उत्तर प्रदेश में अब फिर से मिलेंगे बेटियों को उनकी शादी पर 51,000 रुपए

आईये जाने विवाह अनुदान योजना स्कीम के तहत उत्तर – प्रदेश सरकार क्या दे रही हैं गरीब बेटियों को.

उत्तर प्रदेश में सरकार ने  कहा  है कि इस आने  वाले इस नये वर्ष से फिर से गरीब परिवार की बेटियों को विवाह अनुदान योजना के तहत कुछ धनराशि देने की योजना  को मेंशन किया है।आपको बता दें कि गरीब परिवारों को यूपी सरकार की विवाह अनुदान  के इस योजना के तहत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।  आईये  हम आपको इस स्कीम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं।

 

कन्या विवाह अनुदान योजना

हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस देश में लगभग 80% लोग गरीब तबके के हैं। इन्हें जीवन जीने के लिये कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर घर में बेटियां हो तो उन्हें आर्थिक, मानसिक दोनों तरह से कई चुनौतियाँ उनके सामने  खड़ी रहती हैं। वे किसी तरह से अपने जीवन- यापन  से थोड़े- थोड़े पैसे बचाकर उनकी थोड़ी बहुत पढाई तो करा देतें हैं। लेकिन जब बात शादी की आती है तो वे परेशान हो जाते हैं। कि अब बेटी की शादी करें भी तो कैसे करें।

इसीलिए उत्तर प्रदेश – सरकार ने उनकी इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिये एक बेहतरीन योजना लागू की है।

हालांकि यह योजना पहले भी चलती थी ,लेकिन बीच में सरकार ने इसे बंद कर दिया था। लेकिन यह योजना फिर से चालू हो गयी है। यह उन गरीब परिवारों के लिये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिये तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

विवाह अनुदान योजना सरकार के द्वारा चलाई गयी एक स्कीम है।  इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह अनुदान योजना का लक्ष्य है, कि गरीब परिवारों को उनकी बेटी की शादी करते समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाया जाए। गरीब परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह अनुदान योजना के तहत बेटियों की शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के बारे में  आपको अधिक जानकारी इस लेख  में मिलेगी.

 

कन्या विवाह अनुदान योजना के लिये लाभार्थी की क्या हो उम्र

 

इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खासतौर पर शुरू किया गया है। ऐसे में इस स्कीम का लाभ दूसरे राज्य के लोग नहीं उठा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए।  विवाह अनुदान योजना का लाभ केवल उन जोड़ों को मिलता है जिनकी उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के परिवारों को मिल सकता है। 

 

कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिये क्या हो आपकी वार्षिक आय

अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपकी वार्षिक आय 56,560 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय निश्चित की गई है। इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए  कुछ डाक्युमेंट् की जरूरत होती है आप बिना उन डाक्युमेंट् इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

 

क्या- क्या होने चाहिए डाक्युमेंट

वर और वधु का आधार कार्ड, दोनों का पहचान पत्र, शादी का प्रमाण पत्र या कार्ड, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, दूल्हा-दुल्हन की फोटो, आय प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल्स की जरूरत होगी। 

 

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