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नई कर व्यवस्था में सालाना 7.27 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं: वित्त मंत्री

17 जुलाई, 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को कई कर लाभ प्रदान किए हैं, जिसमें प्रति वर्ष 7.27 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर छूट भी शामिल है। करदाताओं की चिंताओं को दूर करते हुए सरकार ने अब नई व्यवस्था के तहत कर छूट का दायरा बढ़ा दिया है। करदाताओं के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती है। करदाताओं के बीच शिकायत यह थी कि नई कर व्यवस्था के तहत कोई मानक कटौती नहीं थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह प्रावधान अब दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह निर्णय उनकी टीम द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद लिया गया। उन्होंने कहा, केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक-ईवन आता है, जिसके बाद किसी को कर का भुगतान करना शुरू करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में फाइलिंग के एक दिन के भीतर संसाधित आईटीआर के कुल प्रतिशत में 100% की वृद्धि हुई है। इससे टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग तेजी से हो सकेगी।

नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट

नई व्यवस्था के तहत अन्य कर लाभों का लाभ उठाया जा सकता है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई आयकर व्यवस्था स्लैब

कुल आय कर की दर
3 लाख रुपये तक शून्य
3 लाख से 6 लाख रु 5%
6 लाख से 9 लाख रु 10%
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये 15%
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20%
15 लाख रुपये से ऊपर 30%
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