कैपिटल गेन्स टैक्स के प्रावधानों में हुए बदलाव: करदातों पर क्या होगा असर?
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा कि कैपिटल गेन टैक्स का सरलीकरण और युक्तिसंगत बनाया जाना केन्द्रीय बजट 2024-25 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक था। सीतारमण ने कहा कि अब से कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर लगेगा। निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लाभ के लिए उन्होंने कुछ परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को आसान बनाना और कम्प्लायंस को बढ़ाना है। नए नियमों पर क्लैरिटी देने के उद्देश्य से और पूंजीगत लाभ कर प्रस्तावों की बेहतर समझ के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निवेशकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची जारी की है। आइये जानते हैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब! 15 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। इसी तरह लंबी अवधि (धारा 112ए) के लिए इन परिसंपत्तियों की दर को 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। FAQs हमारे लेख से संबंधित कोई सवाल या प्रतिक्रिया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधान संपादक झूमर घोष को jhumur.ghosh1@housing.com पर लिखें