफ निकासी
अपने नियोक्ता की मंजूरी के बिना ईपीएफओ की वेबसाइट पर आप ईपीएफ निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर अपना पीएफ क्लेम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपका यूएएन और आधार लिंक होना चाहिए और आपका यूएएन भी सक्रिय होना चाहिए।
अपने यूएएन को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया समझने के लिए यूएएन लॉगिन प्रक्रिया पर यह गाइड देखें।
पीएफ निकासी ऑनलाइन: स्टेप दर स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1: आधिकारिक EPFO सदस्य पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: ऊपर बाईं ओर से ‘सेवा’ चुनें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘कर्मचारियों के लिए’ चुनें।
स्टेप 3: ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवाएं (ओसीएस/ओटीसीपी)’ विकल्प चुनें।
स्टेप 4: आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आगे बढ़ने से पहले आपको अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना होगा।
स्टेप 5: अपने होम अकाउंट पर ऊपर बाईं ओर ‘मैनेज’ पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘केवाईसी’ चुनें।
स्टेप 6: एक नया पेज खुलेगा। सुनिश्चित करें कि आपका केवाईसी विवरण सही है क्योंकि इसमें आपके खाते की जानकारी भी होगी, जिसमें पीएफ निकासी का पैसा ईपीएफओ द्वारा जमा किया जाएगा।
स्टेप 7: यह चेक करने के बाद कि आपका केवाईसी विवरण सही है, ‘ऑनलाइन सेवा’ टैब पर जाएं। ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19 और 10सी)’ पर क्लिक करें।
स्टेप 8: एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपके सभी विवरण दिखाई देंगे। आपसे अपने बैंक खाता का नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। ईपीएफ निकासी का पैसा इसी खाते में जमा किया जाएगा।
स्टेप 9: बैंक खाते के वेरिफिकेशन के बाद एक ‘सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग’ जेनरेट होगा। आगे बढ़ने के लिए उस पर ‘हां’ क्लिक करें।
स्टेप 10: ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें।
स्टेप 11: क्लेम फॉर्म पर ‘आई वांट टू अप्लाई फॉर’ विकल्प के तहत, उस क्लेम को चुनें जो आप चाहते हैं – ईपीएफ सेटलमेंट पूरा करें, ईपीएफ आंशिक निकासी (ऋण/अग्रिम) या पेंशन निकासी। अगर आप इनमें से किसी भी क्लेम के लिए पात्र नहीं हैं, तो ये विकल्प ड्रॉप-डाउन मेन्यू में नहीं दिखेंगे।
स्टेप 12: अपना पीएफ निकालने के लिए ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ चुनें। इस एडवांस लेने का कारण, राशि और अपना पता भी प्रदान करें। आपसे स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) वाले बॉक्स को चेक करें।
स्टेप 13: पीएफ निकासी के लिए आपका आवेदन अब जमा हो गया है। आपके ईपीएफ निकासी आवेदन को प्रोसेस करने के लिए नियोक्ता द्वारा स्वीकृति मिलनी आवश्यक है।
ईपीएफ निकासी: 2022 में नियम
पीएफ निकालने में कितना समय लगता है?
आपका पीएफ खाता नॉर्मल बचत खाते की तरह नहीं है। ये पैसे रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल करने के लिए हैं। इसलिए, जब आप जॉब कर रहे हों तो पीएफ निकालना संभव नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आपकी पीएफ की रकम निकाली जा सकती है।
पूर्ण पीएफ निकासी
58 वर्ष की रिटायरमेंट की उम्र हो जाने पर पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है। अगर आप जल्दी रिटायर हो रहे हैं, तो भी आपको पीएफ के पूरे पैसे निकालने के लिए कम से कम 55 वर्ष की आयु का होना चाहिए।
अगर आप दो महीने या उससे अधिक समय से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आप पीएफ के पूरे पैसे निकाल सकते हैं। इस मामले में, कर्मचारी को अपने पीएफ निकासी अनुरोध फॉर्म में खुद को ‘बेरोजगार’ घोषित करना होगा।
आपात स्थिति में आंशिक पीएफ निकासी
आपात स्थिति में आप अपनी पीएफ राशि को हिस्सों में निकाल सकते हैं। आंशिक निकासी की सीमा निकासी के कारण पर निर्भर करती है। आंशिक निकासी के लिए सदस्य को न्यूनतम सेवा सीमा को पूरा करना होगा।
पीएफ निकासी: सेवा में रहने के दौरान ईपीएफ की रकम निकालने के लिए मान्य कारण
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
- मेडिकल इलाज
