फैमिली अरेंजमेंट्स या सेटलमेंट्स के तहत क्या हैं ट्रांसफर की गई संपत्तियों पर कैपिटल गेन्स टैक्स की उलझनें, जानिए

फैमिली सेटलमेंट क्या होता है और उन प्रॉपर्टीज के लिए यह आपकी टैक्स देयता पर क्या असर डालता है, जो सेटलमेंट में शामिल हैं।
किसी परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, सेटलमेंट्स और अरेंजमेंट्स मानव सभ्यता का हिस्सा है। महाभारत का युद्ध भी इसलिए लड़ा गया था क्योंकि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद था। यह सेटलमेंट और अरेंजमेंट से भी सुलझ नहीं पाया था। जैसे-जैसे परिवार बढ़ता है, यह लाजमी है कि कुछ सदस्य अलग होना पसंद करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर झगड़े होते हैं। एेसे विवादों को सुलझाने के लिए वर्तमान या भविष्य में परिवार के लोगों को शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए समझबूझ का सहारा लेना चाहिए।

क्या होता है फैमिली अरेंजमेंट्स?

इंग्लैंड के हल्सबरी कानून में फैमिली अरेंजमेंट की परिभाषा बताई गई है। इसके मुताबिक यह वो अरेंजमेंट होती है, जिसमें सदस्य आमतौर पर या उचित रूप से परिवार के हित के लिए विवादित अधिकारों पर समझौता कर मुकदमे से छुटकारा पा लेते हैं। कई पारिवारिक विवाद कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामले सेटलमेंट पर आकर सुलझ जाते हैं। कुछ मामलों में कोर्ट का रुख न करके मौजूदा विवाद को सुलझाने के लिए परिवार के सदस्य आवंटन और अधिकारों का पुनर्गठन करने के लिेए एक अग्रीमेंट बनवा लेते हैं। एेसे ही मामले जिनमें परिवार के सदस्य कोर्ट के बाहर या अंदर चीजों पर राजी हो जाते हैं, उन्हें फैमिली सेटलमेंट/अरेंजमेंट्स कहा जाता है। फैमिली सेटलमेंट या अरेंजमेंट के लिेए कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मौखिक तौर पर भी राजी हुआ जा सकता है।
पारिवारिक व्यवस्था के मकसद के लिए ‘पारिवारिक’ शब्द व्यापक अर्थ में समझा जाता है और किसी खास शख्स या सदस्य के रूप में रिश्ते के अस्तित्व को पर्याप्त माना जाता है। फैमिली सेटलमेंट का विषय जॉइंट या कॉमन प्रॉपर्टी के लिए ही हो सकता है। खुद के द्वारा खड़ी की हुई संपत्ति फैमिली अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है।

क्या सदस्यों के बीच अधिकारों का पुनर्गठन, आयकर कानूनों के तहत हस्तांतरण की राशि है?

इनकम टैक्स के कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक जब भी आप कोई संपत्ति ट्रांसफर करते हैं तो इस पर हुए फायदे पर कैपिटल गेन की तरह टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप संपत्ति में डीलर नहीं हैं तो उस पर बिजनेस इनकम की तरह टैक्स लगेगा। आयकर अधिनियम की धारा 2 (47) पूरी तरह से ट्रांसफर को परिभाषित करती है, जिसमें बिक्री, विनिमय और यहां तक कि किसी संपत्ति में अधिकारों की छूट और उसे हटाने के मामलों को शामिल किया जाता है। फैमिली सेटलमेंट में भी परिवार के सदस्यों के बीच पुनर्गठन के जरिए संपत्ति का हस्तांतरण शामिल होता है।
सवाल उठता है कि क्या इस तरह के लेनदेन हस्तांतरण की परिभाषा के तहत कवर किए गए हैं और क्या ये कैपिटल गेन टैक्स के अधीन हैं। विभिन्न संपत्तियों पर इनकम टैक्स कानून परिवार के निपटान को परिभाषित या परिवार के सदस्यों के अधिकारों के पुनर्गठन के नतीजों का जिक्र नहीं करता। पारिवारिक सेटलमेंट और फैमिली अरेंजमेंट्स को लेकर मामले कोर्ट में भी पहुंचे हैं। हम आपको कोर्ट के एेसे ही फैसलों के बारे में बता रहे हैं।
विभिन्न न्यायिक घोषणाओं ने साफ तौर पर कहा गया है कि किसी मौजूदा या पुराने विवाद को सुलझाने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, आयकर कानूनों के तहत विचार की गई ट्रांसफर राशि नहीं है। इसी तरह अन्य सदस्यों के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर करने वाले सदस्य को एेसे ट्रांसफर पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है।

पारिवारिक संपत्तियों के कैपिटल गेन्स टैक्स पर कोर्ट के फैसले:

बीबी मोहोता टेक्सटाइल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम डीसीआईटी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रॉपर्टी सेटलमेंट के मामले में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होगा, क्योंकि कोई ट्रांसफर है ही नहीं। इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट ने साल 1998 में आयकर कमिश्नर बनाम एएल रामनाथन के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पारिवार के सदस्यों के बीच फैमिली अरेंजमेंट्स के जरिए हितों का पुनर्गठन या हस्तांतरण नहीं माना जा सकता और इसलिए एेसे मामलों में कैपिटल गेन्स टैक्स की कोई देयता नहीं बनती। फैमिली अरेंजमेंट में प्रॉपर्टी में शेयर्स का सेटलमेंट और सदस्यों के अधिकारों का बंटवारा होता है और इसलिए टैक्स कानूनों के तहत इसे ट्रांसफर नहीं माना जा सकता। अगर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है तो कोई कैपिटल गेन भी नहीं है और इस तरह कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कुछ मामलों में फैमिली अरेंजमेंट के तहत एक सदस्य को ज्यादा संपत्ति मिल जाती है, जबकि उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी लेनदेन को फैमिली अरेंजमेंट कहा जाएगा।
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