2024 में महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क

प्रत्येक संपत्ति लेन-देन के लिए, खरीदार को राज्य सरकार को टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसे स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में जाना जाता है। … READ FULL STORY