डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है? इसे कैसे प्राप्त करें?

इस आर्टिकल में हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के महत्व के बारे में बताएंगे और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समझाएंगे।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है, जो यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी है। यह विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस आर्टिकल में हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा करेंगे और इसके महत्व, इसे प्राप्त करने के तरीके और ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। 

Table of Contents

डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है?

डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जो यह पुष्टि करता है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी है। यह सर्टिफिकेट जाति, धर्म, भाषा या किसी भी संप्रदाय से स्वतंत्र रूप से जारी किया जाता है।

क्या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है?

हां, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समर्थित किसी भी हाउसिंग योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, नवी मुंबई में उपलब्ध सिडको लॉटरी के तहत किफायती घर या महाराष्ट्र भर में आयोजित होने वाली म्हाडा लॉटरी के माध्यम से किफायती घर खरीदे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आवश्यक आधिकारिक दस्तावेज है।

क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक ही हैं?

नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक जैसे नहीं हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी निवास का प्रमाण देता है और सरकारी हाउसिंग योजनाओं के लिए आवेदन करते समय यह अनिवार्य होता है। वहीं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट केवल वर्तमान निवास स्थान की पुष्टि करता है, न कि स्थायी पते की।

विभिन्न प्रकार के निवास प्रमाणपत्र

मूल निवास प्रमाण पत्र के तीन मुख्य प्रकार होते हैं:

  • जन्म के आधार पर निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जो किसी विशेष राज्य में जन्मे हों। यह प्रमाण पत्र तब भी वैध रहता है जब व्यक्ति किसी अन्य राज्य में काम के लिए चले जाए। हालांकि, यदि वह व्यक्ति किसी अन्य राज्य को स्थायी निवास स्थान चुन लेता है, तो यह निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं रहेगा।
  • निर्भरता के आधार पर निवास प्रमाण पत्र : यह प्रकार विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए होता है, जो किसी अन्य राज्य के स्थायी निवासी से विवाह कर रही हैं। उदाहरण के लिए, यदि तमिलनाडु की कोई महिला महाराष्ट्र के पुरुष से विवाह करती है, तो वह महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। यह प्रमाण पत्र उस महिला के बच्चों को भी दिया जा सकता है, यदि माता-पिता का उस राज्य में निवास प्रमाण पत्र है।
  • चयन के आधार पर निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है, जो अपने जन्म राज्य से बाहर जाकर किसी अन्य राज्य में स्थायी रूप से बस जाते हैं। निवास प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है, जब इसके लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर ली जाएं। 

निवास प्रमाण पत्र के फायदे

  • सरकारी योजना के तहत घोषित भूमि या घर खरीदने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • इसमें स्थायी पता दर्ज होता है, जिसे होम लोन आवेदन के समय पता प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
  • यह एक KYC दस्तावेज है और पहचान के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की पात्रता

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की पात्रता इस प्रकार है – 

  • आवेदक या उसके माता-पिता कम से कम 3 से 18 वर्षों तक उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने चाहिए। यह अवधि राज्य के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति का मालिक होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे आवेदन करें?

  • राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • सेवाओं (Services) ऑप्शन में “डोमिसाइल सर्टिफिकेट” खोजें।
  • आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • यदि शुल्क आवश्यक हो तो ऑनलाइन भुगतान ऑप्शन का उपयोग करके शुल्क का भुगतान करें।
  • आवेदन जमा करें और आपको एक आवेदन संख्या (Acknowledgement Number) प्राप्त होगी।
  • दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्राधिकरण डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें?

  • उस राज्य के पोर्टल पर जाएं, जिसमें आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था।
  • “डाउनलोड सर्टिफिकेट” ऑप्शन में जाएं। 
  • आवेदन संख्या दर्ज करें और आप ई-सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें?

  1. उन कार्यालयों में से किसी एक में जाएं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकारी हैं।
  2. फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. यदि कोई शुल्क लागू हो तो उसका भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।
  4. दस्तावेज जमा करने के बाद आपको एक पावती नंबर भी प्राप्त होगा।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर कैसे पता करें?

आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर सर्टिफिकेट के ऊपर के कोने में देख सकते हैं। यह नंबर, अक्षर या दोनों का मिश्रण (अल्फ़ान्यूमेरिक) हो सकता है, जो राज्य की नियमावली के अनुसार तय होता है।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कौन-कौन सी जानकारी भरनी होती है?

एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए – 

  • नाम, लिंग, पता, ईमेल और संपर्क नंबर
  • जन्मतिथि और आयु
  • शैक्षणिक योग्यता
  • वर्तमान पता और स्थायी पता
  • जन्मस्थान
  • माता-पिता/पति-पत्नी की जानकारी
  • राज्य द्वारा पूछी गई योग्यता के आधार पर निवास वर्षों का विवरण
  • संपत्ति का विवरण
  • घोषणा फॉर्म
  • आवश्यक दस्तावेज

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

  • पहचान का प्रमाण
  • पते का प्रमाण
  • जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, या तहसीलदार/कोर्ट द्वारा हलफनामा

डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी कौन हैं?

डोमिसाइल सर्टिफिकेट निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकता है:

  • तहसीलदार 
  • राजस्व विभाग का अधिकारी
  • जिला मजिस्ट्रेट
  • उप-निदेशालय अधिकारी (SDO)
  • उप-क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट (SDM)
  • सर्किल अधिकारी

विभिन्न राज्यों के लिए निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कहां करें?

राज्य आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का समय
आंध्र प्रदेश https://ap.meeseva.gov.in/IMeeSeva2/IMeesevaHome.aspx मंडल राजस्व अधिकारी 7 दिन
असम https://edistrict.assam.gov.in/eDistrict/ ग्राम प्रशासनिक अधिकारी/सर्किल अधिकारी का कार्यालय 14 दिन
बिहार https://serviceonline.bihar.gov.in/ ग्राम प्रशासनिक अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/सर्किल अधिकारी 15 दिन
महाराष्ट्र https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en उप-विभागीय अधिकारी/अतिरिक्त कलेक्टर/तहसीलदार 15 दिन
कर्नाटक https://sevasindhu.karnataka.gov.in/ तहसीलदार/उप तहसीलदार 7 दिन
तमिलनाडु https://www.tnesevai.tn.gov.in/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार कार्यालय/राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर कार्यालय
तेलंगाना https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/home.htm तहसीलदार 7 दिन
उत्तर प्रदेश https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/index2-en.aspx जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
पश्चिम बंगाल https://edistrict.wb.gov.in/PACE/login.do अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी मजिस्ट्रेट/एसडीओ/ डिप्टी कलेक्टर/बीडीओ 3 दिन

 

Housing.com का पक्ष

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) संपत्ति खरीदने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि यह आपके निवास का प्रमाण देता है। यह दस्तावेज जारी होने के बाद जीवन भर वैध रहता है, जब तक कि व्यक्ति किसी अन्य राज्य में स्थायी रूप से स्थानांतरित होकर वहां अपना निवास न स्थापित कर ले। ध्यान रहे कि यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कोई गलती या विसंगति होती है तो व्यक्ति उस सरकारी योजना में अपनी इच्छित संपत्ति खो सकता है, जिसे वह खरीदने की सोच रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए दी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही हो, ताकि कोई असंगति न हो।

(हमारे लेख से संबंधित कोई सवाल या प्रतिक्रिया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक झूमर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें।)

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