भारत सरकार द्वारा 2017 में लाया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी सेंटर और राज्य की सरकारों को एक ही टैक्स सिस्टम के भीतर ले आया है. इस नए सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता है और साथ ही टैक्स देने वाले लोगों को काफी ज्यादा डिजिटल सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है. चाहे आप को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना हो या फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करना हो सभी चीजें अब ऑनलाइन की जा सकती हैं.
इससे कागजी कार्यवाही तो कम होगी ही साथ ही यह एडमिनिस्ट्रेशन के सभी तरह के कार्य जल्दी करने में भी समर्थ है. इसके अलावा अब टैक्स दाताओं को बार-बार टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है.
https://www.gst.gov.in/ के तहत सरकार ने इसके लिए एक जीएसटी लॉगइन पोर्टल बना दिया है. यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे जीएसटीएन पोर्टल के नाम से जाना जाता है ट्रैक्स दाताओं के लिए एक वरदान की तरह सामने आया है. यहां पर लोग अपनी अलग अलग तरह की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और साथ ही अपने सभी रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. आज हम आपको जीएसटी और जीएसटी के लॉगइन पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं.
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जीएसटी पोर्टल लॉगइन रजिस्ट्रेशन
https://www.gst.gov.in/ दी गई जीएसटी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करने के बाद आप यहां पर दी गई अलग-अलग सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं.
जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?( How to register on portal?)
जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस के सालाना टर्नओवर पर निर्भर करता है. पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके गुड्स सप्लाई के बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा आ रहा है तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा सभी तरह के सर्विस दाताओं के लिए यह लिमिट 20 लाख रखी गई है. यहां पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट और पहाड़ी राज्यों के लिए एक एक्सेप्शन रखा गया है और उनके लिए टर्नओवर की लिमिट को 10 लाख कर दिया गया है.
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पोर्टल पर लॉगइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है.
कोई भी व्यक्ति या फिर बिजनेस अगर अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना चाहता है तो उसे यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करनी होती है. एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उन्हें 15 अंकों का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईडेंटिफिकेशन नंबर(GSTIN) दिया जाता है.
स्टेप 1: सबसे पहले पोर्टल के लिए बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. Visit the https://www.gst.gov.in/ इसके बाद “सर्विस” टैब पर जाएं और रजिस्ट्रेशन सेक्शन में “न्यू रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें
स्टेप 2: अगले पेज पर आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी होंगी जैसे, (सामान्य करदाता, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, आदि), राज्य, जिला, व्यवसाय का नाम, पैन, मेल और मोबाइल नंबर विवरण प्रदान करें .इसके बाद ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अगले पेज पर लॉगिन के तहत अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आए गए ओटीपी को सबमिट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें.
स्टेप 4: आपके सामने टेंपरेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्टेप 5: इसके बाद आप जीएसटी ऑनलाइन लॉगइन के होम पेज पर जाएं और टैक्सपेयर्स के तहत रजिस्टर नाउ ऊपर क्लिक करें.
स्टेप 6: अब पहले दिखाए गए TRN नंबर का इस्तेमाल करें और ‘Proceed पर क्लिक करें.’.
स्टेप 7: अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को दर्ज करें.
स्टेप 8: अब आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं और पूछे गए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं.
स्टेप 9: वेरिफिकेशन पेज पर जाकर डिक्लेरेशन को चेक करें.अब आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या फिर ई साइन मेथड और डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं.
स्टेप 10: एक बार एप्लीकेशन को सफलता से सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भेजा जाता है. इस नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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जीएसटी पंजीकरण के लिए दस्तावेज
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- मान्य व्यवसाय पता प्रमाण
- नवीनतम बैंक खाता विवरण और रद्द चेक
- निगमन प्रमाणपत्र / व्यवसाय पंजीकरण का प्रमाण
- अंगुली का हस्ताक्षर
- निदेशक/प्रवर्तक का पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और फोटो
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्राधिकरण पत्र / बोर्ड संकल्प
जीएसटी पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया
आधिकारिक GSTN पोर्टल पर जाएं और ऊपरी दाएं कोने में दिए गए ‘Login’ विकल्प पर क्लिक करें. डैशबोर्ड देखने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसे नए जीएसटी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
अगर आपने पहले से ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर सकते हैं.पहली बार ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल में साइन इन करने वालों को ‘यदि आपने अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड पहले ही बना लिया है, तो लॉग इन करने के लिए यहाँ क्लिक करें’ के नीचे दिए गए विकल्प में दिए गए ‘here’ पर क्लिक करना चाहिए.
