राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है। यह नागरिकों को राष्ट्रीय फ़ूड सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार रियायती दामों पर फ़ूड सप्लाइज खरीदने में सक्षम बनाता है। एपीएल, बीपीएल और एएवाई श्रेणी के लोग दिल्ली में राशन कार्ड के लिए फ़ूड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल राशन कार्ड आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जांच करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
इस आर्टिकल में, हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, साथ ही साथ पात्रता का क्राइटेरिया और पोर्टल पर उपलब्ध अन्य संबंधित सेवाएं कैसे प्राप्त करें ?
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दिल्ली में राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
ऑनलाइन राशन कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके दिल्ली फूड सुरक्षा साइट पर आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: फूड, सप्लाइज और कंस्यूमर मामले विभाग, जीएनसीटी दिल्ली के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। होम पेज के दाएं ओर, ‘नागरिक का कोना’ अनुभाग के अंतर्गत ‘फूड सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
चरण 2: आपको एडिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लॉगिन पेज पर निर्देशित किया जाएगा। पहली बार के यूज़र्स को ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करना होगा।
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चरण 3: दस्तावेज़ का टाइप (आधार कार्ड या वोटर आई डी ) का चुनाव करें। दस्तावेज़ संख्या और सुरक्षा कोड दर्ज करें। ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें।
चरण 4: फिर, लॉग इन करें और नागरिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा करें। नाम, आधार कार्ड नंबर, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल आदि जैसी डिटेल्स प्रदान करें। रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ें।
चरण 5: आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दस्तावेज अपलोड करें।
दिल्ली के जीएनसीटी के फूड सप्लाइज और कंस्यूमर मामलों के विभाग का आधिकारिक पोर्टल, दिल्ली में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भी प्रदान करता है जिसे कंस्यूमर 2022 में आवेदन करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। नागरिक अपने आवेदन पत्र फूड और सप्लाइज विभाग के नज़दीकी सर्कल कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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दिल्ली राशन कार्ड के लिए कौन -कौन पात्र हैं?
- बीपीएल, एपीएल, एएवाई और एवाई जैसी पात्र श्रेणियों में से किसी से संबंधित होने के साथ ही साथ आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उस व्यक्ति के पास अन्य राज्य का राशन कार्ड भी नहीं होना चाहिए।
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या हैं?
दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को ऑनलाइन जमा करना होगा :
- आवेदन पत्र, उचित तरीके से भरा हुआ हस्ताक्षर के साथ
- आधार कार्ड
- आय सर्टिफिकेट
- बैंक खाता पासबुक
- पहचान प्रमाण पत्र जैसे- वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र
- निवास प्रमाण जैसे टेलीफोन बिल या बिजली बिल
- आवेदक और परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज़ फोटो
जानें कैसे जांचें ऑनलाइन आवेदन की स्थिति?
यूज़र्स अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इपीडीएस दिल्ली फूड सुरक्षा वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। होम पेज पर जाएं और सिटीजन कॉर्नर के तहत ‘ट्रैक फूड सिक्योरिटी एप्लिकेशन’ पर क्लिक करें।
अगले पेज पर, आवश्यक डिटेल्स दर्ज करें जैसे परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर, एनएफएस आवेदन आईडी / ऑनलाइन नागरिक आईडी, नया राशन कार्ड नंबर और पुराना राशन कार्ड नंबर। आवेदन की स्थिति जानने के लिए ‘सर्च’ पर क्लिक करें।
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दिल्ली ई -राशन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया :
ई राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक अपना दिल्ली राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और सिटीजन कॉर्नर के तहत ‘गेट ई-राशन कार्ड’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अगले पेज पर, राशन कार्ड नंबर, परिवार के मुखिया का नाम (एचओएफ), (एचओएफ) या (एन एफ एस) आई डी का आधार नंबर, एचओएफ के जन्म का वर्ष और मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स दर्ज करें। ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। ई-राशन कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। यूज़र्स इसे ‘डाउनलोड’ विकल्प पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
दिल्ली राशन कार्ड सूची 2022 क्या है ?
राज्य सरकार का फूड सप्लाइज़ विभाग राशन कार्ड सूची ऑनलाइन जारी करता है। जिन लोगों ने नए राशन कार्ड के लिए दिल्ली में ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प चुना है, वह राष्ट्रीय फूड सुप्प्लिएज़ अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आते हैं। वह ऑनलाइन लाभार्थियों की सूची में अपना नाम और अपने परिवार का नाम देख सकते हैं। ये लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों से रियायती और कम दाम पर राशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
दिल्ली राशन कार्ड सूची की जाँच करने के लिए, ‘ राशन कार्ड के एफपीएस लिंकेज ‘ पर क्लिक करें।
एफपीएस लाइसेंस नंबर और एफपीएस नाम जैसे डिटेल्स दर्ज करें और ड्रॉप-डाउन से सर्कल का चुनाव करें। ‘सर्च’ पर क्लिक करें। एफपीएस नाम और पते के साथ एफपीएस डिटेल्स दिख जाएगी । अपने नज़दीकी लोकेशन को चेक करें। कार्ड से जुड़े कॉलम में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पूरी सूची देख सकते हैं।
कैसे देखें दिल्ली राशन कार्ड की सभी डिटेल्स ?
