बिहार में जमीन या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के पंजीकरण से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारियां मद्य निषेध, आबकारी एवं निबंधन विभाग (Alcohol Prohibition Excise and Registration Department) के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है. यह विभाग जिसे आईजीआरएस के नाम से जाना जाता है, बिहार महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग( Inspector-General of Registration and Stamps) है.
बिहार राज्य में यह ऑर्गनाइजेशन 1999 से कार्यरत है. इससे पहले यह सभी कार्य राजस्व विभाग द्वारा देखा जाता था. बिहार राज्य का भूमि जानकारी पोर्टल आइजीआरएस बिहार द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं प्रदान करता है.
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IGRS क्या है?
किसी भी राज्य में भूमि संबंधी सभी जानकारी और प्रॉपर्टी पंजीकरण का काम पंजीकरण और स्टांप के महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है।
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आईजीआरएस बिहार क्या है?
बिहार में मद्यनिषेध, आबकारी और पंजीकरण विभाग को आईजीआरएस बिहार बोला जाता है। IGRS बिहार अगस्त 1999 में अस्तित्व में आया। इससे पहले, इसे राजस्व विभाग के रूप में जाना जाता था। IGRS बिहार की सेवाएं राज्य के भूमि जानकारी पोर्टल द्वारा दी जाती है।
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IGRS बिहार के मुख्य कार्य
IGRS बिहार के कार्य निम्नलिखित हैं:-
- यह विभाग किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की खरीद पर टेक्स्ट लेता है.
- यह विभाग राज्य सरकार को राजस्व अर्जित करने में मदद करता है.
- आप आइजीआरएस बिहार के ऑनलाइन पोर्टल पर सभी तरह के रजिस्टर्ड कागजात देख सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार
राज्य में घर खरीदारों को विक्रेता या बिल्डर के साथ समझौता करने के बाद रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार से संपर्क करना पड़ता है। जैसा कि पहले बताया गया है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार को औपचारिक रूप से निषेध, आबकारी और पंजीकरण विभाग के रूप में जाना जाता है। पंजीकरण विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट http://biharregd.bihar.gov.in/ है।
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आईजीआरएस बिहार – भूमिका और कार्य
IGRS बिहार प्रॉपर्टी के लेन-देन और अन्य संबंधित गतिविधियों पर टैक्स लगाने और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण राजस्व कमाने का काम करता है। अन्य चीजों के अलावा, पंजीकरण और स्टांप के महानिरीक्षक (IGRS) की अध्यक्षता में राज्य में स्टांप के पंजीकरण का विभाग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और विभिन्न अन्य लेन-देन के लिए भी जिम्मेदार है।
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भूमिजानकारी बिहार क्या है?
आइजीआरएस(IGRS) बिहार द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं इसके आधिकारिक पोर्टल bhumijankari.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं. भूमिजानकारी पोर्टल बहुत ही सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने में मदद करता है.
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भूमिजानकारी बिहार सेवाएं
भूमिजनकारी पोर्टल राज्य के नागरिकों को जो ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, उनमें भूमि और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जमीन और प्रॉपर्टी की जानकारी और मॉडल डीड शामिल हैं। आप विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://bhumijankari.bihar.gov.in/ पर जाकर दस्तावेजों की ई-रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं।
IGRS बिहार पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का विवरण
बिहार के रजिस्ट्रेशन और स्टांप महानिरीक्षक (IGRS) राज्य में प्रॉपर्टी और जमीन के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं।
Bhumijankari.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन
www.bhumijankari.bihar.gov.in पर खुद को रजिस्टर करने के बाद आप आसानी से अपने बिहार भूमि रजिस्ट्री विवरण तक पहुंच सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार – भूमि जानकारी बिहार पोर्टल के द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
हालाँकि मॉडल डीड और अन्य जानकारी साइट पर खुद को रजिस्टर किए बिना प्राप्त की जा सकती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसे कामों के लिए उपयोगकर्ता को पहले साइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर लॉग इन करना होगा और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा।
