दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि जहाँ पति व पत्नी दोनो ही शिक्षित व समान कमाने वाले हों, वहां पत्नी को हिन्दू मेरेज एक्ट के सेक्शन 24 में अन्तिरिम मेन्टीनेन्स (interim maintenance) प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेन्च के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम के सेक्शन 24 का उद्देश्य आर्थिक असमर्थता के लिए मेन्टीनेन्स का प्रावधान करना है, जब तक की न्यायालय कार्यवाही चल रही हो और केस फाइनल न हुआ हो। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान पत्नी को न्यायालय के खर्चे व पर्याप्त खर्चे जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हों, उसकी पूर्ति के लिए है। “हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में, जहां दोनों पति-पत्नी समान रूप से योग्य हैं और समान रूप से कमा रहे हैं, अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम … READ FULL STORY