अगर किसी EPFO सदस्य ने ई-नामांकन पूरा कर लिया है, तो उसकी आकस्मिक मौत होने पर तो उसके परिवार के सदस्य और आश्रित उसके खाते में जमा की गई धनराशि को बिना किसी परेशानी के निकाल सकेंगे।
यह प्रक्रिया दरअसल नामांकित या आश्रितों को – वे आपके पति या पत्नी, बच्चों और माता-पिता को शामिल कर सकते हैं – EPF खाते, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) में जमा की गई राशि को निकालने की अनुमति देता है।
हालाँकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा है कि UAN के जरिए ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द ऐसा कर लेना ही उचित होगा जिससे PF क्लेम आदि करने के समय कोई अड़चन न आये।
जान लें कि EPF नामांकन केवल EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप किसी शाखा में जाकर इस जानकारी को अपडेट नहीं करवा सकते। कोई भी बदलाव या नया EPF नामांकन ऑनलाइन करना होगा। आइए, ईपीएफओ ई-नामांकन की प्रक्रिया को समझते हैं।
नोट: ईपीएफओ ई-नामांकन के लिए सदस्य को यूएएन लॉगिन प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। UAN लॉगिन पर हमारी विस्तृत गाइड देखें। साथ ही, इस गाइड में EPF पासबुक के बारे में सब कुछ जानें।
EPFO ई-नॉमिनेशन का तरीका
स्टेप 1: एकीकृत ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर जाएं। अपने PF खाते में लॉग इन करने के लिए अपनी क्रेडेंशिअल्स (यूएएन नंबर, पासवर्ड) डालें।
स्टेप 2: अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सदस्य पोर्टल में लॉग इन करने पर आपको होमपेज के ऊपर बाईं ओर ‘मैनेज’ विकल्प दिखेगा।
स्टेप 3: ‘मैनेज’ श्रेणी के अंतर्गत आपको ‘ई-नामांकन’ सहित अन्य विकल्प दिखाई देंगे। आपको इस विकल्प को चुनना है।
स्टेप 4: जब आप ई-नामांकन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई परिवार है। आप ‘हाँ’ या ‘नहीं’ पर क्लिक कर सकते हैं। ‘हाँ’ बॉक्स पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको परिवार के सदस्यों को जोड़ने का विकल्प मिलेगा। परिवार के सभी सदस्य आपके पीएफ नॉमिनी नहीं हो सकते हैं लेकिन अपने परिवार के सदस्यों का विवरण प्रदान करना आपकी कागजी कार्रवाई को साफ-सुथरा रखने का अच्छा तरीका है। आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की फोटो अपलोड करनी होगी और उसका आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा। सफलतापूर्वक सत्यापन होने पर उन्हें जोड़ दिया जाएगा।
स्टेप 5: अब आपको परिवार के सदस्यों को उनके आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, आपके साथ उनके संबंध और उनकी तस्वीरें प्रदान करके जोड़ना होगा।
स्टेप 6: आपको परिवार सूची से नामांकित व्यक्तियों का चयन करना होगा और शेयर की जाने वाली कुल राशि दर्ज करनी होगी। इसके बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें।
यह भी देखें: UAN नंबर से पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें
EPFO ई-नामांकन फॉर्म ई-हस्ताक्षर
नॉमिनी का अनुरोध करने के बाद एक अन्य पेज खुलेगा, जिसमें आपको नॉमिनी का पेंडिंग स्टेटस दिखेगा। इस पेज पर आप नामांकित व्यक्ति के विवरण चेक कर सकते हैं और अपने नामांकन फॉर्म के ई-हस्ताक्षर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दें कि इस फॉर्म पर ई-साइन करने के बाद ही आपका पीएफ नामांकन वैध होगा।
ई-साइन विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और ‘गेट ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपको अपने फोन पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको निर्धारित फ़ील्ड में डालना होगा।
ओटीपी डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
आपका EPFO ई-नामांकन अब पूरा हो गया है। अपने पीएफ नॉमिनेशन का पीडीएफ फॉर्म देखने के लिए सबसे ऊपर हरे रंग के डॉट पर क्लिक करें। आपके सिस्टम में एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
यह भी देखें: यूएएन सदस्य पासबुक चेक और डाउनलोड कैसे करें
EPFO ई-नामांकन के लिए प्रोफ़ाइल फ़ोटो अपडेट
अगर आपके ईपीएफओ ऑनलाइन खाते में आपकी प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं है, तो आप अपना ईपीएफओ ई-नॉमिनेशन पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको एक एरर मेसेज प्राप्त होगा – ‘आगे बढ़ने में असमर्थ’। यदि आपका फोटो अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको इसे अपने ईपीएफओ ई-नॉमिनेशन शुरू करने से पहले अपलोड करना होगा।
हालांकि सुनिश्चित करें कि::
- फोटो एक डिजिटल कैमरे से लिया गया है।
- फोटो का आकार 3.5 सेमी गुणा 4.5 सेमी है।
- इमेज फ़ाइल 100 केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए।
- फोटो जेपीईजी/जेपीजी/पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।
EPFO ई-नॉमिनेशन के लिए अपनी प्रोफाइल फोटो कैसे अपडेट करें?