इसके लिए आपको प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी व्यक्तिगत और प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी तैयार रखनी होगी। आप OGRAS पोर्टल https://e-receipt.bihar.gov.in/brcs/ के जरिए नेट बैंकिंग के माध्यम से भी स्टांप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया के बाद जो कुछ किया जाना बाकी है, वह सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) में बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए विक्रेता और दो गवाहों के साथ अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन बुकिंग है। सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना आवश्यक है। अपॉइंटमेंट की निर्धारित तारीख पर सभी ऑरिजिनल दस्तावेजों और प्रमुख दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचें। खरीदार, विक्रेता और गवाहों को बिहार में संपत्ति पंजीकरण के लिए अपने पहचान पत्र और पते के सबूत भी ले जाने होंगे।
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बिहार में स्टांप शुल्क
प्रॉपर्टी की लागत के प्रतिशत के रूप में स्टांप शुल्क | किसके नाम पंजीकरण |
6% | पुरुष |
6% | महिला |
6.3% | महिला से पुरुष को ट्रांसफर |
5.7% | पुरुष से महिला को ट्रांसफर |
IGRS बिहार – प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों की सूची
बिहार पंजीकरण अधिनियम के चैप्टर 2 में कहा गया है कि दस्तावेजों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। खरीदार को अपने नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- बिक्री समझौते की प्रति
- प्लॉट का नक्शा
- खरीदारों और विक्रेताओं की आईडी प्रूफ की प्रतियां
- खरीदारों और विक्रेताओं के पैन कार्ड की प्रतियां
- स्टांप शुल्क भुगतान के चालान की प्रति
बिहार में खरीदार नेट बैंकिंग के माध्यम से OGRAS बिहार पोर्टल के जरिए प्रॉपर्टी स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। बिहार में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए आपको बिहार भूमिजानकारी पोर्टल पर जाना होगा और संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (एसआरओ) में अपॉइंटमेंट बुक करना होगा।
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बिहार में न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (MVR- Minimum Value Register)
बिहार में प्रॉपर्टी के मालिक सरकार के न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (minimum value register) के माध्यम से सरकार द्वारा निर्दिष्ट मूल्य भी देख सकते हैं। न्यूनतम मूल्य सामान्यतः सर्कल रेट के तौर पर जाना जाता है, जो न्यूनतम मूल्य बेंचमार्क दर है जिससे कम दर पर बिहार में प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती है। आप यह जानकारी आईजीआरएस पोर्टल पर यहां क्लिक करके हासिल कर सकते हैं।
भूमिजानकारी बिहार – जमीन संबंधित जानकारी
जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को स्थान, मौजा, क्षेत्र, विलेख संख्या, क्रम संख्या, भूखंड संख्या, भूमि मूल्य आदि विवरण प्रदान करने होंगे, जैसा कि नीचे दी गई इमेज में दिखाया गया है।
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IGRS बिहार – मॉडल डीड आप bhumijankari.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं
नीचे मॉडल डीड की सूची है जिन्हें कोई भी पोर्टल से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में डाउनलोड कर सकता है।
- सेल डीड
- बिक्री के लिए समझौता (फ्लैट)
- बिक्री के लिए समझौता (सामान्य)
- गिरवी रखना
- कब्जे के साथ बंधक डीड
- सशर्त बिक्री द्वारा बंधक का विलेख डीड
- लीज (पट्टा) समझौता
- लीज समझौता – खाली जमीन
- लीज का समर्पण
- बिक्री के माध्यम से पट्टे के अधिकार का हस्तांतरण (भूमि कंस्ट्रक्शन सहित)
- बिक्री के माध्यम से पट्टे के अधिकार का हस्तांतरण (रिक्त भूमि)
- वसीयत
- ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)
- पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
- अदला-बदली
- अडॉप्शन
- मध्यस्थता करना
- सुरक्षा बंधन (सिक्योरिटी बॉन्ड)
- अक्षय निधि
- रद्द करना
- सुधार
- अवॉर्ड
- गिफ्ट (भूमि/घर)
- साझेदारी
- साझेदारी विघटन
- बँटवारा
- भोगाधिकारी बंधक का डीड
दाखिल खारिज क्या है?
प्रॉपर्टी के म्युटेशन को हिंदी में दाखिल खारिज कहा जाता है, जिसके तहत पिछले मालिक का नाम स्थानीय सरकारी निकाय के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है और नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है।
बिहार भूमि जानकारी पर दाखिल खारिज के लिए कैसे आवेदन करें?
बिहार में दाखिल खरिज के लिए biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या मैं बिहार में स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता हूँ?
हां, खरीदार आधिकारिक वेबसाइट http://bhumijankari.bihar.gov.in/ पर रजिस्टर करके पटना में स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
बिहार में भूमि पंजीकरण शुल्क क्या है?
खरीदारों को प्लॉट की लागत का 2% पंजीकरण शुल्क के रूप में भुगतान करना होता है।
बिहार IGRS कार्यालय से कैसे संपर्क करें?
पूछताछ या शिकायत के लिए आप निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: (0612)-2215626, (0612)-2215664।
मैं EC कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
बिहार में EC ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आप भूमिजानकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं।
मैं अपनी जमीन की एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट (ऋणभार प्रमाणपत्र) को ऑनलाइन कैसे प्राप्त करूं?
भूमिजानकारी वेबसाइट पर आप बिहार में ऋणभार प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।