छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री फीस 2024

इस लेख में उन शुल्कों की सूची है जो आपको छत्तीसगढ़ में अपनी प्रॉपर्टी को पंजीकृत कराने के लिए देने होंगे।

छत्तीसगढ़ में घर खरीदारों को अपनी प्रॉपर्टी के मूल्य का एक हिस्सा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में देना पड़ता है ताकि सेल डीड सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पंजीकृत हो सके। यह लेख संख्याओं पर प्रकाश डालता है यानी छत्तीसगढ़ में एक घर खरीदार को अपनी प्रॉपर्टी को पंजीकृत करने के लिए कितने पैसे चाहिए?

 

स्टांप शुल्क क्या है?

स्टांप शुल्क राज्य द्वारा निर्धारित एक कर (टैक्स) है जो घर खरीदने वाले को प्रॉपर्टी अपने नाम में परिवर्तित करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। भारतीय संविधान के तहत भूमि राज्य का विषय है, इसलिए प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है क्योंकि राज्यों के पास इस टैक्स को तय करने का अधिकार होता है।


रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क

अगर आप राज्य की राजधानी रायपुर या छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शहर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी की लागत का 5% स्टांप शुल्क के रूप में देना होगा। आपको छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क के रूप में लेनदेन के मूल्य का 1% अलग से भी देना होगा। हालाँकि, यह तभी देना होगा जब प्रॉपर्टी किसी पुरुष के नाम पर पंजीकृत की जा रही हो।

 

जिसके नाम पर प्रॉपर्टी का पंजीकरण हो प्रॉपर्टी की लागत के प्रतिशत के रूप में स्टांप शुल्क प्रॉपर्टी की लागत के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण शुल्क
पुरुष 5% 4%
महिला 4% 4%
संयुक्त (पुरुष और महिला) 4% 4%


यह भी देखें:
भू नक्शा छत्तीसगढ़ के बारे में सब कुछ

 

2024 में रायपुर, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क

खरीदार स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क
महिला 4% 4%
पुरुष + महिला 4% 4%
महिला + महिला 4% 4%

 

भारत के अधिकतर राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी महिला घर खरीदारों को कुछ लाभ प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, एक महिला के नाम पर पंजीकृत प्रॉपर्टीज पर केवल 4% स्टांप शुल्क लगता है।

यह भी देखें: गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क के बारे में सब कुछ

 

जमीन रजिस्ट्री की फीस छत्तीसगढ़ 2024

खरीदार पंजीकरण शुल्क
पुरुष 4%
महिला 4%
पुरुष + महिला 4%
पुरुष + पुरुष 4%
महिला + महिला 4%

 

कई राज्यों के विपरीत जहां खरीदारों को प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क के रूप में या तो एक मानक शुल्क या लेनदेन मूल्य का 1% भुगतान करना पड़ता है, जमीन रजिस्ट्री की फीस छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। इसलिए खरीदारों को छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क के रूप में 4% का भुगतान करना पड़ता है, बशर्ते प्रॉपर्टी का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक हो। ध्यान दें कि 50,000 रुपए से ज्यादा वाली राशि पर 4% पंजीकरण शुल्क देना होगा। मान लीजिए कि आपने रायपुर में 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी। इसके लिए आपको 9.50 लाख रुपए का 4% पंजीकरण शुल्क के तौर पर भुगतान करना होगा, जो कि 38,000 रुपए होता है।

गौर करें कि छत्तीसगढ़ में पंजीकरण शुल्क में भिन्नता होगी अगर लेनदेन का मूल्य 50,000 रुपए से कम है। पंजीकरण शुल्क की विस्तृत सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी देखें: पश्चिम बंगाल पंजीकरण के बारे में सब कुछ

 

प्रॉपर्टी दस्तावेजों की सूची जिनके लिए छत्तीसगढ़ में पंजीकरण अनिवार्य है

  1. कब्जे के साथ बिक्री के लिए समझौता
  2. कब्जे के बिना बिक्री के लिए समझौता
  3. अवॉर्ड डीड
  4. बॉन्ड
  5. रद्दीकरण डीड
  6. वाहन (बिक्री) डीड
  7. काउंटरपार्ट या डुप्लीकेट डीड
  8. एक्सचेंज डीड
  9. गिफ्ट डीड
  10. पट्टा (एक साल या इससे अधिक की अवधि के लिए)
  11. गिरवी डीड
  12. बँटवारा डीड
  13. पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
  14. गिरवी रखी गई संपत्ति का पुनः हस्तांतरण
  15. रिलीज डीड
  16. सिक्योरिटी डीड
  17. सेटलमेंट डीड
  18. पट्टे का समर्पण
  19. ट्रांसफर डीड
  20. पट्टे का स्थानांतरण- असाइनमेंट के द्वारा, न कि पट्टे के तहत

यह भी देखें: भारत में प्रॉपर्टी के पंजीकरण कानूनों के बारे में सब कुछ

 

छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

छत्तीसगढ़ राज्य में संपत्ति पंजीकृत करने के लिए, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागज़ात की ज़रूरत पड़ेगी:

