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बिक्री और उपहार विलेख के बीच क्या मुख्य अंतर है?

What is the difference between sale and gift deed?

संपत्ति की बिक्री को लीगल बनाने के लिए एक बिक्री विलेख जिसे अंग्रेजी में सेल डीड के नाम से जाना जाता है का इस्तमाल होता है।  वहीं अगर संपत्ति उपहार में दी जानी है तो एक उपहार विलेख जिसे अंग्रेजी में गिफ्ट डीड कहते हैं,  निष्पादित किया जाएगा। लेकिन संपत्ति का हस्तांतरण तो दोनों ही केस में हुआ? तो सेल डीड और गिफ्ट डीड में कोई भारी अंतर तो नहीं होना चाहिए?  आएये जानते हैं क्या हैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का भेद।

 

किसी संपत्ति की बिक्री क्या है?

ऐसे मामलों में जहां संपत्ति के मालिक को स्वामित्व हस्तांतरण के लिए कोई मौद्रिक मुआवजा मिलता है, यह लेनदेन बिक्री के रूप में माना जाएगा।

 

संपत्ति उपहार देना क्या है?

ऐसे मामलों में जहां संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं मिलता है, लेनदेन उपहार देने के रूप में माना जाएगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए लागू स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बाद एक उपहार विलेख को पंजीकृत किया जाना चाहिए।

 

बिक्री बनाम उपहार

संपत्ति का आदान-प्रदान जहां कोई भी धन विनिमय शामिल है – चाहे कितना भी नगण्य हो – भारत में मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत बिक्री माना जायेगा।  इसे स्पष्ट करते हुए, ITAT की राजकोट पीठ ने हाल ही में कहा कि मां को 5 लाख रुपये की मामूली राशि के लिए उपहार में दी गई संपत्ति उपहार के रूप में नहीं मानी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति खरीदने वाले के लिए स्टांप शुल्क का पेमेंट करना होगा।  इसी तरह, संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

उपहार देने के मामले में, बिक्री की तुलना में स्टांप शुल्क दरें कम होती हैं। उपहार देने में, कैपिटल गेन्स टैक्स की कोई ऍप्लिकेबिलिटी भी नहीं है क्यों इस केस में संपत्ति दान करने वाले को कोई लाभ या फायदा नहीं होता है।

 

विक्रय विलेख और उपहार विलेख: समानताएं

उपहार विलेख को विशेष परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है। यही बात विक्रय पत्र के मामले में भी लागू होती है।

विक्रय विलेख उपहार विलेख: अंतर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

उपहार विलेख क्या है?

उपहार विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के मालिक से उपहार प्राप्तकर्ता को उपहार के स्वैच्छिक हस्तांतरण का वर्णन करता है। यह आदान-प्रदान बिना किसी पैसे के आदान-प्रदान के होता है। दूसरे शब्दों में, उपहार विलेख दाता और दानकर्ता के बीच एक अनुबंध है।

क्या उपहार विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है?

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 123 के तहत, एक उपहार विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है जिसके माध्यम से अचल संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है।

क्या किसी नाबालिग को संपत्ति उपहार में दी जा सकती है?

हां, किसी नाबालिग को संपत्ति उपहार में दी जा सकती है।

यदि मुझे उपहार के रूप में संपत्ति मिलती है तो क्या मुझे भुगतान करना होगा?

किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त संपत्ति कर योग्य होती है यदि ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है। संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' मद के तहत कर लगाया जा सकता है।

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