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सेबी ने REITs, InvITs के लिए NDCF की गणना के लिए मानक ढांचा जारी किया

8 दिसंबर, 2023 : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 6 दिसंबर, 2023 को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी), बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) द्वारा उपलब्ध शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह (एनडीसीएफ) की गणना के लिए मानक ढांचा जारी किया। ) और उनकी संबंधित होल्डिंग कंपनियां (होल्डको)। सेबी ने दो अलग-अलग परिपत्रों में कहा कि नया ढांचा 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। नए नियमों के तहत, एनडीसीएफ की गणना आरईआईटी, इनविट और उनकी होल्डिंग कंपनियों या विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के स्तर पर की जाती है। इसके अलावा, ट्रस्ट स्तर के साथ-साथ होल्डको/एसपीवी स्तर पर न्यूनतम वितरण एनडीएफसी का 90% होना चाहिए। यह कंपनी अधिनियम या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम में लागू प्रावधानों के अधीन है। सेबी ने कहा कि 10% वितरण को बनाए रखने के विकल्प की गणना एसपीवी स्तर और ट्रस्ट स्तर पर किए गए प्रतिधारण को एक साथ करके की जानी चाहिए। सेबी ने एनडीसीएफ गणना का एक उदाहरण भी दिया है जो दिखाता है कि ट्रस्ट और एसपीवी स्तर पर एनडीसीएफ की गणना कैसे की जानी चाहिए, परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह, परिसंपत्ति बिक्री से प्राप्त आय, ऋण चुकौती और आवश्यक भंडार का निर्माण सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से नियामक ने कहा, "इसके अलावा, ट्रस्ट को अपने एसपीवी के साथ यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए एनडीसीएफ का न्यूनतम 90% वितरण संचयी आवधिक आधार पर पूरा किया जाए।" इसी तरह, एनडीसीएफ के लिए किसी भी प्रतिबंधित नकदी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए एसपीवी या इनविट द्वारा गणना। पिछले महीने, सेबी ने सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, आरईआईटी और इनविट्स वाली संस्थाओं के पास पड़े निवेशकों के लावारिस धन से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ जारी कीं।

हमारे लेख पर कोई प्रश्न या दृष्टिकोण है? हमें आपसे सुनना प्रिय लगेगा। हमारे प्रधान संपादक झुमुर घोष को jhumur.ghsh1@housing.com पर लिखें
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