Site icon Housing News

2024 में गाजियाबाद में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क

Stamp duty and property registration charges in Ghaziabad

गाजियाबाद में घर खरीदारों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व को सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत कराने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है। इसके लिए उन्हें संपत्ति की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होता है। खरीदार ध्यान दें कि स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क दोनों अलग-अलग शुल्क हैं। संपत्ति पर स्टांप शुल्क खरीदार द्वारा संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है, जबकि पंजीकरण शुल्क का भुगतान कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए किया जाता है।

 

2024 में गाजियाबाद में स्टांप शुल्क 

मालिक  संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्टांप शुल्क संपत्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण शुल्क 10 लाख रुपये की संपत्ति पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क 
पुरुष  7% 1% Rs 70,000 + Rs 10,000
महिला  6%* 1% Rs 50,000* + Rs 10,000
पुरुष + महिला  6.5% 1% Rs 65,000 + Rs 10,000
पुरुष + पुरुष  7% 1% Rs 70,000 + Rs 10,000
महिला + महिला 6% 1% Rs 50,000* + Rs 10,000

स्रोत: IGRS UP

अन्य दस्तावेज/डीड पर 2024 में गाजियाबाद में स्टांप शुल्क 

पंजीकृत होने वाले दस्तावेज़     स्टांप शुल्क 
गिफ्ट डीड  *संपत्ति के मूल्य का 5% 

** परिवार के सदस्यों को गिफ्ट देने पर 5,000 रुपये 

वसीयत  Rs 200
एक्सचेंज डीड  3%
लीज डीड  Rs 200
अग्रीमेंट  Rs 10
एडॉप्शन डीड  Rs 100
तलाक  Rs 50
बॉन्ड  Rs 200
हलफनामा  Rs 10
नोटरी  Rs 10
स्पेशल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी Rs 100
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी Rs 10 to Rs 100

 

गाजियाबाद में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क 2024

यूपी में महिलाओं को स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी गई है। इसलिए उन्हें संपत्ति खरीदने पर 7% के बजाय 6% स्टांप शुल्क ही देना पड़ता है। लेकिन यह छूट लेनदेन के कुल मूल्य में से केवल 10 लाख रुपये तक ही लागू है। इसलिए मान लें कि अगर संपत्ति की कीमत 11 लाख रुपये है, तो एक महिला को स्टांप शुल्क के रूप में 11 लाख रुपये का 7% (77,000 रुपये) देना होगा।

 

2024 में गाजियाबाद में पंजीकरण शुल्क

खरीदार महिला हो या पुरुष, उसे पंजीकरण शुल्क के रूप में संपत्ति के दस्तावेज मूल्य का 1% देना होगा। इसका मतलब है कि 1 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए खरीदार को पंजीकरण शुल्क के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

इससे पहले, खरीदारों को पंजीकरण शुल्क के रूप में 10 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए केवल 10,000 रुपये और 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 20,000 रुपये ही देने होते थे। 1% पंजीकरण शुल्क 14 फरवरी, 2020 को लगाया गया था।

 

गाजियाबाद में संपत्ति पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

गाजियाबाद में संपत्ति पंजीकरण के समय खरीदारों को एसआरओ के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने होंगे:

ध्यान दें कि यह सूची सांकेतिक है। लेन-देन की प्रकृति और संपत्ति के प्रकार के आधार पर एसआरओ अतिरिक्त दस्तावेज़ भी मांग सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

गाजियाबाद में महिला घर खरीदारों को संपत्ति पंजीकरण पर क्या छूट मिलती है?

गाजियाबाद में महिला घर खरीदार पुरुषों की तरह संपत्ति के मूल्य पर 7% स्टांप शुल्क देना होता है। हालांकि, महिला खरीदारों को स्टांप ड्यूटी पर 10,000 रुपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की मिलती है।

गाजियाबाद में घर खरीदार कितना पंजीकरण शुल्क देते हैं?

गाजियाबाद में घर खरीदार पंजीकरण शुल्क के रूप में संपत्ति की लागत का 1% भुगतान देते हैं।

 

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)
Exit mobile version