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ई निबंधन झारखंड या आईजीआरएस (IGRS): संपत्ति पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य ज़रूरी सेवाओं की जानकारी

All about IGRS Jharkhand and the e-Nibandhan website

भारत में किसी भी संपत्ति में निवेश करते समय, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है, ताकि अचल संपत्ति को खरीदार के नाम पर कानूनी रूप से पंजीकृत किया जा सके। पंजीकरण और टिकटों के महानिरीक्षक (IGRS) झारखंड स्टांप शुल्क और संपत्ति पंजीकरण की सेवाओं के लिए जिम्मेदार है और यह कार्य ई-निबंधन वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 25 के अनुसार, किसी व्यक्ति को उसकी निष्पादन तिथि से चार महीने के भीतर अनिवार्य रूप से विलेखों के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं, ऐसा न करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

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ई-निबंधन: स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क

भारत के विभिन्न राज्यों में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क अलग-अलग हैं। रांची में, वर्तमान स्टांप शुल्क दर संपत्ति की लागत का 4% है और पंजीकरण लागत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संपत्ति की लागत का 3% है।

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IGRS झारखंड से जुडी ज़रूरी बातें: संपत्ति पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची

नीचे उन दस्तावेजों के बारे में बताया गया हैं जो आपको झारखंड में संपत्ति पंजीकृत करने के लिए अपने पंजीकरण फॉर्म के साथ जमा करने होंगे:

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ई-निबंधन आईजीआरएस झारखंड द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं

 

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ई-निबंधन IGRS झारखंड पोर्टल संपत्ति से संबंधित कई गतिविधियों का समर्थन करता है, जिनमें शामिल हैं:

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ई-निबंधन आईजीआरएस झारखंड: कैसे करें संपत्ति के स्टांप शुल्क की गणना

 

ई-निबंधन वेब पोर्टल के होम पेज http://regd.jharkhand.gov.in/jars/website/ पर आपको स्क्रीन के दाईं ओर एक ‘स्टाम्प कैलकुलेटर’ टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने से आप स्टांप ड्यूटी कैलकुलेशन पेज पर पहुंच जाएंगे, जैसा कि ऊपर स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है। ज़िले का नाम दर्ज करें और ‘डीड टाइप’ का चयन करें, जिसके बाद आपको आंचल का नाम, मौजा का नाम, भूमि का प्रकार, मूल्यांकन, बिक्री दर, क्षेत्र और इकाई सहित विवरण भरना होगा। ‘जोड़ें’ पर क्लिक करें तो आपको रुपये में न्यूनतम स्टाम्प मूल्य के साथ कुल शुल्क का पता लग जायेगा।

 

 

इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-स्टांप प्राप्त कर सकते हैं।

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आईजीआरएस झारखंड: स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान कैसे करें?

आप ई-निबंधन पोर्टल के होमपेज पर ‘शुल्क गणना/भुगतान’ टैब पर क्लिक करके और ‘ई-स्टाम्प ऑनलाइन भुगतान’ पर क्लिक करके ऑनलाइन स्टांप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

 

 

आपको https://jharnibandhan.gov.in/ पर निर्देशित किया जाएगा। यह पृष्ठ पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ों की एंट्री के लिए है। पंजीकरण फॉर्म नीचे दी गई तस्वीर की तरह दिखता है। नागरिक प्रकार, नाम, पता, पहचान प्रमाण विवरण, उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न जैसे विवरण भरें। यदि आपने पहले ही पंजीकरण कर लिया है तो आप उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, कैप्चा और ओटीपी का उपयोग करके साइट में लॉग इन कर सकते हैं।

 

 

 

एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको भुगतान सेवा टैब मिलेगा जिसमें ‘ई-स्टाम्प पेपर खरीदें’ विकल्प होगा। आपको भुगतान पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहां आपको भुगतान के उद्देश्य (पंजीकरण विलेख), जिला, लेख, प्रथम पक्ष का नाम, दूसरे पक्ष का नाम, स्टांप शुल्क का भुगतान और स्टांप का उद्देश्य, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, रुपये में राशि सहित विवरण दर्ज करना होगा, और फिर, भुगतान करने के लिए आगे बढ़ना होगा।

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भुगतान करने के बाद, आप डिजी लॉकर के माध्यम से डीड डाउनलोड करके ऑनलाइन ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र प्रिंट कर सकते हैं।

अगला कदम पंजीकरण शुल्क भुगतान है। ई-निबंधन पोर्टल के होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब दिखाई देगा। इसके तहत, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाए गए ‘प्री-रजिस्ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें।

 

 

आपको https://jharnibandhan.gov.in पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको बनाए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके लिए आपको एक रसीद मिलेगी। अगला, उसी पोर्टल में, स्टांप शुल्क और पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एसआरओ के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करें। आप वेबसाइट पर मौजूद डैशबोर्ड में अपॉइंटमेंट और अपनी संपत्ति से संबंधित गतिविधियों को भी देख सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

आईजीआरएस झारखंड क्या है?

IGRS झारखंड संपत्ति के स्टाम्प और पंजीकरण के लिए आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार होता है। इसके लिए नागरिकों को ई-निबंधन वेब पोर्टल के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

झारखंड में संपत्ति पंजीकृत करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?

झारखंड में संपत्ति पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

मैं झारखंड में भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क की गणना कैसे करूं?

आप http://regd.jharkhand.gov.in/jars/website/ पर उपलब्ध स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग करके भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क की गणना कर सकते हैं।

 

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