सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट अथॉरिटी ने 12 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच मामले सुनने शुरू किए थे. कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू किया गया. राज्य के रेरा की ओर से उठाया गया यह कदम लंबे समय तक घर ग्राहकों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगा.
छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था, जिसने रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट को लागू किया था, जब उनसे छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट के नियमों को 27 नवंबर 2017 को लागू किया था. केंद्रीय RERA मई 2017 को लागू हुआ था, जिसके बाद राज्यों ने कानून से जुड़े अपने प्रावधान नोटिफाई किए थे.
छत्तीसगढ़ RERA की अहम खासियतें:
प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन: 2018 से कुल 1,245 परियोजनाओं को CGRERA में रजिस्टर्ड किया गया है और 831 प्रमोटरों और 566 एजेंटों ने खुद को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड कराया है. दरअसल, सीजी रेरा ने बैंकों से उन बिल्डरों को कर्ज मंजूर नहीं करने को कहा है, जिनके प्रोजेक्ट उसके पास रजिस्टर्ड नहीं हैं.
सभी कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स को छत्तीसगढ़ RERA (छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरटी) के पास पंजीकृत कराना होगा. लेकिन नियमों में कुछ अपवाद भी हैं. एक प्रोजेक्ट के छत्तीसगढ़ रेरा के तहत पंजीकृत कराना जरूरी नहीं है, अगर…
-अगर एरिया 500 स्क्वेयर फीट से ज्यादा न हो.
-अपार्टमेंट्स की संख्या 8 हो.
-बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया हो.
प्रोजेक्ट अपडेट्स: बिल्डर्स को छत्तीसगढ़ रेरा को हर तिमाही में प्रोजेक्ट्स की स्थिति की जानकारी देनी होगी.
एडवांस डिपॉजिट: राज्य रेरा के नियमों के मुताबिक, बिना लिखित अग्रीमेंट के बिल्डर प्रॉपर्टी की कुल लागत के 10 प्रतिशत से ज्यादा एडवांस पेमेंट नहीं ले सकता.
निलंब खाता: खरीदारों से परियोजना के लिए वसूली गई राशि का 70 प्रतिशत बिल्डर को एक अलग खाते में डिपॉजिट करना होगा. निर्माण की लागत और जमीन खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
प्रोजेक्ट में देरी पर ब्याज: अगर बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता या फिर अपार्टमेंट, प्लॉट, बिल्डिंग की पोजेशन अग्रीमेंट के नियमों के मुताबिक नहीं दे पाता तो देरी के लिए उसे हर महीने पेनाल्टी चुकानी होगी. अगर ग्राहक प्रोजेक्ट छोड़ना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है तो बिल्डर को उससे मिली राशि ब्याज सहित लौटानी होगी.
प्रोजेक्ट का विज्ञापन: बिल्डर को प्रोजेक्ट का विज्ञापन या प्रोस्पेक्टस रेरा की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा. ऐसा इसलिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बिल्डर वह सारी सुविधाएं ग्राहकों को मुहैया करा रहा है, जिसका उसने वादा किया है.
ब्रोकर्स पर पेनाल्टी: अगर कोई ब्रोकर छत्तीसगढ़ रेरा के तहत रजिस्टर नहीं है, उन्हें हर दिन के हिसाब से 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, जिसके दौरान इस तरह की चूक जारी रहती है. यह प्रॉपर्टी वैल्यू या प्रोजेक्ट के 5% के बराबर हो सकता है, जो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल किए दलाल के जरिए बेचा गया है.
न्याय क्षेत्र: जो ग्राहक छत्तीसगढ़ रेरा के फैसले से खुश नहीं हैं, वे राज्य कानून के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर सकते हैं. अगर इसके फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो राज्य के हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है.
छत्तीसगढ़ रेरा के अहम फैक्ट्स:
चेयरमैन: विवेक धंड
हेड ऑफिस: रायपुर
कुल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स: 1,124
कुल अप्रूव्ड एजेंट्स: 473
लंबित प्रोजेक्ट्स मंजूरी: 179
आधिकारिक वेबसाइट: https://rera.cgstate.gov.in/
आंकड़े 20 मई 2020 तक के.
छत्तीसगढ़ रेरा में बिल्डर/प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स
स्टेप 1: छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर लॉग इन करें. इसके बाद पेज के टॉप पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें.
स्टेप 2: इसके बाद प्रोमोटर/प्रोजेक्ट ऑप्शन पर जाएं और फिर ऑनलाइन एप्लिकेशन-प्रोमोटर (सरल) को सिलेक्ट करें
स्टेप 3: अब जो पेज दिखेगा, उस पर आपके सामने दो विकल्प होंगे, न्यू प्रोमोटर या मौजूदा प्रोमोटर. आपको न्यू प्रोमोटर पर क्लिक करके कंटीन्यू करना है.
स्टेप 4: अब जो पेज दिखेगा. उसमें 6 स्टेप्स के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना है. इसमें प्रोमोटर की डिटेल्स, जिन सदस्यों को शामिल करना है, प्रोजेक्ट डिटेल्स, फीस कैलकुलेशन, पेमेंट डिटेल्स और डॉक्युमेंट्स शामिल हैं.
स्टेप 5: ये सभी स्टेप्स पूरे होने के बाद आपको रजिस्टर करने के लिए सेव एंड सब्मिट पर क्लिक करना है.
स्टेप 6: अगर आप मौजूदा प्रोमोटर हैं तो अन्य 3 विकल्पों को चुनें और कंटीन्यू दबाएं.
स्टेप 7: रेफरेंस नंबर डालने के बाद सब्मिट का बटन दबाएं.
छत्तीसगढ़ रेरा में ब्रोकर रजिस्ट्रेशन
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन टैब पर जाकर रियल एस्टेट एजेंट के विकल्प को ड्रॉपडाउन मेन्यू से सिलेक्ट करके ऑनलाइन एप्लिकेशन दबाएं.
स्टेप 2: इसके बाद आपको दूसरे पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अन्य जानकारियां देनी होंगी, जिसमें पर्सनल, बिजनेस डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स शामिल हैं.
स्टेप 3: सारी डिटेल्स को वेरिफाई करें और एप्लिकेशन सब्मिट करें.
छत्तीसगढ़ RERA की फीस
रिहायशी प्रोजेक्ट्स
1,000 वर्ग मीटर तक प्रोजेक्ट एरिया: 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर.
प्रोजेक्ट एरिया 1,000 वर्ग मीटर से अधिक: 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर.
कमर्शियल प्रोजेक्ट्स
1,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल: 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर
1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र: 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर
रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए
व्यक्तिगत: 10 हजार रुपये
नवीकरण शुल्क: 5 हजार रुपये
अन्य
फीस: 50 हजार रुपये
नवीकरण शुल्क: 25 हजार रुपये
छत्तीसगढ़ RERA में शिकायत कैसे दर्ज कराएं
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और कंप्लेंट के टैब पर क्लिक करें. ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर कंप्लेंट को फिर सिलेक्ट करें.
स्टेप 2: पेज पर मांगी गई सारी जानकारियां भरें और सब्मिट करें.
छत्तीसगढ़ RERA के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए फीस
रेग्युलेटरी अथॉरिटी/सहायक अधिकारी: 1 हजार रुपये
अपीलीय अधिकरण: 5 हजार रुपये
FAQs
कौन हैं छत्तीसगढ़ रेरा के चेयरमैन?
विवेक धंड छत्तीसगढ़ रेरा के चेयरमैन हैं.
छत्तीसगढ़ RERA कब लागू हुआ?
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) के नियम 2017 नवंबर 2017 में लागू हुए थे.