गुरुग्राम में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क

यहां आपको गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप और पंजीकरण शुल्क के बारे में वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपको जानने की जरूरत है।

गुड़गांव (जिसे अब गुरुग्राम नाम से जाना जाता है) भारत के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजारों में से एक है। पिछले कुछ सालों में कुछ कमी आने के बावजूद, यहाँ प्रॉपर्टी की औसत दर वर्तमान में 5000 रुपए प्रति वर्ग फुट से अधिक है। इसके अलावा, कई अन्य खर्च हैं जो प्रॉपर्टी खरीदारों को कानूनी रूप से प्रॉपर्टी को अपने नाम स्थानांतरित करने के लिए वहन करना पड़ता है। पंजीकरण अधिनियम, 1908, के तहत खरीदार के लिए प्रॉपर्टी को पंजीकृत करना अनिवार्य है, जिसके लिए इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी के खरीदारों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। चूंकि इन दोनों टैक्स से खरीद की कुल लागत में काफी वृद्धि हो जाती है, खरीदारों को इस कानूनी औपचारिकता के खर्चों को जानना चाहिए।

यह भी देखें: भारत में प्रॉपर्टी के पंजीकरण को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

Stamp duty and registration charges in Gurgaon

 

गुरुग्राम में स्टांप शुल्क प्रॉपर्टी की कीमत के प्रतिशत के रूप में

गुरुग्राम में खरीदारों को उनके लिंग और प्रॉपर्टी के स्थान के आधार पर स्टांप शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। पुरुषों के लिए और नगरपालिका सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्रों के लिए स्टांप शुल्क अधिक है। गुरुग्राम में नगरपालिका सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्रों में बिक्री हेतु प्रॉपर्टी के लिए पुरुषों और महिलाओं को क्रमशः 7% और 5% स्टांप शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। नगरपालिका सीमा से बाहर के क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को क्रमशः 5% और 3% स्टांप शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

गुरुग्राम में स्टांप शुल्क

क्षेत्र पुरुष महिला संयुक्त
नगरपालिका के अंदर 7% 5% 6%
नगरपालिका के बाहर 5% 3% 4%

 

यद्यपि हरियाणा में प्रॉपर्टी की खरीद को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हरियाणा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को कम करने का इंडस्ट्री द्वारा भारी दबाव रहा है, ऐसे समय में जब कोरोनावायरस महामारी ने मांग में मंदी का दौर ला दिया है, राज्य सरकार ने इन शुल्कों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है। इंडस्ट्री को निराश करते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में गुरुग्राम सहित प्रमुख हाउसिंग बाजारों में सर्कल रेट में बढ़ोतरी की है।

 

गुरुग्राम में पंजीकरण शुल्क

पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत, खरीदारों को खरीद के चार महीने के भीतर लेनदेन को पंजीकृत करवाना होता है। अधिकतर राज्यों के विपरीत, जहां खरीदार को प्रॉपर्टी के मूल्य का 1% पंजीकरण शुल्क के तौर पर देना पड़ता है, हरियाणा प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर एक फ्लैट शुल्क लेता है।

यह भी देखें: गुरुग्राम में सर्कल रेट के बारे में सब कुछ

 

गुरुग्राम में संपत्ति पंजीकरण शुल्क

प्रॉपर्टी का मूल्य पंजीकरण शुल्क
50,000 रुपए तक 100 रुपए
50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक 1,000 रुपए
5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 5,000 रुपए
10 लाख रुपए के ऊपर से 20 लाख रुपए तक 10,000 रुपए
20 लाख रुपए के ऊपर से 25 लाख रुपए तक 12,500 रुपए
25 लाख रुपए से अधिक 15,000 रुपए

 

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी का मूल्य कैसे कैलकुलेट करें

एक खरीदार द्वारा देय स्टांप शुल्क की गणना इकाई क्षेत्र और क्षेत्र में लागू सर्कल रेट को ध्यान में रखकर की जा सकती है। खरीदार पहले प्रॉपर्टी के मूल्य की गणना करके स्टांप शुल्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यह नीचे दिए गए फॉर्मूला के जरिए किया जा सकता है:

प्रॉपर्टी का प्रकार स्टांप शुल्क कैलकुलेट करने की विधि
प्लॉट प्लॉट एरिया वर्ग गज (स्क्वॉयर यार्ड) में x सर्कल रेट प्रति वर्ग गज
प्लॉट पर बने स्वतंत्र घर प्लॉट एरिया वर्ग गज में  x सर्कल रेट प्रति वर्ग गज + कारपेट एरिया प्रति वर्ग फुट x न्यूनतम निर्माण लागत प्रति वर्ग फुट
अपार्टमेंट, फ्लैट, हाउसिंग सोसायटियों में यूनिट, बिल्डर फ्लोर कारपेट एरिया x सर्कल रेट प्रति वर्ग फीट


गुरुग्राम में कीमतों की ट्रेंड देखें

 

स्टांप शुल्क कैलकुलेशन का उदाहरण

प्रॉपर्टी के मूल्य की गणना के आधार पर आपके ऊपर लागू प्रतिशत के अनुसार स्टांप शुल्क की गणना करनी होगी।

उदाहरण के लिए, यदि प्रॉपर्टी का मूल्य 50 लाख रुपए है और यह नगरपालिका की सीमा के भीतर आता है और एक पुरुष के नाम पर पंजीकृत किया जा रहा है, तो स्टांप शुल्क 50 लाख रुपये का 7% होगा। इस प्रकार, खरीदार को स्टांप शुल्क के रूप में 3.50 लाख रुपए देने होंगे। चूंकि लेनदेन का मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक है, इसलिए खरीदार को पंजीकरण शुल्क के रूप में 15,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।

अगर वही प्रॉपर्टी नगरपालिका क्षेत्र से बाहर आती है और एक महिला के नाम पर पंजीकृत की जा रही है, तो स्टांप शुल्क 3% होगा। ऐसे में खरीदार को स्टांप शुल्क के रूप में 1.50 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। चूंकि लेनदेन का मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक है, इसलिए पंजीकरण शुल्क समान होगा।

यह भी देखें: हरियाणा की जमाबंदी वेबसाइट और सेवाओं के बारे में सब कुछ


गुरुग्राम में स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रॉपर्टी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अपॉयंटमेंट बुक करने से पहले खरीदारों को पहले ऑनलाइन स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं।

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट egrashry.nic.in पर लॉग ऑन करें

 

Stamp duty and registration charges in Gurgaon

 

स्टेप 2: एक खाता बनाएं, जिसके बाद आप अपने यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं।

 

Stamp duty and registration charges in Gurgaon

 

Stamp duty and registration charges in Gurgaon

 

स्टेप 3: इसे बाद आप प्रॉपर्टी के सभी विवरणों को डालकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

स्टेप 4: भुगतान करने के बाद एक ई-रसीद उत्पन्न होगी। पंजीकरण के समय खरीदार को अन्य दस्तावेजों के साथ इस रसीद की एक प्रति ले जानी होती है।

 

अक्सर पूछे जाने प्रश्न (FAQs)

गुरुग्राम में सर्कल रेट कितनी है?

शहर में सर्कल रेट विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग हैं।

क्या मैं गुरुग्राम में स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता हूं?

हां, आप egrashry.nic.in पोर्टल के माध्यम से गुरुग्राम में स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी का पंजीकरण शुल्क क्या है?

खरीदारों को लेनदेन के मूल्य के आधार पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 25 लाख रुपये से अधिक के सौदों पर खरीदार को पंजीकरण शुल्क के रूप में 15,000 रुपए देने होंगे।

 

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