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कर्ता अन्य सदस्यों की सहमति के बिना HUF संपत्ति बेच सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Karta can sell HUF property without consent from other members: SC

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्ता अपने हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family या HUF) की संयुक्त संपत्ति को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है और अलग कर सकता है, भले ही उसमें किसी नाबालिग सदस्य का अविभाजित अधिकार शामिल हो। शीर्ष अदालत ने एन बालाजी बनाम पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए कर्ता को HUF के सभी सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

यह कहते हुए कि उनके हिन्दू हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर कर्ता की कानूनी स्थिति एकदम सपष्ट है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 31 जुलाई 2023 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

“श्री नारायण बल बनाम श्रीधर सुतार (1996) मामले में इस अदालत ने माना है कि कर्ता को HUF संपत्ति को बेचने/निपटाने/अलग करने का अधिकार है, भले ही परिवार के किसी नाबालिग का उसमें अविभाजित हिस्सा हो। इसका कारण यह है कि एक HUF संपत्ति के प्रबंधन में कर्ता या परिवार का एक वयस्क सदस्य ऐसा करने में सक्षम है,” शीर्ष अदालत ने एन एस बालाजी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा।

“ऐसा करने के लिए कर्ता को सहमति देने वाले पक्ष होने की आवश्यकता नहीं है। अलगाव के बाद, एक सहदायिक कर्ता के कार्य को चुनौती दे सकता है यदि अलगाव कानूनी आवश्यकता के लिए या संपत्ति की बेहतरी के लिए नहीं है, जो कि वर्तमान मामले में एस्टब्लिश नहीं होता है,” शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर २०२३ के अपने आदेश में कहा।

 

कर्ता कौन होता है?

भारतीय उत्तराधिकार कानूनों के तहत, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) में सहदायिक (coparcenar) और सदस्य (members) शामिल होते हैं। HUF का सबसे बड़ा सहदायिक उस परिवार का कर्ता होता है, जो मुखिया के रूप में कार्य करता है और इसके कानूनी और वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

 

HUF क्या होती है?

HUF एक सामान्य पूर्वज के वंशजों का परिवार होता है। इसमें सदस्यों की पत्नियाँ और अविवाहित बेटियाँ भी शामिल होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक हिंदू अविभाजित परिवार नहीं बनाया जा सकता है। हिंदू परिवार में इसका निर्माण स्वतः ही हो जाता है। हिंदुओं के अलावा जैन, सिख और बौद्ध परिवार भी HUF बना सकते हैं।

 

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