जुलाई आते ही, नागरिकों को पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक होता है। आईटीआर की नियत तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि करदाता अपनी आवासीय स्थिति और अपनी आय के आधार पर कौन सा फॉर्म भरता है। ITR-2 को 31 जुलाई 2023 को या उससे पहले दाखिल करना होगा।
ITR-2 फॉर्म किसके लिए भरा जाता है?
आईटीआर-2 फॉर्म किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से संबंधित लोगों के लिए है, जो व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ से आय के अलावा अन्य आय प्राप्त करते हैं।
ITR-2 फॉर्म: किसे दाखिल करना है?
जिन लोगों को नीचे बताए गए स्रोतों से आय प्राप्त होती है जो 50 लाख रुपये से अधिक हो सकती है।
- वेतन/पेंशन
- संपत्ति जो एक से अधिक हो सकती है
- संपत्ति पर पूंजीगत लाभ
- संपत्ति की बिक्री पर हानि
- लॉटरी या कानूनी जुआ
- विदेशी आय
- 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय
- वे निवासी जो दोहरे कराधान बचाव समझौते के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं
- निवासी वैश्विक आय अर्जित करता है और उसकी संपत्ति भारत के बाहर स्थित है
- एक कंपनी का निदेशक
- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में किया गया निवेश
ITR-2 फॉर्म: किसे नहीं भरना होता है फाइल?
- जो लोग व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करते हैं।
- जिन लोगों को ITR-1 फाइल करना है.
आईटीआर-2 फॉर्म: नया अनुभाग निर्धारण वर्ष 2023-24 फॉर्म में शामिल
आईटीआर-2 फॉर्म में एक नया अनुभाग है जहां लोग क्रिप्टो या अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) प्राप्त आय की रिपोर्ट कर सकते हैं। आप https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/register पर लॉग इन करके ITR-2 ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। ITR-2 फॉर्म https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/sites/default/files/2023-04/ITR2_Notified%20Form%20AY%202023-24.pdf# से डाउनलोड किया जा सकता है।
यह भी देखें: आईटीआर फाइलिंग के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23
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