Site icon Housing News

आइजीआरएस(IGRS) राजस्थान के जरिए ई रजिस्ट्रेशन, और DLC दर से जुड़ी हुई Complete जानकारी

All about IGRS Rajasthan and the Epanjiyan website

IGRS राजस्थान (IGRS Rajasthan) क्या है?

IGRS (Inspector-General of Registration and Stamps of Rajasthan) यानी कि (राजस्थान महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प) है, जो राज्य में प्रॉपर्टी के खरीदने और बेचने पर टैक्स लगाता है. राजस्थान में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान पंजीकरण अधिनियम 1955 (Rajasthan Registration Act 1955) के तहत आता है. अब आईजीआरएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू कर दी है, igrs.rajasthan.gov.in जिसकी मदद से ऑनलाइन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. साथ ही यह सरकार के लिए राजस्व का भी अच्छा जरिया है.

Table of Contents

Toggle

आप IGRS राजस्थान या ई पंजीयन पर https://igrs.rajasthan.gov.in/  पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

 

 

ई पंजीयन राजस्थान, संपत्ति के पंजीकरण और विभिन्न अन्य लेनदेन के लिए जिम्मेदार है। हम इस लेख में राजस्थान रजिस्ट्री डाउनलोड सहित ई पंजियान नागरिक सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

यह भी देखें: जानिए MPIGR के बारे में ज़रूरी बातें

 

ई पंजीयन पर उपलब्ध सेवाएं

ई पंजीयन पर नागरिक सेवाओं में शामिल हैं:

 

आईजीआरएस राजस्थान का मिशन

IGRS राजस्थान वेबसाइट के माध्यम से सरकार का मिशन है:

आप www.epanjiyan.nic.in  पर लॉग इन करके आईजीआरएस राज के पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

 

 

यह भी देखें: जानिए आईजीआरएस आंध्र प्रदेश के बारे में ज़रूरी बातें

 

ई पंजीयन पर नागरिक संपत्ति का मूल्यांकन कैसे करें?

आधिकारिक ई पंजीयन वेबसाइट- epanjiyan.nic.in पर लॉग इन करके IGRS राजस्थान में अपनी संपत्ति का सही मूल्य पता करें। ई पंजीयन राजस्थान वेबसाइट के पेज की बाईं ओर, ‘संपत्ति मूल्यांकन’ विकल्प पर क्लिक करें। आपको नीचे बताये गए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।

 

 

स्टेप 1: इसके बाद, अपना फोन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करें और अपनी आवश्यकता के आधार पर ‘ताजा मूल्यांकन’ या ‘मूल्यांकन संशोधित करें’ पर क्लिक करें।

स्टेप 2: नए मूल्यांकन के लिए ई पंजियान वेबसाइट पर  स्थान के प्रकार सहित विवरण दर्ज करें, और दस्तावेज़ के विकल्प पर- उप प्रकार की बिक्री विलेख का चयन करें।

 

 

ध्यान दें, यदि आप संपत्ति के मूल्यांकन के लिए IGRS राजस्थान वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं तो, यह विकल्प डीएलसी दरें विकल्प के अंदर मिलेगा।

स्टेप 3: अब राजस्थान की वेबसाइट पर, तहसील, जिला और एसआरओ विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4: आपको ई पंजीयन राजस्थान के दूसरे पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको स्थान, कॉलोनी क्षेत्र, प्लॉट नंबर आदि जैसे विवरण दर्ज करने होंगे।

स्टेप 5: ई पंजीयन राजस्थान वेबसाइट पर दूसरे मूल्य अनुभाग में अगला विवरण जैसे निर्मित क्षेत्र, फर्श का प्रकार आदि जोड़ें।

स्टेप 6: जब आप एक कमीशन चुनते हैं, तो संपत्ति का मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे ‘संपत्ति विवरण सहेजें’ पर क्लिक करके सेव किया जा सकता है।

