SWAMIH fund के तहत 37,554 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत: सरकार

इस कदम से लगभग 218,699 घर खरीदारों को लाभ होगा और 94,367 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनलॉक होंगी।

पार्लियामेंट को सूचित किया गया है कि 16 नवंबर 2023 तक, SWAMIH के तहत, 37,554 करोड़ रुपये के कुल 342 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इससे लगभग 218,699 घर खरीदारों को लाभ होगा और 94,367 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनलॉक होंगी। यह जानकारी आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने दिसंबर १४ को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

रुकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं के खरीदारों को राहत देने के लिए, सरकार ने उन रुकी हुई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किफायती और मध्य-आय आवास (SWAMIH) निवेश कोष की स्थापना की है।  इस स्कीम का लाभ नेट-वर्थ पॉजिटिव और RERA के तहत पंजीकृत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं।  इनमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिन्हे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया है या जिन पर दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए जी20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। मंत्री ने बताया कि समिति ने जुलाई 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने इन रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों को सौंपने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। समिति ने पाया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में तनाव का मुख्य कारण वित्तीय व्यवहार्यता की कमी है। तदनुसार, समिति ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपायों की सिफारिश की, ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। समिति की रिपोर्ट राज्यों और सभी संबंधित हितधारकों को भेज दी गई है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

मंत्री ने यह भी कहा कि वैसे तो भूमि और उपनिवेशीकरण राज्य का विषय है, लेकिन घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, संसद ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) लागू किया है। RERA के प्रावधानों के तहत, रियल एस्टेट परियोजनाओं को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा, RERA के तहत पंजीकरण रद्द होने या रद्द होने पर, नियामक प्राधिकरण उपयुक्त सरकार के परामर्श से परियोजना के शेष विकास कार्यों को सक्षम प्राधिकारी या आवंटियों के संघ या किसी अन्य तरीके से करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार रखता है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

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