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छत्तीसगढ़ नगर निगम संपत्ति कर: संपत्ति कर की गणना से लेकर ऑनलाइन भुगतान तक, जानिए सब कुछ

All you need to know about Chhattisgarh property tax

छत्तीसगढ़ संपत्ति कर क्या है?

छत्तीसगढ़ में संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों को राज्य के शहरी प्रशासन और विकास विभाग को संपत्ति कर का भुगतान करना आवश्यक है। विशिष्ट नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों का कर के लिए मूल्यांकन किया जाता है और राशि संपत्ति के मूल्य पर लगायी जाती है। इस लेख में, हम ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया सहित छत्तीसगढ़ संपत्ति कर से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करंगे।

यह भी देखें: जानिए सीजी भु नक्शा की जांच के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है

 

छत्तीसगढ़ नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें?

स्टेप 1: छत्तीसगढ़ नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। क्विक लिंक ‘संपत्ति कर (ऑनलाइन) का भुगतान करें’ का चयन करें या लिंक खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

 

 

स्टेप 2: अगले पृष्ठ पर, शहरी स्थानीय निकाय का चयन करें जिसके अधिकार क्षेत्र में आपकी संपत्ति है।

 

 

स्टेप 3: वार्ड नंबर, संपत्ति आईडी या आवेदन संख्या दर्ज करके संपत्ति से संबंधित विवरण खोजें।

 

 

स्टेप 4: आपको एक संपत्ति सूची दिखाई देगी। संपत्ति विवरण जैसे पता, कुल क्षेत्रफल, मालिक का विवरण और संपत्ति कर का पूरा विवरण देखने के लिए ‘व्यू’ पर क्लिक करें। पिछले संपत्ति कर भुगतान के बारे में जानकारी जानने के लिए आप ‘भुगतान विवरण देखें’ पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टेप 5: ‘कर भुगतान के साथ आगे बढ़ने के लिए ‘मांगी हुआ विवरण देखें’ पर क्लिक करें। भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में विवरण देखें। फिर, ‘पे संपत्ति कर’ पर क्लिक करें।

स्टेप 6: अगला पृष्ठ देय राशि सहित संपत्ति टैक्स विवरण प्रदर्शित करेगा। ‘मैं नियम और शर्तों से सहमत हूं’ और फिर ‘अभी भुगतान करें’ पर क्लिक करें।

स्टेप 7: ‘पे ऑनलाइन’ पर क्लिक करें। भुगतान स्क्रीन पर, पसंदीदा भुगतान मोड जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आदि चुनें और उपयुक्त फ़ील्ड में विवरण प्रदान करें। भुगतान करने के लिए ‘अभी भुगतान करें’ पर क्लिक करें।

एक ऑनलाइन रसीद तैयार की जाएगी जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। यह आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।

यह भी देखें: जानिए सीजी भुइयां के बारे में ज़रूरी बातें

 

छत्तीसगढ़ संपत्ति कर का भुगतान ऑफ़लाइन कैसे करें ?

आप स्थानीय नगरपालिका कार्यालय में जाकर भी अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। आपको निर्दिष्ट काउंटर पर संपत्ति कर चालान / संपत्ति आईडी जमा करना आवश्यक होगा। अधिकारी आपके प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापित करेंगे और भुगतान विवरण साझा करेंगे। कर राशि का भुगतान करें और भुगतान रसीद प्राप्त करें।

यह भी देखें: जानिए छत्तीसगढ़ के भुइयां पोर्टल के बारे में ज़रूरी बातें

 

छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से है?

नागरिकों को नीचे बताये गए दस्तावेज/विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है:

 

छत्तीसगढ़ संपत्ति कर कैलकुलेटर

नगर निगम हाउस टैक्स या संपत्ति कर राज्य के विभिन्न शहरों और एक ही शहर के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग होता है। छत्तीसगढ़ नगर निगम की वेबसाइट एक ऑनलाइन संपत्ति कर कैलकुलेटर प्रदान करती है जिसका उपयोग नागरिक देय कर राशि जानने के लिए कर सकते हैं।

यहां संपत्ति कर की गणना करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:

स्टेप 1: छत्तीसगढ़ नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नीचे स्क्रॉल करें और ‘संपत्ति कर कैलकुलेटर’ विकल्प पर क्लिक करें।

 

 

स्टेप 2: सूची से यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) का चयन करें।

 

 

स्टेप 3: अगले पृष्ठ पर, संपत्ति का प्रासंगिक विवरण प्रदान करें, जिसमें संपत्ति का प्रकार, मंजिल संख्या, निर्माण का प्रकार, उपयोग का प्रकार, निर्मित क्षेत्र, क्षेत्र, अधिभोग प्रकार, तिथि आदि शामिल हैं। उसके बाद ‘गणना’ पर क्लिक करें।

 

 

स्टेप 4: अगला पृष्ठ देय राशि सहित संपत्ति कर विवरण प्रदर्शित करेगा।

 

 

यह भी देखें: जानिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CGHB)  के बारे में ज़रूरी बातें

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

छत्तीसगढ़ संपत्ति कर किसे देना चाहिए?

जिन नागरिकों के पास राज्य में जमीन या कोई आवासीय / गैर-आवासीय संपत्ति है, उन्हें संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण को संपत्ति कर का भुगतान करना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर के आकलन के लिए आवेदन कैसे करें?

नागरिक छत्तीसगढ़ नगर निगम की वेबसाइट पर जा सकते हैं और होम पेज पर 'नए मूल्यांकन' पर क्लिक कर सकते हैं।

 

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