  1. भूमिया संरचना की रजिस्ट्री प्रति
  2. पट्टेकी प्रति
  3. खसराविवरण
  4. किसीभी सरकारी विभाग की भूमि/भवन से संबंधित आवंटन/रजिस्ट्री की प्रति।
  5. बिजलीकी लागत (अतिक्रमण के मामले में)
  6. विक्रयहेतु अनुबंध
  7. विक्रयविलेख
  8. भारप्रमाणपत्र (encumbrance certificate)
  9. संपत्तिकर रसीदें
  10. अनापत्तिप्रमाण पत्र
  11. पावरऑफ अटॉर्नी, यदि लागू हो
  12. स्टाम्पशुल्क और पंजीकरण शुल्क भुगतान प्रमाण
  13. नएभवनों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र
  14. निर्माणाधीनभवनों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र
  15. TDS कटौतीप्रमाणपत्र (50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर लागू))
  16. क्रेताका पैन कार्ड
  17. विक्रेताका पैन कार्ड
  18. विक्रेताका आधार कार्ड
  19. खरीदारका आधार कार्ड
  20. खरीदारऔर विक्रेता की पासपोर्ट साइज फोटो
  21. खरीदारका आईडी प्रमाण
  22. विक्रेताका आईडी प्रमाण
  23. गवाहोंका आईडी प्रूफ
  24. खरीदारका पता प्रमाण
  25. विक्रेताका पता प्रमाण
  26. गवाहोंका पता प्रमाण

यह भी देखेंसुधार विलेख (rectification deed) के बारे में सब कुछ

  

छत्तीसगढ़ में स्टांप शुल्क की गणना कैसे करें?

अगर संपत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम पर है तो:

मान लीजिए कि मीना शाही 2024 में रायपुर में एक संपत्ति खरीद रही हैं। वह 50 लाख रुपये की संपत्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान करेंगी?

संपत्ति की कीमत: 50 लाख रुपये

स्टांप शुल्क लागू: 50 लाख रुपये का 4% = 2 लाख रुपये

पंजीकरण शुल्क लागू: 50 लाख रुपये का 4% = 2 लाख रुपये

कुल खर्च: 4 लाख रुपये

अगर संपत्ति की रजिस्ट्री आदमी के नाम पर है तो:

अब, मान लीजिए कि रतन शाही 2024 में रायपुर में एक संपत्ति खरीद रहे हैं। यहां बताया गया है कि वह 50 लाख रुपये की संपत्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क के रूप में कितना पैसा देंगे:

संपत्ति की कीमत: 50 लाख रुपये

स्टांप शुल्क लागू: 50 लाख रुपये का 5% = 2.5 लाख रुपये

पंजीकरण शुल्क लागू: 50 लाख रुपये का 4% = 2.5 लाख रुपये

कुल खर्च: 4.5 लाख रुपये

संपत्ति की रजिस्ट्री पुरुष और महिला दोनों के नाम पर है तो: 

अब, मान लीजिए कि मीना और रतन शाही दोनों 2024 में रायपुर में एक संयुक्त संपत्ति खरीद रहे हैं। यहां बताया गया है कि वे 50 लाख रुपये की संपत्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क के रूप में कितना पैसा देंगे:

संपत्ति की कीमत: 50 लाख रुपये

स्टांप शुल्क लागू: 50 लाख रुपये का 4% = 2 लाख रुपये

पंजीकरण शुल्क लागू: 50 लाख रुपये का 4% = 2 लाख रुपये

कुल खर्च: 4 लाख रुपये

 

छत्तीसगढ़ में स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें? 

चरण 1: SHCIL के नए उपयोगकर्ता आगे बढ़ने के लिए ‘अभी पंजीकरण करें’ पर क्लिक कर सकते हैं।

चरण 2: आवश्यक जानकारी भरें। एक उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, सुरक्षा प्रश्न चुनें और अपने बैंक खाते का विवरण भरें।

चरण 3: आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे गए एक्टिवेशन लिंक के माध्यम से पुष्टि होने पर, आप लोग इन करने के लिए अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

चरण 4: अपनी एक्टिव यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मॉड्यूल में लॉगिन करें।

चरण 5: ड्रॉप-डाउन मेनू से राज्य का चयन करें। फिर ‘निकटतम SHCIL शाखा’ विकल्प का चयन करें और नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रथम पक्ष का नाम, द्वितीय पक्ष का नाम, लेख संख्या, भुगतान किए गए स्टांप शुल्क और स्टांप शुल्क राशि जैसे अनिवार्य विवरण प्रदान करें। पेमेंट ले लिए डेबिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस/एफटी, आदि का इस्तेमाल करें।

चरण 6: यूजर को ऑनलाइन संदर्भ पावती संख्या का प्रिंट आउट ले जाना होगा और ई-स्टांप प्रमाणपत्र का अंतिम प्रिंट आउट लेने के लिए निकटतम स्टॉक होल्डिंग शाखा में जाना होगा।

 

छत्तीसगढ़ में संपत्ति का पंजीकरण कैसे करें?

चरण 1: संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए विभाग की वेबसाइट www.epanjeeyan.cg.gov.in पर लॉग इन करें। वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद रजिस्ट्रेशन मेनू पर क्लिक करें।

चरण 2: सेल्फ-रजिस्ट्रेशन मेनू पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा। मेनू पर न्यू यूजर विकल्प पर क्लिक करें। अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएँ।

चरण 3: पंजीकरण करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड प्रदान करें।

चरण 4: रजिस्ट्रेशन करने के बाद होम पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

चरण 5: लॉग इन करने के बाद, आपको नई संपत्ति पंजीकरण मिलेगा। इस पर क्लिक करें और नीचे दी गई photo में दिखाए अनुसार सभी विवरण भरें।

चरण 6: सभी विवरण सत्यापित करने के बाद सबमिट बटन दबाएं।

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