ई पंजीयन राजस्थान सेवाओं के हिस्से के रूप में, मूल्यांकन को संशोधित करने के लिए, आप चालान संख्या दर्ज करके और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके नागरिक संदर्भ संख्या प्राप्त कर सकते हैं।

‘ओपन फाइनल डॉक्यूमेंट फॉर एडिटिंग’ में नागरिक संदर्भ संख्या दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसके लिए ओटीपी प्राप्त करें।

 

 

आपको दूसरे पृष्ठ पर ले जाया जाएगा, जिसमें डीएलसी दरें (पुरानी) और डीएलसी दरें (नई) दोनों होंगी। जब आप डीएलसी दरों (नई) पर क्लिक करते हैं, तो आपको ई पंजीयन राजस्थान पंजीकरण और टिकट विभाग की वेबसाइट पर निर्देशित किया जाएगा, जहां से आपको ऊपर बताई गयी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

यह भी देखें: जानिए ओडिशा ई-पाउटी के बारे में ज़रूरी बातें

 

ई पंजीयन पर दस्तावेज़ों के हिसाब से शुल्क और छूट

शुल्क सहित आईजीआरएस स्टाम्प शुल्क और राजस्थान संपत्ति पंजीकरण विवरण जानने के लिए, आपको ई पंजियान राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट – http://www.epanjiyan.nic.in  पर जाना होगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए स्टाम्प शुल्क नियमित रूप से संशोधित किया जाता है और ये आम-तौर पर 3% -6% के बीच होता है।

यह भी पढ़ें: जानिए राजस्थान में स्टांप शुल्क के बारे में आवश्यक जानकारी

 

ई पंजीयन पर डीएलसी दर की जानकारी कैसे प्राप्त करें?

डीएलसी दर (या जिला स्तरीय समिति दर) संपत्ति का न्यूनतम मूल्य है जिस पर एक भूखंड, अपार्टमेंट, घर या भूमि की बिक्री का पंजीकरण होता है। आप इन दरों को IGRS राजस्थान वेबसाइट पर DLC दरों पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप डीएलसी दरें (पुरानी) https://igrs.rajasthan.gov.in/dlc-rates-status-all.htm पर देख सकते हैं। ई पंजीयन राजस्थान पंजीकरण और टिकटों पर, आप ई पंजीयन राजस्थान होमपेज के बाईं ओर डीएलसी दर की जानकारी पर क्लिक कर सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

पुरानी और नई दोनों डीएलसी दरों को देखने के लिए आपको जिले पर क्लिक करना होगा।

 

 

 

ध्यान रहे: 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीएलसी दर में 10% की कटौती की घोषणा की। 50 लाख रुपये तक के फ्लैटों के लिए पंजीकरण शुल्क भी 6% से घटाकर 4% कर दिया गया है।

आप डीएलसी दरें (पुरानी) https://igrs.rajasthan.gov.in/dlc-rates-status-all.htm  पर देख सकते हैं।

यह भी देखें: जानिए राजस्थान के अपना खाता के बारे में ज़रूरी बातें

 

ई पंजीयन पर संपत्ति पंजीकरण के लिए जमा करने वाले दस्तावेज कौन से हैं?

यह भी देखें: जानिए आंध्र प्रदेश (एपी) में आईजीआरएस बाजार मूल्य के बारे में ज़रूरी बातें

 

ई पंजीयन पर संपत्ति का पंजीकरण कैसे करें?

ई पंजीयन वेबसाइट के माध्यम से अपनी संपत्ति को पंजीकृत करने के लिए, नीचे बताये गए स्टेप्स का पालन करें: –

 

 

 

 

 

 

 

ई पंजीयन पर eStepin-ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुकिंग कैसे करें ?