- विवाह
- घर का निर्माण या खरीदारी
- घर की मरम्मत
- होम लोन चुकाना
- 60 दिनों या दो महीने से अधिक के लिए बेरोजगारी
- विदेश में शिफ्टिंग
- गर्भावस्था या प्रसव के कारण नौकरी छोड़ना
एडवांस पीएफ निकासी की शर्तें
जो लोग निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, वे रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं:
- शादी करने के लिए आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। आप अपने करियर में ऐसा तीन बार कर सकते हैं।
- मैट्रिक के बाद अपनी शिक्षा के लिए आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। यह भी आप तीन बार निकाल सकते हैं।
- आप केवल एक बार प्लॉट खरीदने, घर बनाने या घर खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं।
- गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आप पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे में निकासी की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
नौकरी जाने के बाद पीएफ निकासी
जो लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, वे एक महीने बाद अपनी जमा रकम का 75% तक अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। अगर कोई दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह बाकी बचे 25% भी निकाल सकता है।
पीएफ निकासी की सीमा
पीएफ खाताधारक या तो महंगाई भत्ते के साथ अपनी तीन महीने की बेसिक पे के बराबर या पीएफ खातों में शेष राशि का 75%, जो भी कम हो उतना पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका तीन महीने का वेतन और महंगाई भत्ता 2 लाख रुपये है जबकि आपके पीएफ खाते में शेष राशि 3 लाख रुपये है। ऐसे में आप अपने पीएफ खाते से केवल 2 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे क्योंकि 3 लाख रुपये का 75% 2.25 लाख रुपये होता है।
पीएफ आंशिक निकासी लिमिट चार्ट
ईपीएफ निकासी का कारण | सेवा अवधि | ईपीएफ निकासी सीमा | लाभार्थी |
घर की खरीद / प्लॉट की खरीद / घर का निर्माण | 5 साल | * 24 महीने का मूल वेतन (बेसिक पे)और कर्मचारी का महंगाई भत्ता या प्लॉट की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो (प्लॉट की खरीद के मामले में)
**36 महीने का मूल वेतन और डीए या जमीन की वास्तविक कीमत या निर्माण के लिए आवश्यक राशि, जो भी कम हो (गृह निर्माण के मामले में) ***किसी भी मामले में, पीएफ निकासी की सीमा पीएफ बैलेंस के 90% से अधिक नहीं हो सकती है। |
पीएफ खाताधारक और उनके जीवनसाथी या संयुक्त। |
होम लोन अदाएगी | 3 साल | शेष पीएफ राशि का 90% | पीएफ खाताधारक और उनके जीवनसाथी या संयुक्त। |
घर की मरम्मत | 10 साल | 12 महीने का मूल वेतन प्लस डीए | पीएफ खाताधारक और उनके जीवनसाथी या संयुक्त। |
शादी | 7 साल | कर्मचारी के योगदान का 50% ब्याज सहित | पीएफ खाताधारक, उनके बच्चे और भाई-बहन। |
मेडिकल इलाज | लागू नहीं | कर्मचारी का हिस्सा ब्याज सहित या मासिक वेतन का छह गुना, जो भी कम हो। | पीएफ खाताधारक, उसकी पत्नी, उसके माता-पिता और उसके बच्चे। |
यह भी देखें: ईपीएफ पासबुक: यूएएन सदस्य पासबुक कैसे चेक और डाउनलोड करें?
पीएफ निकासी पर टैक्स
अगर आप पांच साल काम करने के बाद पीएफ निकाल रहे हैं तो पीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप पांच साल से पहले पीएफ निकाल रहे हैं तो आपके पीएफ बैलेंस से 10% टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) काटा जाएगा। इस मामले में भी, अगर ईपीएफ निकासी 50,000 रुपये तक है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा।
हालाँकि, पीएफ निकासी के समय अपना पैन विवरण नहीं देने पर काफी ऊँची 30% टीडीएस की दर लागू होगी।
गौरतलब है कि नौकरी जाने और बीमारी के कारण बेरोजगार होने पर भी पीएफ के पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह, अगर आप ईपीएफ के पैसे को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में ट्रांसफर करते हैं, तो पीएफ निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा।
अगर ईपीएफ निकासी सहित आपकी पूरी आय टैक्सेबल नहीं है, तो आपको फॉर्म जी/फॉर्म 15एच5 का इस्तेमाल करके अपनी स्व-घोषणा में ऐसा बताना होगा।
ईपीएफ निकासी: आपके खाते में पैसा आने में कितना समय लगता है?
