17 मई, 2024: महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ( महारेरा ) ने महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों के आवास के लिए अपनाए जाने वाले नियमों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। नियामक ने कहा कि यह सभी नई परियोजनाओं पर लागू होगा और इसके अनुपालन का उल्लेख समझौते में भी किया जाना चाहिए।
महारेरा के अनुसार न्यूनतम भौतिक अनुपालन का पालन किया जाना चाहिए
दिशानिर्देश वरिष्ठ नागरिक आवास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण और प्राथमिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे भवन डिजाइन, रसोई, स्नानघर, हरित भवन सिद्धांत, लिफ्ट और रैम्प, सीढ़ियां, गलियारे, प्रकाश और वेंटिलेशन तथा सुरक्षा।
- एक से अधिक मंजिल वाली सभी इमारतों में लिफ्ट होनी चाहिए। व्हीलचेयर और गतिशीलता उपकरणों के लिए ये आसानी से सुलभ होनी चाहिए।
- सभी लिफ्टों में दृश्य-श्रव्य संकेत होने चाहिए तथा एक लिफ्ट में स्ट्रेचर ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन के आंतरिक और बाह्य डिजाइन में रैम्प सहित व्हीलचेयर की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए।
- दरवाजे का खुलना 900 मिमी से कम नहीं होना चाहिए और स्लाइडिंग दरवाजे को प्राथमिकता दी जाती है।
- सभी दरवाजों में बड़े नॉब होने चाहिए तथा उनमें ग्रिप भी होनी चाहिए।
- वाश बेसिन, शॉवर क्षेत्र और शौचालयों में सहारे के लिए ग्रैब रेलिंग होनी चाहिए।
फरवरी 2024 में महारेरा सरकार ने एक आदर्श दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया है जिसका राज्य में वरिष्ठ आवास खंड को अब अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
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