दस्तावेज़ को पंजीकृत करने के लिए आप ई पंजीयन राजस्थान वेबसाइट पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस http://epanjiyan.nic.in/stepin/home.aspx  पर लॉग ऑन करें। फिर आपसे संपर्क विवरण और नाम के अलावा जिला, उप-पंजीयक कार्यालय, पसंदीदा तिथि और समय, सीआरएन और ओटीपी जैसे विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

यह भी देखें: जानिए खसरा नंबर के बारे में ज़रूरी बातें

 

ई पंजीयन पर ई-स्टांप सत्यापन कैसे करें ?

स्टेप 1: एक बार जब आप ई पंजीयन राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, तो आप ई-नागरिक ’टैब पर क्लिक करके ई स्टाम्प राजस्थान सत्यापन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ई स्टांप राजस्थान सत्यापन का उपयोग करने के लिए, विकल्प पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।

 

 

स्टेप 2: ई पंजीयन राजस्थान वेबसाइट पर ड्रॉप-डाउन मेनू से राज्य का नाम चुनकर प्रमाण पत्र सत्यापित करें, प्रमाण पत्र संख्या, स्टाम्प शुल्क प्रकार, प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि, सत्र आईडी, आदि चुनें, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है।

 

 

ई स्टाम्प राजस्थान सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, आपको इस सूची में उल्लिखित व्यक्तियों से संपर्क करना होगा।

 

ई पंजीयन पर दस्तावेज़ की स्थिति को ट्रैक कैसे करें?

किसी भी ट्रैकिंग सुविधा के लिए, बस epanjiyan की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें और CRN या दस्तावेज़ संख्या दर्ज करें।

 

 

ई पंजीयन पर भूमि विवाद के मामले कैसे देखें?

आप ई पंजीयन वेबसाइट पर भूमि विवाद विवरण भी देख सकते हैं। बस ई पंजीयन लैंडिंग पेज के बाईं ओर दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। ई पंजीयन राजस्थान वेबसाइट पर आपको जिले का चयन करने के लिए कहा जाएगा। एक बार जब आप चयन कर लेते हैं, तो विवाद के मामलों की एक पूरी सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

 

 

 

यह भी देखें: जानिए राजस्थान भू-नक्शा के बारे में सभी ज़रूरी बातें

 

ई पंजीयन पर ऑनलाइन स्टाम्प रिफंड कैसे होगा?

epanjiyan राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के बाईं ओर के कॉलम पर, आपको एक ‘नागरिक क्षेत्र’ दिखाई देगा। इसके तहत ‘ऑनलाइन रिफंड आवेदन’ के लिए आगे बढ़ें और आपको नीचे दिखाए गए ई पंजीयन पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।

 

 

नए आवेदन के मामले में, ड्रॉपडाउन बॉक्स से वापसी प्रकार के विकल्प जैसे- स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क या दोनों का चयन करें।

इसके बाद ड्रॉपडाउन बॉक्स से कारण चुनें। कारणों में शामिल हैं:

इसके बाद जिले का चयन करें और आवेदक विवरण पर क्लिक करें और आवेदक विवरण भरें और उसमे लगा दें।

 

 

यदि आपने पहले ही धनवापसी के लिए आवेदन कर दिया है, तो लॉगिन पर क्लिक करें और आपको नीचे दिखाया गया फॉर्म दिखाई देगा।

 

 

इसमें रिफंड टोकन नंबर दर्ज करें। पासवर्ड, कैप्चा कोड और ऑनलाइन धनवापसी ‘आवेदन की स्थिति देखें’ विकल्प पर क्लिक करें।

 

आईजीआरएस राजस्थान पर शिकायत निवारण

आप IGRS राजस्थान और संपर्क सेवाओं के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताये गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

स्टेप 1: IGRS राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

स्टेप 2: ई-नागरिक टैब पर जाएं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए ‘शिकायत’ विकल्प को चुने। वैकल्पिक रूप से, आप यहां क्लिक भी कर सकते हैं, जो कि सीधा लिंक है।

 

 