आपके पीएफ निकालने के अनुरोध को प्रोसेस होने में तीन से चार सप्ताह का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि 20 से 30 दिनों के बीच आपके पीएफ की रकम आपके खाते में पहुंच जाएगी।
ईपीएफ निकासी: ऑफलाइन प्रक्रिया
ईपीएफ की रकम ऑफ़लाइन निकालने के लिए नई कम्पोजिट क्लेम फॉर्म-आधार या गैर-आधार के लिए कम्पोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें।
कम्पोजिट क्लेम फॉर्म-आधार से ईपीएफ निकासी
अगर आपका आधार नंबर और बैंक खाता आपके एक्टिव यूएएन से जुड़ा हुआ है, तो कम्पोजिट क्लेम फॉर्म-आधार का इस्तेमाल करें। संबंधित क्षेत्राधिकार ईपीएफओ कार्यालय में फॉर्म भरकर और जमा करें। इसके लिए नियोक्ता से अटेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है।
कम्पोजिट क्लेम फॉर्म गैर-आधार से ईपीएफ निकासी
अगर आपका आधार नंबर यूएएन पोर्टल पर लिंक नहीं है तो कम्पोजिट क्लेम फॉर्म नॉन-आधार का इस्तेमाल करें। संबंधित क्षेत्राधिकार ईपीएफओ कार्यालय में नियोक्ता के सत्यापन (अटेस्टेशन) के साथ फॉर्म भरकर जमा करें।
ध्यान दें कि जिन कर्मचारियों ने अपने आधार विवरण को अपने यूएएन से लिंक नहीं किया है, उन्हें पीएफ निकासी के लिए अपने नियोक्ता के सत्यापन के साथ कम्पोजिट क्लेम फॉर्म जमा करना होगा।
आंशिक ईपीएफ निकासी के लिए सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। अब आपके पास स्व-प्रमाणित (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) करने का विकल्प है।
यूएएन के बिना पीएफ निकासी
यदि आपका यूएएन सक्रिय नहीं है, तो आपको ऐप्लिकेबल पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा करना होगा। अपने पीएफ निकासी फॉर्म के साथ आपको बैंक मैनेजर या किसी राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी द्वारा अटेस्ट किया अपना पहचान पत्र जमा करना होगा।
ईपीएफ निकासी के प्रकार
पीएफ निकासी के तीन अलग-अलग प्रकार होते हैं:
- पीएफ फाइनल सेटलमेंट
- पीएफ आंशिक निकासी
- पेंशन निकासी लाभ
ईपीएफ फॉर्म
अलग-अलग ईपीएफ निकासी के लिए अलग-अलग पीएफ निकासी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जो इस प्रकार हैं:
ईपीएफ फॉर्म 19: ईपीएफ फॉर्म 19 का इस्तेमाल पूर्ण पीएफ निकासी के लिए या ईपीएफ खाते से एडवांस लेने के लिए किया जाता है।
ईपीएफ फॉर्म 31: ईपीएफ फॉर्म 31 का इस्तेमाल आंशिक पीएफ निकासी या ईपीएफ खाते से एडवांस लेने के लिए किया जाता है।
ईपीएफ फॉर्म 10C: ईपीएफ फॉर्म 10सी का इस्तेमाल आपकी कर्मचारी पेंशन योजना की बची रकम को निकालने या ट्रांसफर करने के लिए होता है।
इन फॉर्म्स की जगह अब कम्पोजिट फॉर्म का इस्तेमाल होता है।
पीएफ निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज/विवरण
पीएफ के पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होगी:
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन।
- पीएफ धारक के बैंक खाते का विवरण। (पीएफ धारक के जीवित रहने तक पीएफ का पैसा किसी और को ट्रांसफर नहीं होता है।)
- कर्मचारी के कंपनी से बाहर निकलने के बारे में नियोक्ता का प्रमाण ।
पीएफ निकासी के बारे में शिकायत
अगर आपको ईपीएफ निकासी के बारे में कोई शिकायत करनी है, तो आप ईपीएफ शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम) पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यहां आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं और अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
EPFiGMS द्वारा शिकायत दर्ज करने के बारे में जानने के लिए ईपीएफ शिकायत पर हमारी गाइड देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यूएएन क्या है?
यूएएन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हर उस व्यक्ति को दिया गया 12 अंकों की खाता संख्या है, जो अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में योगदान करता है।
पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है?
पीएफ का फुल फॉर्म प्रॉविडेंट फंड (भविष्य निधि) होता है।
ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है?
ईपीएफ का फुल फॉर्म एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड (कर्मचारी भविष्य निधि) होता है।
भारत में पीएफ का प्रबंधन कौन करता है?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भारत में पीएफ का नियंत्रण और प्रबंधन करता है।
मैं नौकरी करते हुए अपना ईपीएफ बैलेंस क्यों नहीं निकाल सकता?
ईपीएफ सदस्य नौकरी करते हुए अपनी पीएफ राशि नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह फंड उनकी रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए है।
मैं किस उम्र में अपना पूरा पीएफ बैलेंस निकाल सकता हूं?
आप 58 साल की उम्र में अपना पूरा पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं।
क्या पीएफ निकासी के समय पैन विवरण देना अनिवार्य है?
हां, पीएफ निकासी के समय पैन विवरण देना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पीएफ राशि से 30% या अधिक टीडीएस काटा जा सकता है। पैन विवरण देने पर टीडीएस की दर 10% होगी।
क्या मैं अपने पीएफ खाते से निकाले गए पैसे वापस कर सकता हूँ?
नहीं, आपने अपने पीएफ से जो पैसा निकाला है, वह नॉन-रिफंडेबल है।
क्या मैं ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन किए बिना ईपीएफ निकासी कर सकता हूं?
आप ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन किए बिना अपने ईपीएफ बैलेंस को निकाल सकते हैं। इसके लिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड करके भरें और क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में उसे जमा करें।
क्या पीएफ में योगदान पर टैक्स में राहत मिलती है?
पीएफ योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में कटौती होती है।