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भोपाल नगर निगम संपत्ति कर: जानिए आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं नगर निगम भोपाल प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान

All you should know about Raipur Property Tax

भोपाल में संपत्ति के मालिक अपने संपत्ति कर का भुगतान भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के आधिकारिक पोर्टल https://www.mpenagarpalika.gov.in/  पर जाकर आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। यह लेख भोपाल में घर खरीदारों को बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान करने में मदद करेगा।

आज के समय में, संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है, जो शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अचल संपत्ति क्षेत्र पर लगाता हैं। भोपाल में संपत्ति मालिकों को साल में एक बार संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। अभी तक भोपाल में संपत्ति कर की राशि संपत्ति के वार्षिक किराये के मूल्य पर आधारित है। इसका मतलब है कि आपको भोपाल में संपत्ति कर के रूप में संपत्ति के वार्षिक किराये के मूल्य का कुछ प्रतिशत भुगतान करना होगा।

बजट 2021 में, बीएमसी ने संपत्ति कर को विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचलित सर्कल दरों से जोड़ने का फैसला किया – एक ऐसा कदम जिससे संपत्ति कर की राशि में 10% की बढ़ौती हो सकती है।

यह भी देखें: जानिए भारत में संपत्ति कर के बारे में ज़रूरी बातें

 

नगर निगम भोपाल संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया

स्टेप 1 : मध्य प्रदेश ई-नगर पालिका पोर्टल https://www.mpenagarpalika.gov.in/  पर जाएं। होम पेज पर आपको ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ मेन्यू मिलेगा। वहां से, ‘संपत्ति कर भुगतान’ विकल्प चुनें।

 

 

स्टेप 2 : अगले पेज पर, आपको अपने संपत्ति कर को ‘क्विक पे’ करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालें और आगे बढ़ें।

 

 

स्टेप 3 : आप संपत्ति कर का भुगतान के लिए लॉगिन करने के विकल्प पर भी क्लिक कर सकते हैं।

 

 

प्रॉपर्टी टैक्स भोपाल का ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान कैसे करें?

जिन लोगों ने हाल ही में भोपाल में एक संपत्ति खरीदी है, उन्हें अपना संपत्ति कर ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एमपी ई-नगर पालिका पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए इस लेख में बताए गए पहले दो स्टेप्स का पालन करें और फिर “रजिस्टर फॉर प्रॉपर्टी टैक्स  पेमेंट’ पर क्लिक करें। इसके लिए आपको यूजर आईडी कार्ड, नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पैन नंबर, आधार नंबर आदि डिटेल देनी होगी।

 

 

भोपाल में संपत्ति कर के लिए ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

जब आप भोपाल में एक संपत्ति बेचते हैं, तो आपको पिछले संपत्ति कर भुगतान के लिए होमबॉयर को एक बकाया प्रमाणपत्र प्रदान करना पड़ सकता है। यह प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। एमपी ई-नगर पालिका पोर्टल पर आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बस लेख में बताए गए पहले दो स्टेप्स का पालन करें और आगे बढ़ने के लिए ‘नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट’ विकल्प पर क्लिक करें।

 

 

आपको यूएलबी के तहत भोपाल नगर निगम विकल्प और अपनी संपत्ति आईडी का चयन करना होगा। आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने या नो ड्यूज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

 

भोपाल संपत्ति कर की ताजा खबर

जिन निवासियों का संपत्ति कर बकाया भोपाल में 20,000 रुपये से अधिक है, उन्हें हर महीने अपनी बकाया राशि पर 3% जुर्माना देना होगा। यदि वे दिसंबर 2021 तक अपना बकाया नहीं चूका पाए हैं तो जुर्माना हर गुजरते महीने के साथ दोगुना होता जाएगा। इससे पहले, भोपाल संपत्ति करदाताओं को दिसंबर के बाद 15% का एकमुश्त जुर्माना देना पड़ता था।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

संपत्ति आईडी क्या होती है?

संपत्ति पहचान संख्या (पिन) या संपत्ति आईडी, यूएलबी द्वारा फ्लैटों और अपार्टमेंटों को सौंपी गई संख्या है। यह संख्या कर देयता तय करने के उद्देश्य से संपत्ति के लिए पहचान संख्या के रूप में दी जाती है।

भोपाल कर का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको क्या विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है?

भोपाल कर का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको संपत्ति पहचान संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता है।

 

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