स्टेप 1: अपने UAN खाते में लॉग इन करें।
स्टेप 2: मेन्यू सेक्शन के अंतर्गत व्यू चुनें। ड्रॉप-डाउन मेन्यू से प्रोफ़ाइल चुनें।
स्टेप 3: बाईं ओर चेंज फोटो ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपने कंप्यूटर से फोटो चुनने के लिए ब्राउज़ पर क्लिक करें।
स्टेप 5: प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें, और फोटो अपलोड करें।
स्टेप 5: ’ ‘क्या आप प्रीव्यू की गई तस्वीर अपलोड करना सुनिश्चित कर रहे हैं?’ – इसकी पुष्टि करने के लिए OK चुनें।
आपकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो अब अपडेट हो गई है।
EPFO ई-नामांकन: फायदे
अगर आपको कुछ हो जाता है तो ईपीएफ ई-नॉमिनेशन के द्वारा पात्र नॉमिनी को पीएफ, पेंशन और 7 लाख रुपये तक के बीमा का त्वरित भुगतान होगा। हम निम्नलिखित बोर्ड पॉइंट्स में ईपीएफओ ई-नामांकन के लाभों को जोड़ सकते हैं:
- ईपीएफ सदस्य की मृत्यु होने पर ऑनलाइन दावा दाखिल करना।
- अपने नॉमिनी को पीएफ के पैसे का ऑनलाइन भुगतान।
- शीघ्र दावा निपटान।
- कागज रहित प्रक्रिया।
EPFO ई-नॉमिनेशन के लिए जरूरी चीजें
ईपीएफओ ई-नामांकन के लिए आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित चीजें पहले से हैं:
- सुनिश्चित करें कि आपकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो पोर्टल पर अपडेट की गई है। यदि नहीं, तो आप अपना ईपीएफ नॉमिनी अपडेट ऑनलाइन शुरू नहीं कर पाएंगे। जन्म तिथि, स्थायी पता और वर्तमान और वैवाहिक स्थिति के मामले में भी ऐसा ही है।
- आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
- ईपीएफ रिकॉर्ड में आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग आधार के विवरण से मेल खाना चाहिए।
- आपके भाई या बहन को पीएफ कानून के प्रावधानों के तहत परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप ‘हैविंग फैमिली’ विकल्प के लिए ‘हां’ चुनते हैं तो आप उन्हें अपने पीएफ लाभार्थी के रूप में नामांकित नहीं कर सकते। अगर आप अविवाहित हैं और अपने भाई या बहन को नामांकित करने जा रहे हैं, तो आपको ‘हैविंग फैमिली’ के विकल्प के लिए ‘नहीं’ चुनना होगा।
- ईपीएफ ई-नॉमिनेशन को पूरा करने के लिए आपके पास नॉमिनी के बारे में जरूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति का आधिकारिक नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर और फोटो शामिल है।
ईपीएफ वेबसाइट के जरिए कई कार्य करने के लिए सदस्य को आमतौर पर अपने नियोक्ता से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हालांकि, ईपीएफओ ई-नॉमिनेशन के मामले में ऐसा नहीं है। ईपीएफ सदस्य नियोक्ता के किसी भी हस्तक्षेप के बिना यूएएन पोर्टल के द्वारा अपना ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन दर्ज कर सकता है।
यह भी देखें: पीपीएफ या सार्वजनिक भविष्य निधि के बारे में सब कुछ
EPFO ई-नामांकन: तथ्य
क्या आप एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं?
