संपत्ति कर भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मध्य प्रदेश में शहरी प्रशासन और विकास निदेशालय ने एक ऑनलाइन मंच, ई-नगरपालिका तैयार किया है। ये वेबसाइट राज्य भर के नागरिकों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जैसे कि नए पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करना। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को संपत्ति कर एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मध्य प्रदेश में संपत्ति कर साल में दो बार लगता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में।
मध्य प्रदेश नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान प्रक्रिया
राज्य में संपत्ति के मालिक अपने संपत्ति कर का भुगतान ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें क्षेत्र के स्थानीय नगरपालिका कार्यालय (शहरी स्थानीय निकाय) जाना होगा। करदाता को संपत्ति आईडी प्रदान करनी होगी और संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद विवरण सत्यापित किया जाएगा, और करदाता को भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। भुगतान करने के बाद, व्यक्ति को वह रसीद प्राप्त होगी जिसे भविष्य में अगर उसे कोई जानकारी हासिल करनी हो तो वो उसकी मदद से हासिल कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
आप को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- संपत्ति आईडी
- मालिक का नाम
- संपत्ति का पता
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मध्य प्रदेश में संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
नागरिक अपने संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
स्टेप 1: मध्य प्रदेश की ई-नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। टैक्सेज/ चार्जेज /फीस का भुगतान करें > संपत्ति कर > संपत्ति कर भुगतान पर जाएं।
स्टेप 2: अगले पृष्ठ पर संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए क्विक पे लिंक होगा। दी गयी जगह में संपत्ति आईडी दर्ज करें।
यदि करदाता को संपत्ति आईडी नहीं पता है, तो वे संपत्ति आईडी खोजने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
संपत्ति खोजने के लिए, शहर, वार्ड नंबर, मालिक का नाम, घर का नंबर आदि बताना पड़ेगा।
स्टेप 3: क्विक पे लिंक में संपत्ति आईडी दर्ज करें। अगला पृष्ठ संपत्ति विवरण प्रदर्शित करेगा, जिसमें देय कर भी शामिल है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। ‘पे ऑनलाइन’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अगला पृष्ठ ऑनलाइन भुगतान विवरण प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ने के लिए ‘पुष्टि करें’ या कोई भी परिवर्तन करने के लिए ‘वापस’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपको भुगतान स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। पसंदीदा भुगतान विकल्प चुनें (इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, एनईएफटी/आरटीजीएस, यूपीआई)। निर्दिष्ट बॉक्स पर टिक करके नियम और शर्तें स्वीकार करें।
सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते है।
मध्य प्रदेश में संपत्ति कर के नियम क्या हैं ?
मध्य प्रदेश में संपत्ति कर ऐसे आकलन के आधार पर लगाया जाता है जिसमे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की सीमा के भीतर स्थित सभी आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों पर कर लगाया जाता है।मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 135 राज्य में संपत्ति कर लगाने से संबंधित है। इसमें भूमि और भवनों के मूल्यांकन पद्धति और संपत्ति कर के संग्रह के प्रावधान शामिल हैं। यह अधिनियम उन कर दरों और संपत्तियों को भी निर्दिष्ट करता है जो संपत्ति कर के लिए उत्तरदायी हैं और जिन्हें कर से छूट प्राप्त है।
आवासीय संपत्तियां जिनके लिए एक लाख से कम आबादी वाले नगरपालिका के लिए वार्षिक किराया मूल्य 6,000 रुपये से कम है, उन्हें संपत्ति कर से छूट दी गई है। देय तिथि से पहले अपने करों का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए 6.25% की छूट दी जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
मैं एमपी में संपत्ति कर का भुगतान कैसे करूं?
मध्य प्रदेश में संपत्ति रखने वाले व्यक्ति स्थानीय नगरपालिका कार्यालय में जाकर या मध्य प्रदेश की ई-नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
एमपी में संपत्ति आईडी क्या है?
संपत्ति आईडी या संपत्ति पहचान संख्या प्रत्येक संपत्ति के लिए आवंटित यूनिक संख्या है।