17 मई, 2023: हरियाणा सरकार ने 31 जुलाई, 2023 तक किए गए संपत्ति कर भुगतान पर छूट बढ़ा दी है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, नागरिक 31 जुलाई तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर 30% छूट प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह छूट 10% थी। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को राहत देना है। राज्य सरकार ने निर्धारित समय सीमा तक जमा किए गए संपत्ति कर बकाया पर ब्याज राशि में 30% की छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में संपत्ति कर में छूट को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। उपायुक्त ने जनता से भी आह्वान किया है कि डिफाल्टरों को प्रोपर्टी टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करें और इस योजना का लाभ उठाएं. अप्रैल 2023 में, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय (ULB) मंत्री कमल गुप्ता ने अधिकारियों को इस पहल पर जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक लोग छूट का लाभ उठा सकें। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक एकीकृत हरियाणा यूएलबी वेबसाइट https://ulbhryndc.org के माध्यम से अपने संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। संपत्ति कर भुगतान के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और भुगतान के लिए आगे बढ़ने के लिए 'नागरिक' लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान करने के अलावा, नागरिक नई संपत्ति आईडी बनाने सहित पोर्टल के माध्यम से कई अन्य सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। यह सभी देखें: #0000ff;" href="https://housing.com/news/how-to-pay-ulb-haryana-property-tax-online/" target="_blank" rel="noopener"> ULB हरियाणा को भुगतान कैसे करें संपत्ति कर ऑनलाइन?
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