प्रशासनिक अधिकारी पंजीकृत sale deed को रद्द नहीं कर सकते: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
बिक्री विलेख जैसे पंजीकृत दस्तावेज़ को केवल सक्षम अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है, न कि किसी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विवेक … READ FULL STORY
