इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 20 अप्रैल, 2023 को आधार प्रमाणीकरण करने के लिए सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा निजी संस्थाओं को अनुमति देने का प्रस्ताव दिया। यह निर्णय प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल, आसान और सभी नागरिकों के लिए व्यापक रूप से सुलभ बनाने की दृष्टि से लिया गया है। वर्तमान में, आधार प्रमाणीकरण केवल सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के तहत किया जाता है। बैंक और दूरसंचार कंपनियां कुछ संस्थाएं हैं जो इस तरह के कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। यह निर्णय आधार अधिनियम, 2016, (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) में 2019 के संशोधन पर भी आधारित है, जिसके माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी संस्थाओं को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी थी, बशर्ते वे अन्य आवश्यकताओं के साथ, नियमों द्वारा निर्दिष्ट गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन किया। मंत्रालय ने अब ऐसी सभी इच्छुक संस्थाओं को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रमाणीकरण कैसे मूल उद्देश्य को पूरा करता है और राज्य के सर्वोत्तम हित में है। एक बार अनुमोदित होने के बाद, संबंधित राज्य विभाग प्रस्तावों को सिफारिशों के साथ मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे। मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्तावित संशोधन पोस्ट किया है और हितधारकों और आम जनता को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है। मई 5, 2023।
सरकार निजी संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देने की योजना बना रही है
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