कानूनी

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड कैसे प्राप्त करें?

स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का कर (टैक्स) है, जिसे हर संपत्ति खरीदार को राज्य सरकार को अदा करना अनिवार्य होता है। इसका भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी … READ FULL STORY

आपके लिए फायदेमंद होंगे संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी बचाने के ये 10 कानूनी तरीके

भारत में घर खरीदने वालों को संपत्ति के पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। प्रापर्टी की कुल कीमत का करीब 3-8 प्रतिशत (राज्य के अनुसार यह बदलती है) स्टाम्प … READ FULL STORY