दिल्ली में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क 2024

दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए आधिकारिक शुल्क क्या हैं?

भारत में राज्यों को संपत्ति के लेन-देन पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, जो देश में स्थानीय सरकारों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह टैक्स मुख्य रूप से स्टांप ड्यूटी के रूप में लगाया जाता है। पंजीकरण अधिनियम, 1908, घर खरीदारों के लिए संपत्ति पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है।

 

दिल्ली में स्टांप ड्यूटी 2024

खरीदार का प्रकार  दिल्ली में स्टांप ड्यूटी  एनडीएमसी एरिया में स्टाम्प ड्यूटी  दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में स्टांप ड्यूटी 
पुरुष  6% 5.5% 3%
महिला  5% 3.5% 3%
संयुक्त  5% 4.5% 3#

स्रोत : revenue.delhi.gov.in

 

2024 में दिल्ली में पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन चार्ज) 

खरीदार का प्रकार  दिल्ली में पंजीकरण शुल्क  एनडीएमसी एरिया में पंजीकरण शुल्क  दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में पंजीकरण शुल्क 
पुरुष  1% 1% 1%
महिला  1% 1% 1%
संयुक्त  1% 1% 1%

स्रोत: revenue.delhi.gov.in

 

दिल्ली में सभी खरीदारों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सेल डीड के पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क के साथ पंजीकरण शुल्क के रूप में सौदे के मूल्य का 1% देना पड़ता है। इसलिए, प्रभावी रूप से, राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति खरीदने और पंजीकरण कराने वाले पुरुष को पंजीकरण के दौरान संपत्ति की लागत का 7% भुगतान करना होगा, जबकि महिला को मूल्य का 5% देना होगा। अगर कोई घर पुरुष और महिला के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किया जा रहा है, तो उन्हें दिल्ली में पंजीकरण के समय संपत्ति की लागत का 6% का देना होगा।

 

दिल्ली में स्टांप शुल्क कैसे कैलक्युलेट करें?

स्टेप 1: नीचे दी गई आधिकारिक लिंक को अपने ब्राउज़र में कॉपी और पेस्ट करें:  https://eval.delhigovt.nic.in/

 

 

 

स्टेप 2: पेज खुलने पर आपको निम्नलिखित विवरण देने के लिए कहा जाएगा: 

  1. मालिक का लिंग
  2. संपत्ति की लोकेशन 
  3. प्रॉपर्टी प्लाइट एरिया 
  4. संपत्ति का प्रकार 
  5. पार्किंग की उपलब्धता
  6. वर्गमीटर में पार्किंग क्षेत्र
  7. कन्सिडरेशन वैल्यू 
  8. फ्लैट का प्रकार (डीडीए या निजी)
  9. भवन में मंजिलों की संख्या

 

 

स्टेप 3: जब आप सभी विवरण प्रदान कर देंगे, तो लेन-देन पर देय स्टांप शुल्क आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

 

 

दिल्ली में स्टांप शुल्क का भुगतान कैसे करें?

सरकार द्वारा ई-स्टांपिंग शुरू करने से दिल्ली में स्टांप शुल्क का भुगतान ई-स्टांपिंग के जरिए करना होगा। तो कोई ऑफ़लाइन चैनल नहीं है जिसके जरिए इस शुल्क का भुगतान किया जा सके। चूंकि केंद्र ने स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) को भारत में सभी ई-स्टांप के लिए जिम्मेदार एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है, इसलिए खरीदारों को इसके आधिकारिक पोर्टल www.shcilestamp.com पर जाकर वहां भुगतान करना होगा। एसएचसीआईएल के पास एसीसी नामक अधिकृत संग्रह केंद्र (कलेक्शन सेंटर) हैं, जो एसएचसीआईएल और खरीदार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं।

अगर आप एसीसी के जरिए शुल्क जमा कर रहे हैं, तो आप इसका भुगतान नकद में भी कर सकते हैं। आप शुल्क का भुगतान चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी/अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से भी कर सकते हैं।

भुगतान करने के बाद खरीदार पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए srams.delhi.gov.in पर लॉग इन करके उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

 

Stamp duty and registration charges in Delhi

 

दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए दस्तावेज़

  • विक्रय विलेख (सेल डीड)
  • खरीदार, विक्रेता और गवाहों के पहचान प्रमाण
  • खरीदार, विक्रेता और गवाहों के पते के प्रमाण
  • दस्तावेजों की दो प्रतियों पर खरीदारों और विक्रेताओं की दो पासपोर्ट साइज फोटो 
  • स्टांप शुल्क के सही मूल्य के साथ ई-स्टांप पेपर
  • पंजीकरण शुल्क का ई-पंजीकरण शुल्क रसीद के साथ अंडरटेकिंग/शपथ पत्र (हलफनामा)
  • पैन कार्ड या फॉर्म 60 की स्वप्रमाणित (सेल्फ-अटेस्टेड) कॉपी 
  • प्लॉट या जमीन के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
  • प्रतियों के एक सेट के साथ सभी मूल दस्तावेज़
  • दो गवाहों के पहचान और पते का प्रमाण
  • टीडीएस भुगतान का प्रमाण

 

2024 में दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण पर ट्रांसफर चार्ज 

हस्तांतरण शुल्क या ट्रांसफर चार्ज एक ऐसा शुल्क है जो राजधानी में घर खरीदारों को उपहार विलेख (गिफ्ट डीड), बिक्री विलेख (सेल डीड) और अन्य कन्वेयंस डीड पर संपत्ति पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अलावा भुगतान करना पड़ता है। हस्तांतरण शुल्क संपत्ति के पंजीकरण मूल्य के आधार पर कैलक्युलेट किया जाता है।

दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई 2023 को ट्रांसफर ड्यूटी में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 10 जुलाई को जारी सर्कुलर के मुताबिक, नई दरें 25 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर लागू होंगी। इससे कम मूल्य की प्रॉपर्टी पर पुरानी दर लागू रहेगी।

नई दरें लागू होने से दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर घर खरीदारों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 2% के बजाय 3% हस्तांतरण शुल्क देना होगा। इसी तरह, पुरुष खरीदारों को 3% के बजाय 4% ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना होगा। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

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