Budget 2023-24: सैलरी पर लगने वाला standard deduction क्या है?

नए और पुराने टैक्स Regime में standard deduction का कैसे लाभ ले सकते हैं? जानें विस्तार से

बजट 2023-24 ( Budget 2023-24) ने आयकर अधिनियम, 1961 ( Income Tax Act, 1961) की धारा 16 के तहत वेतन पर मानक कटौती (standard deduction) का लाभ उन करदाताओं (TaxPayers) को दिया है, जो धारा 115 BAC के तहत प्रस्तावित नई कर व्यवस्था (new tax regime) का विकल्प चुनते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के अपने बजट भाषण में कहा, “परिवार के पेंशन का लाभ रहे सदस्यों के साथ वेतन पा रहे सदस्यों के लिए, मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था (new tax regime) में बढ़ा दिया गया है। इस व्यवस्था में 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले हर एक वेतन पा रहे व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा।”

यह लाभ केवल पुरानी व्यवस्था (old regime) के तहत टैक्स चुकाने वाले लोगों के लिए उपलब्ध था। चूंकि यह लाभ अब भारत में सभी करदाताओं के लिए खुलेगा, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानक कटौती (standard deduction) क्या है और यह करदाता की मदद कैसे करता है?

 

मानक कटौती क्या है? (standard deduction)

मानक कटौती (standard deduction) आपकी आय का वह भाग है जिस पर टैक्स नहीं लगता है। इस राशि का उपयोग आपकी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए किया जा सकता है।

MVAC के मैनेजिंग पार्टनर निखिल वर्मा ने कहा, “मानक कटौती (standard deduction) उस रकम के बारे में बताता जिस पर टैक्स नहीं लगता,यह वह छूट है जो करदाता को बेसिक छूट के अलावा उपलब्ध कराई जाती है। टैक्सपेयर अपनी इनकम से आसानी से स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम घटा सकते हैं।”

मानक कटौती (standard deduction) आमतौर पर ग्रॉस सैलरी से घटाई जाती है, इसके लिए आपको इनवेस्टमेंट प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती।

 

बजट 2018 में मानक कटौती (standard deduction)

1 फरवरी, 2018 को पेश अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 19,200 रुपये के परिवहन भत्ते (transport allowance) और 15,000 रुपये प्रति वर्ष की मेडिकल बिल (medical reimbursement) को 40,000 रुपये के मानक कटौती के साथ बदल दिया था।

 

अंतरिम बजट 2019 में मानक कटौती (standard deduction)

अंतरिम बजट 2019 में, मौजूदा 40,000 की राशि में 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई, जिससे मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था।

 

बजट 2023-24 में मानक कटौती (standard deduction)

बजट 2023-24 में, मानक कटौती (standard deduction) का लाभ नई कर व्यवस्था (new tax regime) को चुनने वाले करदाताओं को भी दिया गया है। नई व्यवस्था (new tax regime) के तहत कटौती की राशि भी 50,000 रुपये से अधिक है।

 

नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती (Standard deduction under new tax regime)

बजट 2023-24 के अनुसार, नई कर व्यवस्था (new tax regime) 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक वेतन वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती (standard deduction) की अनुमति देती है।

 

पुरानी कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती (Standard deduction under old tax regime)

बजट 2023-24 के अनुसार, नई कर व्यवस्था (new tax regime)  15.5 लाख रुपये या उससे अधिक के वार्षिक वेतन वाले  व्यक्तियों के लिए 5,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति देती है।

 

क्या मानक कटौती में बेसिक छूट सीमा (basic exemption limit) शामिल है?

नहीं, 50,000 रुपये की मानक कटौती करदाता के लिए उपलब्ध छूट सीमा से अधिक है।

इसका मतलब यह है कि अगर आपको बेसिक छूट सीमा के बाद 3 लाख रुपये पर टैक्स का भुगतान करना है, तो आप वास्तव में 50,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए पुरानी कर व्यवस्था (old tax regime) के तहत केवल 2.50 लाख रुपये पर टैक्स का भुगतान करेंगे। नई कर व्यवस्था (new tax regime) के मामले में भी, आपका टैक्स  2.50 लाख रुपये पर लगेगा, जिसमें 50,000 रुपये की कटौती का लाभ मिलेगा।

 

वेतन पर मानक कटौती (standard deduction) का क्लेम कौन कर सकता है?

इस कटौती का क्लेम सभी वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन वाले भी कर सकते हैं।

 

वेतन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन v किराए पर स्टैंडर्ड डिडक्शन

वेतन पर मानक कटौती (standard deduction)  आयकर कानून की धारा 16 के तहत उपलब्ध है, किराये की आय पर मानक कटौती (standard deduction)  अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रदान की जाती है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती (Standard Deduction) राशि क्या है?

पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती (Standard Deduction) राशि 50,000 रुपये है?

नई कर व्यवस्था में मानक कटौती राशि (Standard Deduction) क्या है?

नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) अमाउंट 50,000 रुपये है।

मानक कटौती (Standard Deduction) को कब समाप्त किया गया था?

मानक कटौती, जो पहले करदाताओं के लिए उपलब्ध थी, को वित्त अधिनियम 2005 में समाप्त कर दिया गया था।

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को फिर से कब शुरू किया गया था?

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को बजट 2018 में फिर से पेश किया गया था।

क्या मुझे मानक कटौती (Standard Deduction) क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमाण दिखाना होगा?

नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) क्लेम करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है।

क्या मैं मानक कटौती (Standard Deduction) के साथ परिवहन भत्ता और चिकित्सा भत्ता का दावा कर सकता हूँ?

नहीं, आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। परिवहन और चिकित्सा भत्ते अब अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कब किया गया?

2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी।

किस धारा के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) की ऑफर की गई है?

मानक कटौती (Standard Deduction) आयकर अधिनियम की धारा 16 की ऑफर की जाती है।

एक वित्त वर्ष में मानक कटौती (Standard Deduction) की सीमा क्या है?

पुरानी कर व्यवस्था के तहत एक वित्तीय वर्ष में मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये है। नई कर व्यवस्था के तहत एक वित्त वर्ष में मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये है।

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