कानूनी

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड कैसे प्राप्त करें?

स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का कर (टैक्स) है, जिसे हर संपत्ति खरीदार को राज्य सरकार को अदा करना अनिवार्य होता है। इसका भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी … READ FULL STORY

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ई-स्टांपिंग क्या है? क्या यह कानूनी है?

कुछ समय पहले, खरीदारों को संपत्ति पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क का भुगतान भौतिक रूप से करना पड़ता था। वे अब प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। ई-स्टांपिंग वह प्रक्रिया … READ FULL STORY