स्टेप 3: IGRS राजस्थान पर शिकायत दर्ज करने के लिए, ऊपर दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार ‘अपनी शिकायत दर्ज करें’ टैब पर क्लिक करें। आईजीआरएस राजस्थान विभाग ने अब तक 90.56 लाख पंजीकृत प्रकरणों की तुलना में 98.86 प्रतिशत निस्तारण दर के साथ 91.6.14 लाख प्रकरणों का निराकरण किया है।

नीचे बताई गयी बातो पर ध्यान दें:

 

 

आप राजस्थान संपर्क से उनके टोल फ्री नंबर 181 पर भी संपर्क कर सकते हैं या उन्हें rajsampark@rajasthan.gov.in या cmv@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

 

ई पंजीयन: IGRS राजस्थान पर पैन कार्ड और आधार को कैसे सत्यापित करें?

ई पंजियान में पैन और आधार सत्यापन की प्रक्रिया आपको नीचे बताई गयी है।

 

 

 

 

 

 

 

आईजीआरएस राजस्थान पर नागरिकों के लिए क्या-क्या लाभ हैं?

नागरिकों को समय, प्रयास और धन बचाने में मदद करने के अलावा, IGRS राजस्थान वेबसाइट व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करता है। ई पंजीयनराजस्थान वेबसाइट मानव इंटरफेस को कम करती है जो पारदर्शिता का एक बड़ा स्तर भी है। आईजीआरएस राजस्थान पोर्टल के माध्यम से अब कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है।

यह भी देखें: जानिए भू-नक्शा यूपी के बारे में ज़रूरी बातें

 

आईजीआरएस राजस्थान पर अधिकारियों के लिए क्या-क्या लाभ है?

शिकायत निवारण की एक बेहतर प्रणाली जिसकी अधिकारी कामना करते थे, IGRS राजस्थान वही बदलाव लाया है। इतना ही नहीं, इन शिकायतों के प्रबंधन के लिए आवश्यक समय कम हो गया है और अधिकारी अब प्रबंधन के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

यह भी देखें: जानिए भूमि रिकॉर्ड शर्तों के बारे में सब कुछ

 

ई पंजीयन: संपर्क जानकारी

आप विभाग से यहां संपर्क कर सकते हैं:

पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग

नोडल अधिकारी: श्री. सुनील भाटिया, संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर)

महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग, प्रधान कार्यालय, अजमेर

फोन नंबर: 0145-2971208

मोबाइल नंबर: 8209786099

Epanjiyan राजस्थान पंजीकरण और टिकट सेवाओं के संबंध में किसी भी मुद्दे के लिए, आप helpdesk.epanjiyan@rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप IGRS वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो आप किसी भी जानकारी या सेवाओं के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-6127 पर कॉल कर सकते हैं।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

ई-स्टैम्पिंग क्या है?

सरकार को गैर-न्यायिक स्टांप शुल्क का भुगतान करने में आपकी मदद करने के लिए ई-स्टैम्पिंग एक कंप्यूटर आधारित एप्लिकेशन है।

मैं आईजीआरएस राजस्थान वेबसाइट पर उप-पंजीयक के कार्यालयों की सूची कहां देख सकता हूं?

आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, सूची देखने के लिए ई-नागरिक टैब >> सब-रजिस्ट्रार सूची पर जाएं।

क्या मैं IGRS राजस्थान के माध्यम से भूमि कर का भुगतान कर सकता हूँ?

अधिनियम के तहत देय कर या किसी अन्य राशि का भुगतान ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) दर क्या है?

जिला स्तरीय समिति दर या (डीएलसी दर) संपत्ति का न्यूनतम मूल्य है जिस पर एक भूखंड, अपार्टमेंट, घर या भूमि की बिक्री का पंजीकरण होता है। आप IGRS राजस्थान में दोनों पुरानी DLC दरें और नई DLC दरें और epanjiyan राजस्थान वेबसाइट में नई DLC दरें देख सकते हैं।

 

Was this article useful?
  • ? (2)
  • ? (1)
  • ? (0)
Exit mobile version