आपने दिल्ली में ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प चुना है, राशन कार्ड के डिटेल्स की जांच करने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है।
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और सिटीजन कॉर्नर के तहत ‘ व्यू योर राशन कार्ड डिटेल्स ‘ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 2: अगले पेज पर, परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड नंबर, एनएफएस आवेदन आईडी, नया राशन कार्ड नंबर और पुराना राशन कार्ड नंबर जैसी डिटेल्स को दर्ज करें।
चरण 3: डिटेल्स को चेक करने के लिए ‘ सर्च ‘ पर क्लिक करें।
एफपीएस डिटेल्स की ऑनलाइन जांच कैसे करें ?
दिल्ली के नागरिक दिल्ली के फ़ूड, सप्लाइज और कंस्यूमर मामले विभाग, जीएनसीटी के ऑनलाइन पोर्टल पर उचित मूल्य की दुकानों की डिटेल्स भी देख सकते हैं।
- होम पेज पर सिटीजन कॉर्नर के नीचे दिए गए ‘नो योर फेयर प्राइस शॉप’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ज़रूरी डिटेल्स जैसे आधार संख्या, एनएफएस आवेदन आईडी, नया राशन कार्ड नंबर और पुराना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- डिटेल्स प्राप्त करने के लिए ‘ सर्च’ पर क्लिक करें।
एफपीएस लाइसेंस रिन्यूअल की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?
- फूड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर, सिटीजन कॉर्नर सेक्शन के तहत विकल्पों की सूची से ‘रिन्यू एफपीएस लाइसेंस’ पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर एफपीएस लाइसेंस नंबर दर्ज करें और ‘सर्च’ पर क्लिक करें।
- फिर, स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्म में डिटेल्स दर्ज करें।
- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
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दिल्ली राशन कार्ड प्राप्त करने के लाभ:
- राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो पात्र नागरिकों को राशन की दुकानों से रियायती और कम दामों पर चावल, दाल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी फूड सप्लाइज पहुंचने में मदद करता है।
- यह दस्तावेज़ एक राज्य में रहने वाले परिवार की राष्ट्रीयता और आर्थिक स्थिति का एक वैध प्रमाण है।
- यह दस्तावेज़ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है , जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र, नया एलपीजी कनेक्शन, स्कूल में स्कालरशिप प्राप्त करना और बैंक खाता खोलना।
दिल्ली में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं?
उचित मूल्य (फेयर प्राइस) की दुकानों में फूड सामग्री का विभाजन एनएफएसए में बताई गयी मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार होता है। राशन कार्ड एक व्यक्ति की कमाई क्षमता के अनुसार जारी किए जाते हैं और इसकी कई श्रेणियां हैं। वह एक परिवार में कुल सदस्यों के आधार पर जारी किए जाते हैं और प्रत्येक श्रेणी राशन के सामान के लिए एक व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करती है।
एनएफएसए की शुरुआत से पहले, राज्य सरकारों ने लक्षित सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (टीपीडीएस) के तहत राशन कार्ड जारी किए थे।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल): बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जारी किया जाता है, जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं और जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है। इस श्रेणी का प्रत्येक परिवार आर्थिक लागत के 50% पर प्रति माह 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र है। प्रति मात्रा की दरें अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती हैं।
- गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल): एपीएल कार्ड वाले वे परिवार, जो गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा एपीएल राशन कार्ड जारी किया जाता है। इस श्रेणी का प्रत्येक परिवार आर्थिक लागत के 100% पर प्रति माह 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र है।
- अन्नपूर्णा योजना (ऐवाई): ऐवाई राशन कार्ड 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीब लोगों को दिए जाते हैं।
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अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड :
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) भारत में 2000 में शुरू की गई एक सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना है। यह एक राज्य में टीपीडीएस के तहत कवर किए गए बीपीएल परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों की पहचान करती है। एएवाई राशन कार्ड स्थिर आय वाले लोगों को जारी किया जाता है। पात्र लोगों में बेरोजगार व्यक्ति, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। हर परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। उन्हें चावल के लिए 3 रुपये, गेहूं के लिए 2 रुपये और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये की रियायती कीमत पर फूड सप्लाइज वितरित किया जाता है।
प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) कार्ड :
एएवाई श्रेणी में नहीं आने वाले परिवार प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (पीएचएच) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार ऐसे परिवारों को समावेशन और बहिष्करण गाइडलाइन्स के अनुसार लक्षित सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (टीपीडीएस) के तहत पहचानती है। पीएचएच कार्डधारक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो फूड सप्लाइज प्राप्त करने के पात्र हैं।
दिल्ली राशन कार्ड: कैसे दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत ?
फूड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर ‘ग्रीवांस रेड्रेससल’ पर क्लिक करें।
- ‘अपनी शिकायत दर्ज करें’ विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर, अपनी शिकायत दर्ज करें और अपना डिटेल्स दर्ज करें। फिर, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- ‘अपनी शिकायत की स्थिति देखें’ पर क्लिक करें। अगले पेज पर शिकायत संख्या और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें। फिर, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
दिल्ली में राशन कार्ड बनने में कितना समय लगता है?
एक बार जब आवेदक अपना आवेदन पत्र जमा कर देते हैं, तो नया राशन कार्ड तैयार हो जाएगा और 15 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा।
क्या किसी व्यक्ति के पास दो राशन कार्ड हो सकते हैं?
वर्तमान सिस्टम के अनुसार, जब राशन कार्ड आवेदन केंद्र में जमा किया जाता है, तो इसमें आधार संख्या और आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स होती है। इसलिए एक ही व्यक्ति के पास एक राज्य में दो राशन कार्ड नहीं हो सकते हैं।