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भोपाल में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क

Stamp duty and registration charges in Bhopal

कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर घरों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क घटाया। राज्य सरकार के इस कदम से प्रॉपर्टी के पंजीकरण पर समग्र प्रभावी शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटकर 10.5 प्रतिशत हो गया है।

जब हम समग्र शुल्क कहते हैं, तो उससे हमारा तात्पर्य मध्य प्रदेश में मूल स्टांप शुल्क, नगरपालिका शुल्क, जनपद शुल्क, पंजीकरण शुल्क और उपकर के तहत लिया गया शुल्क है।

दरों में कमी ने खरीदारी को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप भोपाल सहित मध्य प्रदेश के प्रमुख आवास बाजारों में प्रॉपर्टी की बिक्री में सुधार हुआ। हालाँकि, चूंकि घटी हुई दरें केवल 1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान अस्थायी अवधि के लिए लागू थीं, इसलिए अब प्रॉपर्टी पंजीकरण पर भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में पुरानी दरें मान्य हैं।

 

भोपाल में स्टांप शुल्क

भारत के सबसे तेजी से बढ़ते टियर-2 शहरों में से एक भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने पर लागू स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर एक नजर डालते हैं।

यह भी देखें: भारत के प्रमुख टियर-2 शहरों में स्टांप शुल्क

 

सितंबर से दिसंबर 2020 के बीच भोपाल में स्टांप शुल्क

स्वामित्व का प्रकार स्टांप शुल्क* पंजीकृत प्रॉपर्टी के मूल्य के प्रतिशत के रूप में** पंजीकृत प्रॉपर्टी के मूल्य के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण शुल्क
पुरुष 7.5% 3%
महिला 7.5% 3%
पुरुष + महिला 7.5% 3%
पुरुष + पुरुष 7.5% 3%
महिला + महिला 7.5% 3%

*कब्जे के साथ बिक्री के समझौते के अनुपालन में किए गए कन्वेयेन्स डीड पर लागू।

**इसमें 3% मूल स्टांप शुल्क, 3% नगरपालिका शुल्क, 1% जनपद शुल्क और 0.5% उपकर शुल्क शामिल है।

स्रोत: Mpigr.gov.in

 

जनवरी 1, 2021 से भोपाल में स्टांप शुल्क

स्वामित्व का प्रकार स्टांप शुल्क* पंजीकृत प्रॉपर्टी के मूल्य के प्रतिशत के रूप में** पंजीकृत प्रॉपर्टी के मूल्य के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण शुल्क
पुरुष 9.5% 3%
महिला 9.5% 3%
पुरुष + महिला 9.5% 3%
पुरुष + पुरुष 9.5% 3%
महिला + महिला 9.5% 3%

*कब्जे के साथ बिक्री के समझौते के अनुपालन में किए गए कन्वेयेन्स डीड पर लागू।

**इसमें 5% मूल स्टांप शुल्क, 3% नगरपालिका शुल्क, 1% जनपद शुल्क और 0.5% उपकर शुल्क शामिल है।

स्रोत: Mpigr.gov.in

 

भोपाल में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क रेट

अधिकतर अन्य भारतीय राज्यों के विपरीत, जो किसी महिला के नाम पर पंजीकृत प्रॉपर्टी पर कम स्टांप शुल्क लेते हैं, मध्य प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान दर है। इसलिए भोपाल में किसी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी पंजीकृत करने पर भी खरीदार को प्रॉपर्टी के मूल्य का 9.5% स्टांप शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा, जैसा कि प्रॉपर्टी को किसी पुरुष के नाम पर पंजीकृत करने पर भुगतान करना होता।

यह भी देखें: मध्य प्रदेश में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क

 

भोपाल में प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क

अधिकतर राज्यों के विपरीत, जो प्रॉपर्टी के मूल्य का 1% पंजीकरण शुल्क के तौर पर लेते हैं, रजिस्ट्री शुल्क मध्यप्रदेश में कुल मूल्य का 3% होता है। यह भोपाल को भारत में प्रॉपर्टी पंजीकरण के लिहाज से सबसे महंगे शहरों में से एक बनाता है। भोपाल में 3% प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क भी दोनों लिंगों के लिए समान है।

 

भोपाल में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान कैसे करें?

स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए भोपाल में घर खरीदार सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से स्टांप खरीद सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग या फ्रैंकिंग का विकल्प चुन सकते हैं।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने पर कितना स्टांप शुल्क लगता है?

भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप शुल्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 9.5% है।

भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने पर कितना पंजीकरण शुल्क लगता है?

भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने पर पंजीकरण शुल्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 3% है।

 

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