सेटलमेंट डीड को एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता है: HC
1 मई, 2024: कर्नाटक उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने फैसला सुनाया है कि एक पंजीकृत निपटान विलेख (सेटलमेंट डीड) को किसी एक पार्टी की इच्छा पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने … READ FULL STORY
1 मई, 2024: कर्नाटक उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने फैसला सुनाया है कि एक पंजीकृत निपटान विलेख (सेटलमेंट डीड) को किसी एक पार्टी की इच्छा पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने … READ FULL STORY