किसी भी अन्य भारतीय शहर की तरह प्रॉपर्टी खरीदारों को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करन पड़ता है, ताकि सरकार के रिकॉर्ड में उनकी नई अर्जित संपत्ति उनके नाम हो सके। चूंकि दो टैक्सों से प्रॉपर्टी खरीदने की लागत में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए घर खरीदारों को यह मालूम होना चाहिए कि इस काफी महत्वपूर्ण कानूनी काम के लिए उन्हें कितना खर्च करना होगा।
देहरादून में स्टांप शुल्क
इस पहाड़ी शहर में प्रॉपर्टी किसके नाम पर पंजीकृत की जा रही है, इसके आधार पर स्टांप शुल्क की अलग-अलग होता है।
स्वामित्व का प्रकार | पंजीकृत प्रॉपर्टी के मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्टांप शुल्क | पंजीकृत प्रॉपर्टी के मूल्य के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण शुल्क |
पुरुष | 5% | 2% |
महिला | 3.75% | 2% |
पुरुष + महिला | 4.37% | 2% |
पुरुष + पुरुष | 5% | 2% |
महिला + महिला | 3.75% | 2% |
स्रोत: स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखंड
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देहरादून में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क
अधिकतर अन्य भारतीय राज्यों की तरह उत्तराखंड भी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी पंजीकृत करने पर कम स्टांप शुल्क लेता है। यह मुख्य रूप से पूरे भारत में महिलाओं में प्रॉपर्टी के स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। देहरादून में महिला खरीदार प्रॉपर्टी के मूल्य का केवल 3.75% स्टांप शुल्क के रूप में भुगतान करती है, जबकि पुरुषों पर 5% शुल्क लगाया जाता है।
हालांकि, पंजीकरण शुल्क पुरुषों और महिलाओं के लिए समान हैं।
यह भी देखें: संपत्ति पर स्टांप शुल्क: इसकी दरें और शुल्क क्या हैं?
देहरादून में प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क
अधिकतर अन्य राज्यों के विपरीत, जहां प्रॉपर्टी के मूल्य का 1% पंजीकरण शुल्क के रूप में लिया जाता है, उत्तराखंड सरकार 2% टैक्स लगाती है। इस प्रकार, देहरादून में सभी प्रॉपर्टी खरीदारों, चाहे वो पुरुष हों या महिला, को पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रॉपर्टी के मूल्य का 2% भुगतान करना होगा।
देहरादून स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क गणना का उदाहरण
मान लीजिए कि एक महिला खरीदार रेखा ने देहरादून में 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। उसे 50 लाख रुपए का 3.75% स्टांप शुल्क के रूप में और प्रॉपर्टी के मूल्य का 2% पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होगा।
इस प्रकार रेखा की कुल देनदारी होगी:
स्टांप शुल्क = 1,87,500 रुपए
पंजीकरण शुल्क = 1 लाख रुपए
कुल खर्च = 2,87,500 रुपए
देहरादून में बिक्री के लिए प्रॉपर्टी देखें
मान लीजिए कि एक पुरुष खरीदार मिलिंद ने देहरादून में 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। उसे 50 लाख रुपए का 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क के रूप में और प्रॉपर्टी के मूल्य का 2 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होगा।
इस प्रकार मिलिंद की कुल देनदारी होगी:
स्टांप शुल्क = 2.50 रुपए
पंजीकरण शुल्क = 1 लाख रुपए
कुल खर्च = 3.50 लाख रुपए
स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की ऑनलाइन गणना कैसे करें?
देहरादून में खरीदार स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना ऑनलाइन करने के लिए register.uk.gov.in पर जा सकते हैं। होम पेज पर उन्हें गणना करने के लिए ‘ई-मूल्यांकन’ टैब पर क्लिक करना होगा और व्यक्तिगत एवं प्रॉपर्टी से संबंधित विवरण देने होंगे।
देहरादून में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान
देहरादून में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान तीन माध्यमों से किया जा सकता है।
ऑफलाइन भुगतान: स्टांप शुल्क भुगतान के इस तरीके में प्रॉपर्टी बेचने वाले को लाइसेंस प्राप्त स्टांप विक्रेता से आवश्यक मूल्य का स्टांप पेपर खरीदना होता है। स्टांप का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
फ्रैंकिंग: फ्रैंकिंग के माध्यम से भारत में अधिकृत बैंक प्रॉपर्टी खरीद के दस्तावेज पर मुहर लगाते हैं या उस पर एक डेनोमिनेशन चिपकाते हैं। यह एक सबूत के तौर पर काम करता है कि लेन-देन के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है।
ई-स्टांपिंग: केंद्र ने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) को देश भर में ई-स्टांप के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। खरीदार अपनी प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए SHCIL के पोर्टल पर जा सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने प्रश्न (FAQs)
देहरादून में प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप शुल्क कितना है?
देहरादून में स्टांप शुल्क की रेट 3.75% से 5% तक होती है, जो उस व्यक्ति के लिंग पर निर्भर करती है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी पंजीकृत है।
देहरादून में प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क कितना है?
प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क सभी के लिए मूल्य का फ्लैट 2% है।