फिर, ई-मेल आईडी पर भेजे गए प्रोविजनल आईडी/जीएसटीआईएन/यूआईएन और पासवर्ड दर्ज करें.
अपना नया उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें. ‘Submit’ पर क्लिक करें। फिर, लॉगिन पेज पर जाएं और अपना नया लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
वेबसाइट में सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, उपयोगकर्ता अपनी प्रोफाइल, नोटिस और ऑर्डर देख सकते हैं।.रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान चालान बनाने का विकल्प भी उपलब्ध है.
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जीएसटी पोर्टल लॉगिन: भुगतान
जीएसटी ऑनलाइन लॉगिन पेज पर अगला विकल्प ‘Payment’ है. अगर आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पर हैं तो आप चालान बनाने का ही भुगतान करने के लिए पेमेंट के विकल्प को चुन सकते हैं.यहां, ‘Track Payment Status’ और ‘Grievance Against Payment’ ( भुगतान के खिलाफ शिकायत )(GST PMT 07)’ के विकल्प भी मिल सकते हैं.
जीएसटी पोर्टल लॉगिन ई–वे बिल
जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोर्टल पर एक इलेक्ट्रॉनिक बिल उत्पन्न होता है. यदि प्रत्येक माल का मूल्य 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो माल परिवहन करते समय ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल बिल ले जाना चाहिए.
कोई भी GST पोर्टल पर लॉग इन करके, ‘Services’ के अंदर ‘e-Way Bill System’ विकल्प तक पहुँच सकता है.
यहां पर आप को और अधिक जानकारी के लिए ईवे बिल से संबंधित सभी तरह के सवाल मिल जाते हैं. इनकी मदद से आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध अन्य सेवाएं
जीएसटी पोर्टल पर आपको कुछ और सुविधाएं भी मिल जाती हैं जो इस प्रकार से हैं:
- एचएसएन कोड खोजें
- छुट्टियों की सूची
- कारण सूची
- जीएसटी प्रैक्टिशनर (जीएसटीपी) का पता लगाएँ
- अपंजीकृत आवेदक के लिए यूजर आईडी जेनरेट करें
- ‘Services’ टैब के अंदर प्रदान किए गए ‘refunds’ का एक विकल्प भी है. रिफंड स्टेटस की जानकारी भी यहां उपलब्ध है.
जीएसटी पोर्टल ऑफलाइन टूल और फॉर्म
जीएसटी के लिए आधिकारिक पोर्टल https://www.gst.gov.in/ लॉगिन पेज करदाताओं को कुछ ऑफ़लाइन टूल प्रदान करता है ताकि वे जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रियाओं का पालन कर सकें जीएसटी फॉर्म और रिटर्न की उपयोगिता उन्हें ऑफलाइन एक्सेस देती है.
GST आंकड़े
वही ‘Download’ टैब के अंदर विभिन्न वित्तीय वर्षों के आंकड़े देखने के लिए ‘GST Statistics’ लिंक भी दिखाता है।
जीएसटी लॉगिन: सहायता और करदाता सुविधाएं
‘Help and Taxpayer Facilities’ के अंदर, एक करदाता कई उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो, जीएसटी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, विभिन्न सेवाओं और उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को पा सकता है. इसके अलावा, कोई भी पोर्टल पर उपलब्ध नई कार्यात्मकताओं पर प्रेस रिलीज़ और सलाह की सूची प्राप्त कर सकता है.
शिकायत निवारण पोर्टल का एक लिंक है जहां करदाता और अन्य हितधारक अपनी शिकायतें जमा कर सकते हैं। अन्य करदाता सेवाओं में, कोई भी जीएसटी सुविधा प्रदाताओं (जीएसपी) और मुफ्त लेखा और बिलिंग सेवाओं की सूची पा सकता है।
जीएसटी पोर्टल पर ई–चालान
जीएसटी सरकार लॉगिन पोर्टल पर नवीनतम टैब उपयोगकर्ताओं को बाहरी ई-चालान पोर्टल तक पहुंच प्रदान करता है.
जीएसटी पोर्टल लॉगिन पर टैक्सपेयर को कैसे सर्च करें
टैक्सपेयर की सारी डिटेल आपको ‘Search Taxpaye’ टैब के अंदर मिल जाती है और आप दो तरह से इन्हें सर्च कर सकते हैं:
- GSTIN/UIN द्वारा खोजें
- पैन द्वारा खोजें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या भारत से बाहर रहते हुए भी जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है?
भारत से बाहर रहते हुए आप इस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
GST डैशबोर्ड तक कैसे पहुंचा जा सकता है?
उपयोगकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और डैशबोर्ड देखने के लिए लॉग इन करना होगा.