गाजियाबाद में घर खरीदारों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व को सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत कराने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है। इसके लिए उन्हें संपत्ति की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होता है। खरीदार ध्यान दें कि स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क दोनों अलग-अलग शुल्क हैं। संपत्ति पर स्टांप शुल्क खरीदार द्वारा संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है, जबकि पंजीकरण शुल्क का भुगतान कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए किया जाता है।
2024 में गाजियाबाद में स्टांप शुल्क
मालिक | संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्टांप शुल्क | संपत्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण शुल्क | 10 लाख रुपये की संपत्ति पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क |
पुरुष | 7% | 1% | Rs 70,000 + Rs 10,000 |
महिला | 6%* | 1% | Rs 50,000* + Rs 10,000 |
पुरुष + महिला | 6.5% | 1% | Rs 65,000 + Rs 10,000 |
पुरुष + पुरुष | 7% | 1% | Rs 70,000 + Rs 10,000 |
महिला + महिला | 6% | 1% | Rs 50,000* + Rs 10,000 |
स्रोत: IGRS UP
अन्य दस्तावेज/डीड पर 2024 में गाजियाबाद में स्टांप शुल्क
पंजीकृत होने वाले दस्तावेज़ | स्टांप शुल्क |
गिफ्ट डीड | *संपत्ति के मूल्य का 5%
** परिवार के सदस्यों को गिफ्ट देने पर 5,000 रुपये |
वसीयत | Rs 200 |
एक्सचेंज डीड | 3% |
लीज डीड | Rs 200 |
अग्रीमेंट | Rs 10 |
एडॉप्शन डीड | Rs 100 |
तलाक | Rs 50 |
बॉन्ड | Rs 200 |
हलफनामा | Rs 10 |
नोटरी | Rs 10 |
स्पेशल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी | Rs 100 |
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी | Rs 10 to Rs 100 |
गाजियाबाद में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क 2024
यूपी में महिलाओं को स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी गई है। इसलिए उन्हें संपत्ति खरीदने पर 7% के बजाय 6% स्टांप शुल्क ही देना पड़ता है। लेकिन यह छूट लेनदेन के कुल मूल्य में से केवल 10 लाख रुपये तक ही लागू है। इसलिए मान लें कि अगर संपत्ति की कीमत 11 लाख रुपये है, तो एक महिला को स्टांप शुल्क के रूप में 11 लाख रुपये का 7% (77,000 रुपये) देना होगा।
2024 में गाजियाबाद में पंजीकरण शुल्क
खरीदार महिला हो या पुरुष, उसे पंजीकरण शुल्क के रूप में संपत्ति के दस्तावेज मूल्य का 1% देना होगा। इसका मतलब है कि 1 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए खरीदार को पंजीकरण शुल्क के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
इससे पहले, खरीदारों को पंजीकरण शुल्क के रूप में 10 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए केवल 10,000 रुपये और 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के लिए 20,000 रुपये ही देने होते थे। 1% पंजीकरण शुल्क 14 फरवरी, 2020 को लगाया गया था।
गाजियाबाद में संपत्ति पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
गाजियाबाद में संपत्ति पंजीकरण के समय खरीदारों को एसआरओ के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने होंगे:
- सेल डीड
- टैक्स रसीद
- सेल एग्रीमेंट की कॉपी
- एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट
- स्वीकृत भवन योजना
- ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
ध्यान दें कि यह सूची सांकेतिक है। लेन-देन की प्रकृति और संपत्ति के प्रकार के आधार पर एसआरओ अतिरिक्त दस्तावेज़ भी मांग सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
गाजियाबाद में महिला घर खरीदारों को संपत्ति पंजीकरण पर क्या छूट मिलती है?
गाजियाबाद में महिला घर खरीदार पुरुषों की तरह संपत्ति के मूल्य पर 7% स्टांप शुल्क देना होता है। हालांकि, महिला खरीदारों को स्टांप ड्यूटी पर 10,000 रुपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की मिलती है।
गाजियाबाद में घर खरीदार कितना पंजीकरण शुल्क देते हैं?
गाजियाबाद में घर खरीदार पंजीकरण शुल्क के रूप में संपत्ति की लागत का 1% भुगतान देते हैं।