यदि कोई सदस्य परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहता है, तो उसके पास ऐसा करने का विकल्प होता है।
क्या आपको अपनी पत्नी और बच्चों को अपना नॉमिनी बनाना होगा?
एक विवाहित सदस्य जिसके पति या पत्नी और बच्चे हैं, उसे उन्हें नामांकित करना ही होगा।
अविवाहित व्यक्ति के मामले में कौन नॉमिनी हो सकता है?
केवल एक अविवाहित सदस्य, जिसे ऊपर दिए गए परिवार का कोई सदस्य नहीं है, पीएफ के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है, चाहे उसका संबंध कुछ भी हो। अगर न तो पति/पत्नी है और न ही बच्चे हैं, तभी पेंशन नॉमिनेशन लिंक खुलेगा और सदस्य एक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है।
अगर इस बीच मैं शादी कर लूँ तो क्या होगा?
ईपीएफ योजना के नियमों के अनुसार, सदस्य द्वारा अपने पीएफ और ईपीएस खाते के लिए किया गया कोई भी पिछला नामांकन शादी के बाद स्वयं अमान्य हो जाता है।
कोई सदस्य, जिसने अविवाहित के रूप में ईपीएफओ ई-नामांकन दाखिल किया है, उसे शादी के बाद एक नया नामांकन दाखिल करने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पहले का नामांकन अमान्य हो जाता है।
अगर मैं नामांकित व्यक्ति के बारे में अपना विचार बदलूं तो क्या होगा?
पीएफ सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय ईपीएफओ ई-नामांकन बदल सकता है। नए नामांकन पर ई-हस्ताक्षर पूर्व में दाखिल नामांकन को नए नामांकन से बदल देगा। पीएफ सदस्य एक नया नामांकन दाखिल कर सकता है और उस पर ई-हस्ताक्षर कर सकता है। हालांकि, पहले के ई-हस्ताक्षरित नामांकन में बदलाव करना संभव नहीं है।
अगर परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं तो क्या होगा?
परिवार के सदस्यों में जन्म या मृत्यु के कारण परिवर्तन होने पर पीएफ सदस्यों को नामांकन को अपडेट करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को उनका बकाया मिलने में सहूलियत होगी।
यह भी देखें: ईपीएफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
EPFO ई-नामांकन: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
नामांकन नहीं करने पर मृतक सदस्य के पीएफ का भुगतान कैसे किया जाता है?
ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 70 (ii) के तहत परिवार के सदस्यों को पीएफ का पैसा बराबर हिस्सों में देय है। पात्र परिवार के सदस्यों के न होने पर, यह उन लोगों को देय है जो कानूनी रूप से इसके हकदार हैं।
पीएफ के लिए नॉमिनेशन देने से क्या फायदा?
पेंशन प्राप्त करने से पहले पीएफ सदस्य की मृत्यु होने पर, यदि परिवार का कोई पात्र सदस्य नहीं है, तो नामित व्यक्ति को पेंशन देय है।
वैध नामांकन न होने पर बिना परिवार के किसी सदस्य की पीएफ राशि किसको देय है?
वैध नामांकन न होने पर बिना परिवार के किसी सदस्य की पीएफ राशि का भुगतान आश्रित माता-पिता - पिता और उसके बाद माता को किया जाता है।
क्या अविवाहित व्यक्ति अपने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अपने पीएफ नॉमिनी के रूप में नामांकित कर सकता है?
हां। हालांकि, 'परिवार' होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा और ईपीएस-1995 के तहत लाभ पति या पत्नी और बच्चों, यदि कोई हो, को मिलेगा।
क्या मेरे परिवार से बाहर के व्यक्ति को मेरे पीएफ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जा सकता है?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आपको अपने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को नामांकित करने की अनुमति देता है।
पीएफ कानूनों के अनुसार, एक परिवार में कौन होता है?
पीएफ कानूनों के अनुसार, आपके मुख्य परिवार में निम्नलिखित शामिल हैं: आपका जीवनसाथी, आपके बच्चे और आपके आश्रित माता-पिता। जहां तक आपके पीएफ नॉमिनेशन का सवाल है, आपके भाई-बहन आपके परिवार का हिस्सा नहीं हैं।
भारत में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
भारत में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 65 वर्ष के बीच है।