आज भारत में ज़मीन से सम्बन्धित फ्रॉड प्रमुख रूप से देखने को मिल रहे हैं. लोग अपने जीवन की पूरी कमाई फ़र्ज़ी कम्पनीज़ और जाली डीलर्स के चक्कर में आकर गवाँ बैठते हैं. आइये जानते हैं कि किन-किन कागज़ों के माध्यम से हम जान सकते है कि हमारा निवेश सुरक्षित है या नही.
रिकार्ड रूम से मुआइना
किसी भी ज़मीन का सौदा करते समय क्रेता को सबसे पहले ज़िले के कलेक्ट्रेट आफिस (collectorate office) में स्थित रिकार्ड रूम (record room) में जाकर ख़ुद ही या अपने भरोसेमन्द वकील के माध्यम से सम्बन्धित ज़मीनके समस्त दस्तावेज़ों का मुआइना करवा लेना चाहिए, जिससे ज़मीन की स्पष्ट स्थिति के विषय में सही जानकारी प्राप्त हो सके।
जोत चकबंदी आकार पत्र 41 व जोत चकबंदी आकार पत्र 45 की जाँच
रिकार्ड रूम में आप का आकार पत्र 41 व 45 भी प्राप्त हो जायेगा, जिसके माध्यम से आप ज़मीन के विषय में और अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
खसरे की जाँच
रिकार्ड रूम से प्राप्त खसरा आप को ज़मीन की लगभग 50 वर्ष तक की स्थित के विषय में बतायेगा. इस कारण खसरे की जाँच करवाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
खतौनी की जाँच
ज़मीन से सम्बन्धित खतौनी की पूर्णरूप से जाँच भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है. आज-कल अक्सर देखने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपने हिस्से से कही अधिक ज़मीन का बैनामा कर दिया हो. इस प्रकार का फ्राड आज सामान्य हो गया है. लोग अगर खतौनी की जाँच करवा लें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
रजिस्ट्री आफिस से सम्बन्धित ज़मीन के नम्बर का मुआयना
ज़मीन की सही स्थिति जाने के लिए आप जिस ज़मीन को खरीदने जा रहे है, उसका मुआयना (इन्सपेक्सन) करना अत्यन्त आवश्यक है. इससे हमें यह जानकारी होगी कि आज तक उस नम्बर पर कितने बैनामें हुए हैं और आप एक बड़े फ्राड से बच सकते हैं।
सत्यापित नक्शे से ज़मीन का सही मिलान
यह भी एक अत्यन्त आवश्यक कार्य है क्यूंकि आज-कल लोग ज़मीन का नम्बर कोई बताते हैं, दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं. इस प्रकार अगर आप नक्शे से ज़मीन की सही स्थिति का मिलान करते हैं तो आप सुरक्षित हैं।
सक्षम अधिकारी से ज़मीन की पैमाइश
ज़मीन ख़रीदने से पहले अगर आप सक्षम अधिकारी से उसकी पैमाईश करवा लेते हैं, तो यह अत्यन्त सुरक्षित रास्ता है. ये इसलिए क्यूंकि इसके द्वारा ज़मीन की चैहद्दी और सही स्थिति की जानकारी आप को प्राप्त हो जायेगी। प्लाट की स्थिति में आप को यह देखना होता है कि जो नक्शा हमे प्रापट्री डीलर दिखा रहे है, वह विकास प्राधीकरण, नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा पास किया गया है कि नही.
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