इनकम टैक्स चालान 280 ऑनलाइन पेमेंट: ई-टैक्स भुगतान के लिए चालान 280 का इस्तेमाल कैसे करें?

हम चालान 280 के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब यहां दे रहे हैं – यह क्या है? यह कब लागू होता है? इसका कैसे इस्तेमाल करना है?

ऑनलाइन टैक्स पेमेंट या ई टैक्स पेमेंट के लिए करदाताओं को चालान 280 का इस्तेमाल करना होता है। यह गाइड चालान 280 के बारे में बताएगी – इसका उपयोग कब किया जाता है, चालान 280 द्वारा कौन से आयकर का भुगतान किया जाता है और इनकम टैक्स चालान 280 ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें।

 

चालान 280 क्या है?

ऑनलाइन और ऑफलाइन आयकर का भुगतान करने के लिए चालान 280 आयकर विभाग का फॉर्म है। अपने इनकम टैक्स का ऑफलाइन भुगतान करने के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लें, विवरण भरें और जमा करें।

चालान 280 भारत में ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट के लिए उपलब्ध कराए गए कई फॉर्म्स में से एक है।

यह भी देखें: आधिकारिक इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए चरण-वार गाइड 

 

ई टैक्स पेमेंट चालान 

  • चालान ITNS 280
  • चालान ITNS 281
  • चालान ITNS 282
  • चालान ITNS 283
  • चालान ITNS 284
  • चालान ITNS 285
  • चालान ITNS 286
  • चालान ITNS 287
  • चालान फॉर्म 26QC
  • चालान फॉर्म 26QB
  • चालान फॉर्म 26QD
  • फॉर्म 26QB/ 26QC/26QD

 

चालान 280 का इस्तेमाल कब किया जाता है?

स्व-नियोजित, व्यवसायी और वर्किंग प्रोफेशनल अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर (सेल्फ-असेसमेंट टैक्स) और नियमित मूल्यांकन कर का भुगतान करने के लिए चालान 280 का इस्तेमाल करते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए चालान 280 लागू नहीं होता है।

 

चालान 280 कब लागू होता है?

चालान 280 तब लागू होता है जब आप ये भुगतान करना चाहते हैं:

  • अग्रिम कर (एडवांस टैक्स)
  • सेल्फ-असेसमेंट टैक्स
  • नियमित मूल्यांकन कर
  • अतिरिक्त कर (सरटैक्स)
  • घरेलू कंपनी के वितरित लाभ पर कर
  • यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर

यह भी देखें: आयकर ई-फाइल करने के लिए इनकम टैक्स लॉगिन का आपके लिए संपूर्ण गाइड

 

ई टैक्स पेमेंट: इनकम टैक्स चालान 280 ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें?

स्टेप 1: TIN NSDL के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और ‘चालान 280’ विकल्प चुनें।

 

 

स्टेप 2: ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 और फॉर्म 26QB (केवल संपत्ति की बिक्री पर TDS के लिए) से संबंधित चालान का चयन करें। भुगतान का प्रकार और तरीका भी चुनें।

 

Online tax payment: How to use Challan 280 for e-tax payment?

 

स्टेप 3: पैन / टैन नंबर और अन्य आवश्यक विवरण डालें।

 

 

स्टेप 4: जानकारी दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश दिखेगा। फिर आपको नेट-बैंकिंग साइट पर डायरेक्ट किया जाएगा।

स्टेप 5: अपने नेट-बैंकिंग में लॉग इन करें और भुगतान करें। सफल भुगतान होने पर CIN, भुगतान विवरण और बैंक के नाम के साथ एक चालान काउंटरफॉइल प्रदर्शित होगा। यह काउंटरफॉइल भुगतान का सबूत है।

नोट: ई टैक्स भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास चुनिंदा बैंकों की नेट-बैंकिंग सुविधा या डेबिट कार्ड होना आवश्यक है।

याद रखें, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने के बाद इसे अपने आयकर रिटर्न में दर्ज करें।

AY 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि के बारे में भी पढ़ें

 

चालान 280 द्वारा टैक्स पेमेंट का ऑफलाइन तरीका

स्टेप 1: चालान 280 डाउनलोड करें और सभी विवरण भरें।

स्टेप 2: विधिवत भरा हुआ फॉर्म देय राशि के साथ बैंक की शाखा में जमा करें।

 

चालान 280 डाउनलोड

चालान 280 की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

आयकर में चालान 280 क्या है?

चालान 280 एक ऐसा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल अग्रिम कर (एडवांस टैक्स), स्व-मूल्यांकन कर (सेल्फ-असेसमेंट टैक्स) और नियमित मूल्यांकन कर (रेग्युलर असेसमेंट टैक्स) ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करने के लिए किया जा सकता है। औपचारिक रूप से यह चालान ITNS 280 के नाम से जाना जाता है और इस फॉर्म का इस्तेमाल आयकर, निगम कर और संपत्ति कर के भुगतान के लिए किया जाता है।

मैं चालान 280 कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

चालान 280 आयकर विभाग की वेबसाइट - incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। चालान 280 स्थानीय आयकर कार्यालयों और निजी विक्रेताओं के पास भी उपलब्ध होता है।

CIN क्या है?

CIN चालान पहचान संख्या (Challan Identification Number) का संक्षिप्त रूप है। भुगतान के प्रमाण के रूप में आपके ITR में CIN का उल्लेख होना चाहिए। CIN के तीन भाग होते हैं: (1) उस बैंक शाखा का 7 अंकों का BSR कोड जहाँ टैक्स जमा किया गया था, (2) जमा करने की तिथि, और (3) चालान की क्रम संख्या।

चालान 280 का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

स्व-नियोजित व्यक्ति, व्यवसायी और वर्किंग प्रोफेशनल चालान 280 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा चालान 280 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके नियोक्ता उनकी ओर से टीडीएस काटते हैं।

चालान 280 और चालान 281 में क्या अंतर है?

चालान 280 का इस्तेमाल अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर और नियमित मूल्यांकन कर सहित आयकर जमा करने के लिए किया जाता है, जबकि चालान 281 का उपयोग स्रोत पर टैक्स (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) जमा करने के लिए किया जाता है।

रेगुलर असेसमेंट पर टैक्स क्या है?

अगर आयकर विभाग को इनकम टैक्स कम करके दिखाया गया है, तो विभाग आपकी टैक्स देनदारी की गणना करता है और अतिरिक्त टैक्स मांगता है। इस टैक्स को रेगुलर असेसमेंट पर टैक्स कहा जाता है। मांग की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर रेगुलर असेसमेंट पर टैक्स का भुगतान कर देना चाहिए।

क्या मुझे अपने आईटीआर के साथ ई टैक्स पेमेंट एक्नॉलेजमेंट संलग्न करना होगा?

नहीं, रिटर्न में अपनी चालान पहचान संख्या का उल्लेख करना ही काफी है।

मैं एक व्यक्ति हूं। मुझे अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करना है। मुझे किस चालान का इस्तेमाल करना चाहिए?

आपको चालान 280 का उपयोग करना चाहिए। चूंकि आप स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान कर रहे हैं, आपको 'भुगतान के प्रकार' के तहत 'स्व-मूल्यांकन कर (300)' विकल्प चुनना चाहिए।

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