4 जनवरी, 2024 : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने कथित गैर-कार्यात्मक सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के लिए नोएडा एक्सटेंशन (ग्रेटर नोएडा पश्चिम) में 28 हाउसिंग सोसायटी को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई पिछले महीने 37 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को अनुचित सीवेज निपटान के संबंध में दिए गए नोटिस के बाद की गई है। यदि सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए तो जीएनआईडीए ने डेवलपर्स को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ग्रेटर नोएडा में नियमों के अनुसार, 20,000 वर्ग मीटर (वर्गमीटर) या उससे अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली परियोजनाओं को अपना स्वयं का एसटीपी स्थापित करना और बनाए रखना होगा। निवासी जीएनआईडीए से शिकायत कर रहे थे कि या तो एसटीपी का निर्माण नहीं किया गया था या, कुछ मामलों में, वे निष्क्रिय थे। जीएनआईडीए ने 2 जनवरी, 2024 को एक बयान में उल्लेख किया कि 28 अतिरिक्त बिल्डर सोसायटी को नोटिस भेजे गए थे जो आवश्यक मानकों के अनुसार एसटीपी का निर्माण और संचालन करने में विफल रहे। सोसायटियों को एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया और यदि असंतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तो लीज डीड की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी की गई सोसायटियों में गौर सिटी 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16 एवेन्यू, गोल्फ होम, पार्क एवेन्यू 1, गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू, अजनारा ले गार्डन, गुलशन बेलेना, निराला एस्पायर, पंचशील ग्रीन्स टू शामिल हैं। कासा ग्रीन, ला सोलारा ग्रांडे, रॉयल कोर्ट, विक्ट्री वन, कबानास ग्रीन, रतन पर्ल, सुपरटेक इको विलेज दो और तीन, पंचशील ग्रीन 1, अजनारा होम्स, राधा स्काई गार्डन, फ्रेंच अपार्टमेंट और गौर सौंदर्यम। जीएनआईडीए के अतिरिक्त सीईओ, आशुतोष द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, अपनी आवासीय परियोजनाओं में एसटीपी का निर्माण करने में विफल रहने वाले बिल्डरों को तुरंत ऐसा करना चाहिए। अनुपालन न करने वाली सोसायटियों पर भारी जुर्माने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए सुधार नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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