किराये पर GST

अपनी प्रॉपर्टी से किराये के रूप में आमदनी करने वाले लोगों को जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह लेख इस टैक्स के भार के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताता है।

जीएसटी प्रणाली के तहत आपकी संपत्ति को किराए पर देना सेवा के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत किराये पर GST लागू होता है, जिसे जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। किराये को अब जीएसटी प्रणाली के तहत कर लगाने योग्य सेवा के रूप में माना जाता है। 

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GST on rent

भुगतान किए गए किराए पर एचआरए छूट के बारे में सारी जानकारी। किराए की रसीद और टैक्स बचाने में इसकी भूमिका के बारे में भी जानें।

 

जीएसटी-पंजीकृत कंपनियों को कर्मचारियों के लिए कंपनी के आवास, गेस्ट हाउस किराये पर देने पर 18% जीएसटी देना होगा 

जीएसटी-पंजीकृत कंपनियों द्वारा कंपनी गेस्ट हाउस या आवास कर्मचारियों को देने में होने वाली लागत को बढ़ाने वाले एक कदम के रूप में जीएसटी परिषद ने जीएसटी प्रणाली के तहत आवासीय इकाइयों को किराए पर देने पर पहले दी गई छूट को हटा दिया है।

इस संशोधन के बाद, जिसे 13 जुलाई, 2022 को जीएसटी परिषद की 42 वीं बैठक के बाद घोषित किया गया था और 18 जुलाई, 2022 से लागू हुआ, जीएसटी-पंजीकृत किराएदार 18% रेट पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही मकान मालिक जीएसटी पंजीकृत हो या नहीं।

नए नियम के अनुसार, जीएसटी-पंजीकृत किराएदार को रिवर्स चेंज मैकेनिज्म के तहत किराए पर जीएसटी देना होगा और उसके बाद इस भुगतान पर आईटीसी का दावा करना होगा।

जीएसटी कानून के तहत किसी व्यक्ति या कंपनी की कमाई प्रति वर्ष एक निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एक व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये प्रति वर्ष है, जबकि यह देश भर के व्यवसायों के लिए 40 लाख रुपये है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर (जहां सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित है)।

वेतनभोगी व्यक्ति न तो जीएसटी के तहत पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी हैं और न ही उन्हें अपने मकान मालिकों को भुगतान किए जाने वाले किराए पर 18% टैक्स देना पड़ता है।

 

किराये पर GST कब लागू होगा?

किराये पर GST लागू होगा या नहीं, ये दो कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है:

प्रॉपर्टी का प्रकार:

किराये पर जीएसटी आवासीय और कमर्शियल दोनों उद्देश्यों के लिए किराये पर दी गई संपत्तियों पर लागू होता है। अगर कोई आवासीय संपत्ति भी कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किराए पर दी गई हो, तो किराये से हुई आय पर जीएसटी के तहत कर (टैक्स) लगेगा।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी देयता तब तक बरकरार रहेगी जब तक आपने अपनी संपत्ति को व्यवसाय के लिए किराये पर दिया है, भले ही इसके उपयोग की प्रकृति कुछ भी हो।

अगर आपने अपनी आवासीय संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को आवासीय उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया है जो जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है, तो किराये की आय पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

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किराये की आय सीमा

जीएसटी व्यवस्था के तहत, किराये पर जीएसटी का भुगतान तब करना होता है जब आपको सालाना 20 लाख रुपये या उससे अधिक की रेंटल इनकम मिलती हो। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई थी। अगर आप व्यवसायी हैं, तो आपके लिए यह सीमा 40 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

जीएसटी सर्च और जीएसटी वेरिफिकेशन पर हमारी गाइड देखें

 

किराये पर GST की दर

अगर उपरोक्त दोनों कारक लागू होते हैं, तो आपको अपनी किराये की आय का 18% किराये पर जीएसटी के रूप में देना होगा। 

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किराये पर जीएसटी का भुगतान कैसे करें?

यदि किराये की आय पर जीएसटी लागू होता है, तो मकान मालिक को अपना पंजीकरण कराना होगा और कर का भुगतान करना होगा।

आयकर कानूनों के तहत घर के किराये पर टीडीएस के बारे में भी पढ़ें

 

किराये पर जीएसटी पर आईटीसी

अगर आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप किराये पर जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

यह भी देखें: ई वे बिल लॉगिन: वो सब जो आपके लिए जानना आवश्यक है

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

अगर मैंने आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रॉपर्टी किराये पर दी है तो क्या मुझे किराये की आय पर जीएसटी देना होगा?

नहीं, यदि आप आवासीय उद्देश्यों के लिए कोई प्रॉपर्टी किराये पर देते हैं, तो उसे जीएसटी से छूट प्राप्त है।

क्या किराया जीएसटी के तहत सेवाओं या वस्तुओं पर कर लगाने योग्य माना जाता है?

किराये को जीएसटी के तहत सेवाओं की कर लगाने योग्य सप्लाई माना जाता है।

कमर्शियल प्रॉपर्टी से आय पर जीएसटी दर क्या है?

वार्षिक आय 20 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर किराये पर जीएसटी की दर मासिक किराये का 18% है।

अगर आय 20 लाख रुपये से कम है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी से किराये पर जीएसटी दर क्या है?

अगर किराये की वार्षिक आय 20 लाख रुपये से कम है तो जीएसटी लागू नहीं होगा।

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